PMEGP – MSMEs को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय सरकार द्वारा ऑफर की जाने वाली क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम
ब्याज दर | अलग अलग बैंक व संस्थानों में अलग अलग दर प्रदान की जाती है |
आय | न्यूनतम 18 वर्ष |
अधिकतम प्रोजेक्ट कॉस्ट | मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट के लिए ₹ 25 लाख |
सर्विस यूनिट के लिए ₹ 10 लाख | |
प्रोजेक्ट पर सब्सिडी | 15% से 35% |
योग्य आवेदक | बिज़नस मालिक, संस्थान, कॉ-ऑपरेटिव सोसाइटी , चैरिटेबल ट्रस्ट व स्वयं सहायता समूह |
शैक्षणिक योग्यता | कम से कम 8वीं पास |
ऑनलाइन आवेदन | www.kvic.org.in |
प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) 2008 में शुरू किया गया एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है। इसने दो पहले की योजनाओं प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY)और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (REGP) को पूरा किया है। ये दोनों योजनाएं युवाओं के बीच रोजगार पैदा करने के लिए समान लाइनों के साथ काम कर रही थी। इन दोनों योजनाओं के एकीकरण से शहरी और ग्रामीण प्रयासों को जोड़ने में मदद मिली और इसके परिणामस्वरूप देश में नौकरियों की संख्या बढ़ाने के लिए सूक्ष्म उद्यमों को स्थापित करने के लिए अधिक एकीकृत दृष्टिकोण मिला।
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इस योजना के तहत, लाभार्थी को परियोजना लागत का केवल 5-10% निवेश करना होता है, जबकि सरकार विभिन्न मापदंडों के आधार पर परियोजना को 15-35% की सब्सिडी देती है। भाग लेने वाले बैंक उद्यमी को टर्म-लोन के रूप में बाकी पैसे देती है। इसके बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) की देख-रेख में PMEGP योजना का मैनेजमेंट किया जाता है। वहीं खादी और ग्रामोद्योग आयोग ( KVIC) इसे राष्ट्रीय स्तर पर देखता है। हर राज्य के प्रयासों को विभिन्न निदेशालयों और बोर्डों के बीच, अन्य लोगों में बांटा जाता है। इनमें विभिन्न राज्यों के विभिन्न खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, KVIC के राज्य निदेशालय, देश भर के जिलों में उद्योग केंद्र और बैंक शामिल हैं। इन बैंकों में अकाउंट के माध्यम से उपरोक्त निदेशालयों, बोर्डों आदि के बाद पैसे बांटे जाते हैं।, सूक्ष्म यूनिट्स की स्थापना करने वाले विशिष्ट व्यक्तियों को सब्सिडी की मंजूरी दी जाती है।
निदेशालयों और बोर्ड्स के साथ काम करने वाली कुछ ऑर्गेनाइजेशन में गैर-सरकारी संगठन, पंचायती राज संस्थान, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम आदि शामिल हैं। ये संगठन लाभार्थियों की पहचान करके, उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहां निवेश की आवश्यकता होती है और युवाओं को रोजगार देने या स्वयं सूक्ष्म इकाई स्थापित करने के लिए ट्रेनिंग देकर योजना को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं।

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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के उद्देश्य
PMEGP के चार मुख्य उद्देश्य हैं:
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार उतपन्न करने के लिए नए स्व-रोजगार सूक्ष्म उद्योग या प्रोजेक्ट लगाना
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यापक रूप से बिखरे हुए पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं को साथ लाना और स्वरोजगार के रास्ते बनाना
- ग्रामीण लोगों के शहरों में प्रवास को रोकने के लिए स्थायी रोजगार देना, रोजगार की तलाश करना। यह विशेष रूप से उन ट्रेडिशनल कारीगर, भावी कारीगरों और ग्रामीण- शहरी बेरोजगार युवाओं के लिए है जो पारंपरिक या सिजनेबल रोजगार करके साल के बाकी दिनों में बेरोजगार रहते हैं
- कारीगरों की आय अर्जन क्षमता बढ़ाने, ग्रामीण और शहरी रोजगार की वृद्धि दर बढ़ाना
PMEGP के तहत आर्थिक मदद
यह योजना विभिन्न मापदंडों के आधार पर लोगों की आर्थिक मदद करती है। हालाँकि, इस योजना में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) शामिल हैं।
आवेदक से योगदान की राशि सामान्य वर्ग के लिए 10% और विशेष श्रेणियों के लिए 5% है, जैसे कि एससी / एसटी / ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिला, पूर्व-रक्षा कर्मचारी, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति और उत्तर पूर्व के लोग क्षेत्र, पहाड़ियों और सीमा क्षेत्र आदि।
सब्सिडी की दर शहरी क्षेत्रों में सामान्य श्रेणी के लिए 15% और ग्रामीण क्षेत्रों में 25% होगी। लोगों की विशेष श्रेणियों के लिए, सरकार से सब्सिडी, शहरी क्षेत्रों के लिए 25% और ग्रामीण स्थानों के लिए 35% होगी।
यहां जानिए:एमएसएमई (MSME)में ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र योजना क्या है?
