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वर्ष 2000 में शुरू किया गया, क्रेडिट गारंटी फंड्स फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज (CGTMSE) , लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के सहयोग से मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा ऑफर की जाने वाली एक सरकारी लोन योजना है। इसका फोकस उन वित्तीय संस्थानों (बैंक और NBFC) को क्रेडिट गारंटी प्रदान करना है जो MSME को लोन प्रदान करते हैं। इस योजना के तहत उन संस्थानों को एक सीमा तक क्रेडिट गारंटी दी जाती है, जो MSME क्षेत्र में लोन देते हैं।
क्रेडिट गारंटी के तहत बैंक एक आवेदक को लोन देता है और इस लोन की गारंटी CGTMSE लेती है जबकि आवेदक इसके बदले CGTMSE के पास कुछ गिरवी नहीं रखता है। बैंक जो लोन दे रहा है उस लोन राशि के एक बड़े हिस्से को इस CGTMSE योजना द्वारा गारंटी कवर दिया जाता है। CGTMSE योजना के तहत, सेवा उद्यमों सहित नए और मौजूदा छोटे और बहुँत छोटे, दोनों व्यवसाय को अधिकतम 2 करोड़ रु. तक का लोन मिल सकता है। इस योजना की शुरुआत भारत में छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
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| ब्याज दरें | व्यवसाय पर निर्भर करता है |
| लोन के लिए गारंटी | इसके लिए कुछ गिरवी रखें या तीसरे पक्ष की गारंटी की ज़रूरत नहीं है |
| योग्य संस्थान | छोटे व्यवसाय जो निर्माण या सेवा क्षेत्र का हिस्सा हैं, सालाना ₹2 करोड़ तक का काम करते हैं और रिटेल ₹1 करोड़ तक |
| गारंटी का कवरेज | लोन का 75%/ लिमिट जिसके लिए कोई उधारकर्ता द्वारा कोई गारंटी नहीं दी गुई है |
| लोन किस्से ले सकते हैं | NBFC, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और संस्थान जैसे SIDBI NSIC, NEDFi, आदि |
क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत बैंकों द्वारा ऑफर ब्याज दरें आवेदक की प्रोफाइल, व्यवसाय की ज़रूरत और प्रोजेक्ट की लागत पर निर्भर करती हैं। इस योजना के तहत बैंकों की ब्याज दरें आयर डायरेक्ट लोन योजनाओं से कम हैं। पूरे प्रोजेक्ट की लागत का अधिकतम 75% तक इस क्रेडिट गारंटी कवर होता है।
आइये जानते हैं कि CGTMSE लोन योजना के तहत, लोन देने के लिए योग्य संस्थान और लोन लेने वाले योग्य उधारकर्ता कौन हैं:
महिलाओं के मालिकाना हक़ वाले या उनके द्वारा चलाए जा रहे छोटे व्यवसाय 80% के गारंटी कवर के लिए योग्य होते हैं, जबकि क्रेडिट सुविधाओं के लिए उत्तर पूर्व क्षेत्र (NER) में सभी क्रेडिट / लोन 50 लाख रु. की गारंटी के लिए योग्य हैं। रीटेल व्यापार, शैक्षिक संस्थान, कृषि, ट्रेनिंग संस्थान और स्वयं सहायता समूह (SHG) CGTMSE के तहत गारंटी कवर के लिए योग्य नहीं हैं। CGTMSE के तहत लोन सीमा व्यवसाय की ज़रूरत और आवेदक की प्रोफाइल पर निर्भर करती है।
CGTMSE योजना के तहत व्यवसाय के पुनर्वास में भी मदद की जाती है। अगर कोई व्यवसाय किसी ऐसे कारण से बुरी हालत में है, जो मैनेजमेंट के नियंत्रण के बाहर है, तो व्यवसाय के पुनर्वास के लिए बैंक द्वारा दिए गए 1 करोड़ रु. तक के लोन को CGTMSE के तहत कवरेज दिया जाता है।
CGTMSE का उद्देश्य है कि बैंकों को छोटे और ज़्यादा छोटे व्यवसायों पर ध्यान देना और बिज़नेस मॉडल पर अधिक महत्व देना है। CGTMSE योजना के तहत लोन को कवर करने के लिए, लोन लेने वाली व्यक्ति को बैंक द्वारा लिए गए ब्याज के अतिरिक्त गारंटी फीस और सेवा चार्ज भी देना होता है। वर्तमान CGTMSE गारंटी फीस 1.5% की दर से ली जाती है। यह सिक्किम राज्य सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए 0.75% है।
CGTMSE के तहत लोन प्राप्त करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
व्यवसाय का गठन: CGTMSE के तहत लोन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले, लोन आवेदक को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, वन पर्सन कंपनी या व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार एक व्यवसाय शुरू करना होगा और आवश्यक मंज़ूरी प्राप्त करनी होगी। इसके बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए टैक्स रजिस्ट्रेशन।
