PMEGP – MSMEs को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय सरकार द्वारा ऑफर की जाने वाली क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम
ब्याज दर | अलग-अलग बैंक व संस्थानों पर निर्भर करती है |
आय | न्यूनतम 18 वर्ष |
अधिकतम प्रोजेक्ट कॉस्ट | मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट के लिए ₹25 लाख |
सर्विस यूनिट के लिए ₹10 लाख | |
प्रोजेक्ट पर सब्सिडी | 15% से 35% |
योग्य आवेदक | बिज़नेस मालिक, संस्थान, को-ऑपरेटिव सोसाइटी, चैरिटेबल ट्रस्ट व स्वयं सहायता समूह |
शैक्षणिक योग्यता | कम से कम 8वीं पास |
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प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के उद्देश्य
PMEGP के चार मुख्य उद्देश्य हैं:
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोज़गार पैदा करने के लिए नए व्यवसाय या प्रोजेक्ट शुरू करना
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यापक रूप से बिखरे हुए पारंपरिक कारीगरों और बेरोज़गार युवाओं को साथ लाना और स्वरोज़गार के रास्ते बनाना
- ग्रामीण लोगों के शहरों में प्रवास को रोकने के लिए स्थायी रोज़गार देना, रोज़गार की तलाश करना। यह विशेष रूप से उन पारम्परिक कारीगरों, भावी कारीगरों और ग्रामीण- शहरी बेरोज़गार युवाओं के लिए है जो पारंपरिक या मौसमी काम करने के बाद साल के बाकी दिनों में बेरोज़गार रहते हैं
- कारीगरों की आय कमाने की क्षमता बढ़ाने, ग्रामीण और शहरी रोज़गार की वृद्धि दर बढ़ाना।
PMEGP के तहत सब्सिडी और फंडिंग
लाभार्थी श्रेणियाँ | लाभार्थी का हिस्सा (कुल प्रोजेक्ट का) | सब्सिडी दर (सरकार से) – शहरी | सब्सिडी दर (सरकार से) – ग्रामीण |
सामान्य | 10% | 15% | 25% |
विशेष | 5% | 25% | 35% |
कुल परियोजना लागत की बाकी बची हुई राशि बैंकों द्वारा माइक्रो यूनिट उद्यमी को टर्म लोन के रूप में दी जाती है। इस टर्म लोन को आमतौर पर PMEGP लोन के रूप में जाना जाता है।
PMEGP लोन के तहत लागू ब्याज दरें
पीएमईजीपी योजना के तहत दी जाने वाली ब्याज दर और सब्सिडी एक बैंक से दूसरे बैंक में अलग-अलग हो सकती है और आवेदक की प्रोफाइल, व्यवसाय स्थिरता और प्रोजेक्ट लागत पर निर्भर करेगी।
PMEGP के तहत विभिन्न योग्य राष्ट्रीयकृत बैंक, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा, बैंक ऑफ इंडिया, साथ ही अन्य निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और NBFC द्वारा लोन दिया जाता है।
PMEGP लोन के लिए योग्यता
PMEGP लोन व्यक्तियों के साथ -साथ अन्य संगठनों को भी दिया जाता है जो इस तरह के टर्म लोन के लिए तय मानदंडों को पूरा करते हैं । लोन की शर्तें नीचे दी गई हैं:
- अगर आवेदक 10 लाख रु. से अधिक लागत वाली एक मैन्यूफेक्चरिंग यूनिट और 5 लाख रु. की लागत वाली सर्विस यूनिट के लिए लोन लेना चाहता है, तो आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो, और कम से कम 8 वीं कक्षा पास हो
योग्य संस्थान
- स्वयं-सहायता समूह भी PMEGP लोन ले सकते हैं बशर्ते कि उन्होंने योजना के तहत कोई अन्य लाभ नहीं लिया हो
- सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर हो
- उत्पादन को-ऑपरेटिव समितियाँ
- चैरिटेबल ट्रस्ट
इस लोन का लाभ उठाने के लिए कोई आय सीमा नहीं है। PMEGP लोन केवल नई व्यवसायों को दिया जाता है और यह PMRY, REGP या किसी अन्य सरकारी योजना के तहत स्थापित मौजूदा व्यवसायों के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, कोई भी व्यवसाय जिसने अन्य योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाया है, वह PMEGP लोन के लिए योग्य नहीं है।
ये भी पढ़े: मुद्रा योजना से लोन लेने के लिए क्या क्या दस्तावेज और योग्यता चाहिए?