PMEGP के तहत सब्सिडी और फंडिंग
लाभार्थी श्रेणियाँ | लाभार्थी का हिस्सा (कुल परियोजना का) | सब्सिडी दर (सरकार से) – शहरी | सब्सिडी दर (सरकार से) – ग्रामीण |
सामान्य | 10% | 15% | 25% |
विशेष | 5% | 25% | 35% |
कुल परियोजना लागत की बाकी बची हुई राशि बैंकों द्वारा माइक्रो यूनिट उद्यमी को टर्म लोन के रूप में दी जाती है। इस टर्म लोन को आमतौर पर PMEGP लोन के रूप में जाना जाता है।
PMEGP लोन के लिए योग्यता
PMEGP लोन व्यक्तियों के साथ-साथ अन्य संगठनों को भी दिया जाता है जो इस तरह के टर्म लोन के लिए तय मानदंडों को पूरा करते हैं । ऐसे उम्मीदवारों की लिस्ट नीचे दी गई है:
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो, कम से कम 8 वीं कक्षा में उत्तीर्ण किया हो तो वे PMEGP लोन के साथ 10 लाख से अधिक लागत वाली एक मैन्यूफेक्चरिंग यूनिट और सर्विस यूनिट में 5 लाख लगा सकते हैं
- स्व-सहायता समूह भी PMEGP लोन ले सकते हैं बशर्ते कि उन्होंने योजना के तहत कोई अन्य लाभ नहीं लिया हो
- सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत समितियां
- उत्पादन को-ऑपरेटिव समितियाँ
- चैरिटेबल ट्रस्ट
इस लोन का लाभ उठाने के लिए कोई आय सीमा नहीं है। PMEGP लोन केवल नई यूनिट्स को दिया जाता है और यह PMRY, REGP या किसी अन्य सरकारी योजना के तहत स्थापित मौजूदा यूनिट्स के लिए उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, किसी भी यूनिट जिसने किसी अन्य योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाया है, वह PMEGP लोन के लिए योग्य नहीं है।
ये भी पढ़े: मुद्रा योजना से लोन लेने के लिए क्या क्या दस्तावेज और योग्यता चाहिए?
PMEGP लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज
PMEGP लोन आवेदन के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- पैन कार्ड
- आधार कार्डन
- आठवीं पास का प्रमाण पत्र
- पहचान और पता प्रमाण
- यदि आवश्यक हो तो विशेष श्रेणी का प्रमाण पत्र
- उद्यमी विकास कार्यक्रम (EDP) प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र
- एससी / एसटी / ओबीसी / अल्पसंख्यक / भूतपूर्व सैनिक / पीएचसी के लिए प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक और तकनीकी का प्रमाण पत्र
PMEGP ई-पोर्टल आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन भरने और ऑनलाइन फॉर्म https://www.kviconline.gov.in/pmegp.jsp पर जमा करके PMEGP रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है।
PMEGP लोन हेल्पलाइन नंबर 1800 3000 0034 है और राज्यवार संपर्क नंबर प्राप्त करने के लिए आवेदक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर यहां क्लिक कर सकते हैं।https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome/index.jsp
इसके अलावा, आइए, PMEGP ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं जिससे विभिन्न लोग लाभान्वित हो सकते हैं।
PMEGP लोन आवेदन (ऑनलाइन)
PMEGP ऑनलाइन आवेदन का तरीका निम्नलिखित है:
स्टेप 1: ऑनलाइन फॉर्म भरने या यहां क्लिक करने के लिए PMEGP (खादी और ग्रामोद्योग आयोग की वेबसाइट) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं : https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp
स्टेप 2: ऑनलाइन PMEGP आवेदन भरने के लिए दिशानिर्देशों का पालन करें और अपनी जानकारी के अनुसार सभी आवश्यक जानकारी भरें
स्टेप 3: सभी आवश्यक जानकारी भरने के बाद, जानकारी सेव करने के लिए ‘Save Applicant Data’ पर क्लिक करें
स्टेप 4: अपने डेटा को सेव करने के बाद आपको आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप से जमा करने के लिए सभी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा
स्टेप 5: एक बार आवेदन पूरा हो जाने के बाद, आवेदक का आईडी नंबर और पासवर्ड उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा
PEMPG लोन आवेदन (ऑफलाइन)
स्टेप 1: आवेदन फॉर्म में आवश्यक जानकारी भरें
स्टेप 2: सभी जानकारी भरने के बाद, आवेदन को ड्राफ्ट के रूप में सेव करें
स्टेप 3: आवेदन फॉर्म का एक प्रिंटआउट लें
स्टेप 4: आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकटतम कार्यालय में जमा करें
स्टेप 5: संबंधित बैंक द्वारा निष्पादित सभी संबंधित औपचारिकताओं को समाप्त करें
नीचे उल्लेख किया गया है कि आवेदन फॉर्म को सही ढंग से भरा जाना है:
- सबसे पहले, अपने आधार कार्ड नंबर का उल्लेख करें
- आधार कार्ड के अनुसार अपना पूरा नाम दर्ज करें और नीचे दिए गए टैब पर क्लिक करके इसे वैलिड करें
- प्रायोजन एजेंसी का उल्लेख करें, चाहे वह KVIC, KVIB, DIC या COIR बोर्ड हो
- आगे आप उस राज्य और जिले का चयन कर सकते हैं जहाँ से आपके पास वैलिड दस्तावेज हैं
- उम्र के साथ जन्मतिथि भरें
- यह पोस्ट आपको सामाजिक श्रेणी में भरने की आवश्यकता है जिसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और सामाजिक श्रेणी शामिल है, जैसे कि पूर्व-सेवा आदमी, शारीरिक रूप से विकलांग, पहाड़ी सीमा क्षेत्र या उत्तर पूर्व क्षेत्र
- अपने ज्ञान के अनुसार योग्यता दर्ज करें
- पिन कोड के साथ पूरा पता उल्लेख करें, इसके अलावा अपना मोबाइल नंबर, ईमेल और पैन नंबर प्रदान करें
- स्थान की इकाई महत्वपूर्ण है, चाहे वह ग्रामीण हो या शहरी
- विनिर्माण, सेवा और व्यापार में उद्योग क्षेत्रों का चयन करें
- ईडीपी प्रशिक्षण हुआ
- हाँ या ना का चयन करें
- परियोजना लागत को भरने की आवश्यकता है
- सभी में सबसे महत्वपूर्ण है IFS कोड, शाखाओं, पते और जिले के साथ 1 सेंट फाइनेंसिंग बैंक का आपका चयन
- इसके IFS कोड के साथ वैकल्पिक फाइनेंसिंग बैंक का नाम भी आवश्यक है
PMEGP लोन एप्लीकेशन स्टेटस
स्टेप 1: PMEGP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या इस लिंक पर क्लिक करें: kviconline.gov.in/pmegp/
स्टेप 2: एक नया पेज खोलने के लिए Login Form for Registered Applicant’ पर क्लिक करें जहां आप लॉग-इन और पासवर्ड फ़ील्ड देख सकते हैं
स्टेप 3: अपनी आईडी और पासवर्ड दर्ज करें और लॉग-इन पर क्लिक करें
स्टेप 4: अंत में अपने PMEGP लोन आवेदन स्टेटस ट्रैक करने के लिए, आपको ‘View Status’ पर क्लिक करना होगा
PMEGP लोन विवरण
PMEGP लोन के नीचे विभिन्न पहलू दिए गए है। प्रत्येक पार्टी के प्रतिशत शेयर से लेकर फंड्स का आवंटन, ब्याज दर और कार्यकाल।
PMEGP लोन आवंटन: यहां PMEGP लोन के तहत दी गई लोन राशि के आवंटन बारे में दिया गया है।
- आवेदन मंजूर होने के बादबैंक, परियोजना लागत का 95% (समाज के कमजोर वर्गों के लिए) या 90% (सामान्य आवेदकों के लिए) आवंटित करता है
- इसमें से 15-35% मार्जिन मनी या सब्सिडी है जो सरकार द्वारा दी जाती है बैंकों द्वारा ली जाने वाली मार्जिन मनी
की राशि आवेदक द्वारा प्राप्त वास्तविक पूंजी व्यय के अनुरुप होगी। बाकी मार्जिन मनी जो प्राप्त नहीं हुई राशि के
अनुपात में है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) को वापस कर दी जाएगी - बकाया धनराशि (यानी कम से कम 15-35% सब्सिडी आवंटित 90/95% धन) बैंक द्वारा टर्म-लोन या PMEGP लोन के रूप में दी जाती है
ब्याज दर: PMEGP लोन पर ब्याज दर SME क्षेत्र पर लागू होने वाली सामान्य दर पर होगी। अधिकांश बैंक एक दर देते हैं, जो लगभग 11-12% से शुरू होती है
PMEGP लोन का कार्यकाल: शुरुआती अवधि (जो आमतौर पर 6 महीने से अधिक नहीं होती है) के बाद, बैंक आवदकों को PMEGP लोन का भुगतान करने के लिए 3-7 वर्षों का पुन:भुगतान की अनुसूची दे सकता है
मार्जिन मनी / सब्सिडी: मार्जिन मनी को एक अलग सेविंग अकाउंट में रखा जाता है, जो लोन अकाउंट से जुड़ा होता है, और 3 साल की अवधि के लिए लॉक किया जाता है, जिसके बाद इसे PMEGP लोन के साथ मिलाया जाता है
वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स: PMEGP लोन के लिए आवश्यक है कि मार्जिन मनी लॉक होने के बाद तीन साल में कम से कम
एक बार वर्किंग कैपिटल खर्च, कैश क्रेडिट लिमिट के बराबर हो, इसके अलावा, यह मंजूरी सीमा के 75% से कम उपयोग में नहीं
होना चाहिए
PMEGP लोन के लिए सांकेतिक क्षेत्र दिए गए हैं:
PMEGP लोन निम्नलिखित क्षेत्रों में उद्यमों के लिए दिया जाता है:
- कृषि आधारित खाद्य प्रोसेसिंग
- वन-आधारित उत्पाद
- हैंड मेड कागज और फाइबर
- खनिज आधारित उत्पाद
- पॉलिमर और रसायन-आधारित उत्पाद
- रूरल इंजीनियरिंग एंड बायो-टेक
- सर्विस और कपड़ा

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संबंधित सवाल
प्रश्न- PMEGP लोन कौन ले सकता है?
उत्तर-PMEGP लोन व्यक्तिगत उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों (SHG), संस्थानों, को-ऑपरेटिव समितियां और ट्रस्ट्स द्वारा लिया जा सकता है।
प्रश्न-क्या PMEGP लोन लेने पर कोई आयु प्रतिबंध है?
उत्तर-प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP ) के तहत आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। कोई ऊपर आयु सीमा नहीं है, हालांकि बैंक ऊपरी आयु सीमा को निर्धारित करने के लिए अपने स्वयं के मानदंड का इस्तेमाल कर सकते हैं।
प्रश्न-क्या PMEGP लोन लेने पर कोई शिक्षा प्रतिबंध हैं?
उत्तर-लाभार्थी कक्षा 8 में उत्तीर्ण होना चाहिए।
प्रश्न- क्या शहरी क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति PMEGP लोन ले सकता है?
उत्तर-हां, PMEGP लोन योजना सभी पात्र आवेदकों के लिए उपलब्ध है, चाहे वे कहीं भी रहें। हालांकि, कुछ प्रतिबंधों पर सब्सिडी कितनी मिल सकती है। उदाहरण के लिए, शहरी क्षेत्रों में सामान्य वर्ग के लिए सब्सिडी 15% है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह 25% है। समाज के कमजोर वर्गों के लिए, यह शहरी क्षेत्रों में 25% और ग्रामीण क्षेत्रों में 35% है।
प्रश्न- अधिकतम PMEGP लोन मुझे कितना मिल सकता है?
उत्तर- मैन्यूफेक्चरिंग सेक्टर में परियोजना की अधिकतम लागत 25 लाख और बिजनेस या सर्विस सेक्टर में 10 लाख तक मिल सकता है।
प्रश्न-PMEGP लोन के तहत मार्जिन मनी क्या है? इससे मुझे कैसे फायदा होता है?
उत्तर- मार्जिन मनी का तात्पर्य खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) से मिलने वाली सब्सिडी से है। यह वह राशि है जो सरकार PMEGP लोन के तहत आपके व्यवसाय में योगदान करती है। यह मार्जिन मनी बैंक को दी जाती है और 3 साल की लॉक-इन अवधि के अधीन होती है।
प्रश्न-क्या बैंक मुझे मार्जिन मनी देगा?
उत्तर- हां, बैंक आपको लॉक-इन अवधि के बाद मार्जिन मनी देता है। बशर्ते आपने बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने फंड का इस्तेमाल किया हो।
प्रश्न- क्या फंड के इस्तेमाल पर कोई दिशा-निर्देश हैं?
उत्तर- PMEGP लोन के लिए आवश्यक है कि कार्यशील पूंजी व्यय 3 साल में कम से कम एक बार नगद लोन सीमा के बराबर हो। इसके बाद मार्जिन लॉक किया जाता है। इसके अलावा, यह मंजूर सीमा के 75% से कम इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।
प्रश्न- मेरे पास कोई वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस नहीं है। क्या मैं PMEGP लोन ले सकता हूं।
उत्तर- हाँ।