PMEGP के तहत ₹1 करोड़ तक का दूसरा लोन अप्लाई करें
मौजूदा PMEGP/ REGP/ मुद्रा व्यवसायों को बढ़ाने के लिए , आवेदक अब दूसरे 1 करोड़ रु. तक के लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक PMEGP योजना के तहत, दूसरे लोन के लिए 15% से 20% तक की सरकारी सब्सिडी का भी लाभ उठा सकते हैं।
PMEGP लोन बैंक लिस्ट-2022
PMEGP के तहत लोन देने वाले बैंकों की लिस्ट नीचे दी गई है:
पीएमईजीपी योजना के तहत लोन निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), सहकारी बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक (एसएफबी), NBFC, विदेशी बैंक और अनुसूचित शहरी बैंक द्वारा दिए जाते हैं। PMEGP के लिए एप्लीकेशन फॉर्म PDF फ़ॉरमेट में इसकी आधिकारिक वेबसाइट से या यहां क्लिक करके डाउनलोड किया जा सकता है।
PMEGP लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज
PMEGP लोन आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- आठवीं पास का प्रमाण पत्र
- पहचान और पता प्रमाण
- यदि आवश्यक हो तो विशेष श्रेणी का प्रमाण पत्र
- उद्यमी विकास कार्यक्रम (EDP) प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र
- एससी / एसटी / ओबीसी / अल्पसंख्यक / भूतपूर्व सैनिक / पीएचसी के लिए प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक और तकनीकी का प्रमाण पत्र
PMEGP ई-पोर्टल आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन भरने और ऑनलाइन फॉर्म https://www.kviconline.gov.in/pmegp.jsp पर जमा करके PMEGP रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है।
PMEGP लोन हेल्पलाइन नंबर 1800 3000 0034 है और राज्यवार संपर्क नंबर प्राप्त करने के लिए आवेदक आधिकारिक वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं।
इसके अलावा, आइए, PMEGP ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं जिससे विभिन्न लोग लाभान्वित हो सकते हैं।
PMEGP लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें
PMEGP लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन का तरीका निम्नलिखित है:
- स्टेप 1: ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए PMEGP (खादी और ग्रामोद्योग आयोग की वेबसाइट) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या यहाँ क्लिक करें
- स्टेप 2: ऑनलाइन PMEGP एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए दिशानिर्देशों का पालन करें और सभी आवश्यक जानकारी भरें
- स्टेप 3: सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद, जानकारी सेव करने के लिए ‘Save Applicant Data’ पर क्लिक करें
- स्टेप 4: अपने डेटा को सेव करने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अंतिम रूप से जमा करने के लिए सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा
- स्टेप 5: एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, आवेदक का आईडी नंबर और पासवर्ड उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा।
PEMPG लोन के लिए ऑफलाइन अप्लाई कैसे करें
- स्टेप 1: आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें
- स्टेप 2: सभी जानकारी भरने के बाद, आवेदन को ड्राफ्ट के रूप में सेव करें
- स्टेप 3: आवेदन फॉर्म का एक प्रिंटआउट लें
- स्टेप 4: आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकटतम कार्यालय में जमा करें
- स्टेप 5: संबंधित बैंक द्वारा निष्पादित सभी संबंधित औपचारिकताओं को समाप्त करें।
PMEGP लोन एप्लीकेशन स्टेटस
- स्टेप 1: PMEGP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या इस लिंक पर क्लिक करें: kviconline.gov.in/pmegp/
- स्टेप 2: एक नया पेज खोलने के लिए ‘Login Form for Registered Applicant’ पर क्लिक करें
- स्टेप 3: अपनी आईडी और पासवर्ड दर्ज करें और लॉग-इन पर क्लिक करें
- स्टेप 4: अंत में अपने PMEGP लोन एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करने के लिए, आपको ‘View Status’ पर क्लिक करना होगा।
PMEGP लोन की जानकारी
PMEGP लोन के नीचे विभिन्न पहलू दिए गए है। प्रत्येक पार्टी के प्रतिशत शेयर से लेकर फंड्स का आवंटन, ब्याज दर और कार्यकाल।
PMEGP लोन आवंटन: यहां PMEGP लोन के तहत दी गई लोन राशि के आवंटन बारे में दिया गया है।
- लोन आवेदन मंजूर होने के बाद बैंक, प्रोजेक्ट लागत का 95% (समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए) या 90% (सामान्य आवेदकों के लिए) देता है
- इसमें से 15-35% मार्जिन मनी या सब्सिडी है जो सरकार द्वारा दी जाती है बैंकों द्वारा ली जाने वाली मार्जिन मनी की राशि आवेदक द्वारा प्राप्त वास्तविक पूंजी व्यय के अनुरुप होगी। बाकी मार्जिन मनी जो उपयोग नहीं हुआ है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) को वापस कर दिया जाएगा
- बकाया धनराशि (यानी दिए जाने वाले 90%/ 95% फण्ड से 15-35% सब्सिडी घटाकर) बैंक द्वारा टर्म-लोन या PMEGP लोन के रूप में दी जाती है
ब्याज दर: PMEGP लोन पर ब्याज दर SME क्षेत्र पर लागू होने वाली सामान्य दर जितनी ही होगी।
PMEGP लोन की अवधि: शुरुआती अवधि (जो आमतौर पर 6 महीने से अधिक नहीं होती है) के बाद, बैंक आवदकों को PMEGP लोन का भुगतान करने के लिए 3-7 वर्षों की अवधि दे सकते हैं
मार्जिन मनी / सब्सिडी: मार्जिन मनी को एक अलग सेविंग अकाउंट में रखा जाता है, जो लोन अकाउंट से जुड़ा होता है, और 3 साला की अवधि के लिए लॉक किया जाता है, जिसके बाद इसे PMEGP लोन के साथ मिलाया जाता है
वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स: PMEGP लोन के लिए आवश्यक है कि मार्जिन मनी लॉक होने के बाद तीन साल में कम से कम एक बार वर्किंग कैपिटल खर्च, कैश क्रेडिट लिमिट के बराबर हो, और उपयोग स्वीकृत सीमा के 75% से कम नहीं होना चाहिए
अन्य क्षेत्र जिसके लिए PMEGP लोन दिया जाता है:
PMEGP लोन निम्नलिखित क्षेत्रों में उद्यमों के लिए दिया जाता है:
- कृषि आधारित खाद्य प्रोसेसिंग
- वन-आधारित उत्पाद
- हैंड मेड कागज़ और फाइबर
- खनिज आधारित उत्पाद
- पॉलिमर और रसायन-आधारित उत्पाद
- रूरल इंजीनियरिंग एंड बायो-टेक
- सेवा क्षेत्र और टेक्सटाइल
PMEGP के तहत आर्थिक मदद
यह योजना विभिन्न मापदंडों के आधार पर लोगों की आर्थिक मदद करती है। हालाँकि, इस योजना में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) शामिल हैं।
आवेदक से योगदान की राशि सामान्य वर्ग के लिए 10% और विशेष श्रेणियों के लिए 5% है, जैसे कि एससी / एसटी / ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला, पूर्व-रक्षा कर्मचारी, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति और उत्तर पूर्व के लोग क्षेत्र, पहाड़ियों और सीमा क्षेत्र आदि।
सब्सिडी की दर शहरी क्षेत्रों में सामान्य श्रेणी के लिए 15% और ग्रामीण क्षेत्रों में 25% होगी। लोगों की विशेष श्रेणियों के लिए, सरकार से सब्सिडी, शहरी क्षेत्रों के लिए 25% और ग्रामीण स्थानों के लिए 35% होगी।
PMEGP योजना के तहत दिए गए MSME लोन (2021- 2022)
प्राप्त आवेदन | बैंक द्वारा मंज़ूर | मार्जिन मनी कितनों को मिला |
आवेदकों की संख्या: 396608 | प्रोजेक्ट की संख्या: 112797 | प्रोजेक्ट की संख्या: 329349 |
बैंक में : ₹340364 करोड़ | मार्जिन मनी: ₹105734 करोड़ | मार्जिन मनी: ₹102595 करोड़ |
स्रोत: https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegpdashboardmsme/ (डाटा, मई 2022 के मुताबिक)
नोट करें: KVIC /KVIB /DIC /COIR किसी भी निजी संस्थान, व्यक्ति, एजेंसी या फ्रैंचाइज़ी के साथ PMEGP प्रोजेक्ट को प्रोमोट करने या PMEGP के तहत किसी फंडिंग के लिए शामिल नहीं है।
संबंधित प्रश्न (FAQs)
प्रश्न- PMEGP लोन कौन ले सकता है?
उत्तर-PMEGP लोन उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों (SHG), संस्थानों, को-ऑपरेटिव सोसाइटी और ट्रस्ट द्वारा लिया जा सकता है।
प्रश्न-क्या PMEGP लोन लेने पर कोई आयु प्रतिबंध है?
उत्तर-प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP ) के तहत आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, हालांकि बैंक अधिकतम आयु सीमा को निर्धारित करने के लिए अपने स्वयं के मानदंड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
प्रश्न-क्या PMEGP लोन लेने पर कोई शैक्षणिक सीमा हैं?
उत्तर-लाभार्थी कक्षा 8 पास होना चाहिए।
प्रश्न- क्या शहरी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति PMEGP लोन ले सकता है?
उत्तर-हां, PMEGP लोन योजना सभी योग्य आवेदकों के लिए उपलब्ध है, चाहे वे कहीं भी रहें। हालांकि, सब्सिडी कितनी मिलेगी इस पर सीमाएं हैं। उदाहरण के लिए, शहरी क्षेत्रों में सामान्य वर्ग के लिए सब्सिडी 15% है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह 25% है। समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए, यह शहरी क्षेत्रों में 25% और ग्रामीण क्षेत्रों में 35% है।
प्रश्न- मुझे अधिकतम PMEGP लोन कितना मिल सकता है?
उत्तर- मैन्यूफेक्चरिंग सेक्टर में परियोजना के लिए अधिकतम 25 लाख रु. और बिज़नेस या सर्विस सेक्टर में 10 लाख रु. तक मिल सकता है।
प्रश्न-PMEGP लोन के तहत मार्जिन मनी क्या है? इससे मुझे कैसे फायदा होता है?
उत्तर- मार्जिन मनी का तात्पर्य खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) से मिलने वाली सब्सिडी से है। यह वह राशि है जो सरकार PMEGP लोन के तहत आपके व्यवसाय में योगदान करती है। यह मार्जिन मनी बैंक को दी जाती है और 3 साल की लॉक-इन अवधि के अधीन होती है।
प्रश्न-क्या बैंक मुझे मार्जिन मनी देगा?
उत्तर- हां, बैंक आपको लॉक-इन अवधि के बाद मार्जिन मनी देता है। बशर्ते आपने बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने फंड का इस्तेमाल किया हो।
प्रश्न- क्या फंड के इस्तेमाल पर कोई दिशा-निर्देश हैं?
उत्तर- PMEGP लोन के लिए आवश्यक है कि वर्किंग कैपिटल खर्च 3 साल में कम से कम एक बार नगद लोन सीमा के बराबर हो। इसके बाद मार्जिन लॉक किया जाता है। इसके अलावा, यह मंजूर सीमा के 75% से कम इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।