बिज़नेस प्लान: आवेदकों को एक रिपोर्ट बनानी चाहिए जिसमें बाज़ार विश्लेषण और व्यवसाय योजना की जानकारी दी जाती है, जैसे व्यवसाय मॉडल, प्रमोटर प्रोफाइल, अनुमानित फाइनेंस इत्यादि। इस रिपोर्ट को लोन संस्थान को दिया जाना चाहिए। हालांकि, व्यवसायों को विचार करना चाहिए कि ऐसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुभवी पेशेवरों द्वारा तैयार की जाए। इससे लोन मंज़ूरी की संभावना बढ़ जाएगी।
बैंक लोन के लिए स्वीकृति: बैंक लोन के लिए आवेदन में आमतौर पर क्रेडिट अवधि और वर्किंग कैपिटल सुविधाएं शामिल होती हैं। आवेदन और व्यवसाय योजना के बाद, बैंकों की अलग अलग पॉलिसी के अनुसार, व्यवसाय मॉडल का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है और लोन आवेदन को मंज़ूरी देते हैं।
गारंटी कवर प्राप्त करना: लोन स्वीकृत होने के बाद बैंक CGTMSE प्राधिकरण को उस लोन को गारंटी देते के लिए आवेदन करता है। यदि लोन CGTMSE द्वारा अप्रूव (स्वीकृत) है, तो उधारकर्ता को गारंटी शुल्क और सेवा शुल्क देना होगा।
CGTMSE योजना के तहत MLI की लिस्ट में 131 बैंक शामिल हैं जिनमें भारत के सभी प्रमुख ग्रामीण, शहरी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक शामिल हैं। लिस्ट में कुछ बड़े बैंक भी शामिल हैं, जैसे भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक आदि।
लोन का आखिरी हिस्सा ट्रान्सफर होने के बाद, क्लेम के 18 महीनों का लॉक-इन पीरियड है। अगर लोन अकाउंट डिफ़ॉल्ट के बाद NPA में बदल जाता है, तो बैंक/ लोन संस्थान क्लेम कर सकता है।
CGTMSE में नीचे दिए गए मानदण्ड आते हैं:
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प्रश्न. कौन से संस्थान इस योजना के तहत लोन देने के योग्य हैं?
उत्तर: चयनित क्षेत्रीय और ग्रामीण बैंकों के अलावा PSU, निजी और विदेशी बैंकों सहित सभी लिस्टेड MLI, और भारत सरकार द्वारा निर्देशित कोई अन्य बैंक योजना के तहत गारंटी कवर का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए अलग-अलग योग्यता शर्तें हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिन्हें नाबार्ड द्वारा स्थायी व्यवहार्य श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है और वर्तमान में सकारात्मक शुद्ध मूल्य के साथ व्यवहार्य श्रेणी इस योजना के तहत गारंटी कवर के लिए योग्य हैं।
प्रश्न. योजना के तहत लोन सुविधाओं के संबंध में योग्य लोन संस्थान कब गारंटी कवर के लिए आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: योग्य बैंक को योजना का सदस्य बनने के लिए CGTMSE के साथ एक बार का एग्रीमेंट करना होता है। इसके बाद लोन संस्थान लोन गारंटी कवर के लिए आवेदन कर सकते हैं। तिमाही समाप्त होने से पहले अप्रैल-जून, जुलाई-सितंबर, अक्टूबर-दिसंबर और जनवरी-मार्च की तिमाही में अप्रूव क्रेडिट प्रस्तावों के संबंध में गारंटी कवर के लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न. क्या CGTMSE लोन संस्थान द्वारा मंज़ूर गारंटी कवर के लिए स्वीकृत प्रस्तावों की जांच करता है?
उत्तर: प्रत्येक लोन संस्थान से केवल कारगर प्रोजेक्ट की मदद करने की अपेक्षा की जाती है। CGTMSE को लोन संस्थान की प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और वह किसी भी स्वीकृत प्रस्ताव का मूल्यांकन नहीं करता है। यदि कोई प्रस्ताव योजना के तहत मूल योग्यता शर्तों को पूरा करता है तो उन्हें कवर प्रदान किया जाएगा।
प्रश्न.क्या छोटे रोड ट्रांसपोर्टर और वॉटर ट्रांसपोर्टर इस योजना के तहत कवर के लिए योग्य हैं?
उत्तर: हाँ, छोटे छोटे रोड ट्रांसपोर्टर और वॉटर ट्रांसपोर्टर लोन जिन्हें लोन संस्थान द्वारा मंज़ूर किया जाता है, व इस योजना के तहत कवर के लिए योग्य हैं। इस उद्योग के सभी छोटे व्यवसायी जो लोन मांग रहे हैं, वे बैंकों से पूछ सकते हैं कि CGTMSE कवर को अपने लोन आवेदनों से कैसे लिंक किया जाए।
प्रश्न.क्या आवेदक को योग्य लाभार्थी बनने के लिए आईटी-पैन प्राप्त करना अनिवार्य है?
उत्तर: हाँ, आवेदक को लोन संस्थान को से सुविधा प्राप्त करने से पहले IT-PAN प्राप्त करना आवश्यक है। इसके अलावा, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 एए (5) और धारा 272 के तहत, सभी टैक्स दस्तावेज़ों पर पैन दिखाना अनिवार्य है , जिसमें रिटर्न, चालान, अपील, आदि शामिल हैं। हालांकि, आईटी को इंगित करना अनिवार्य नहीं है।
प्रश्न.क्या लोन या वर्किंग कैपिटल को केवल एक योग्य बैंक या संस्थान द्वारा एक्सटेंड ( विस्तारित ) जा सकता है और फिर भी गारंटी योजना के तहत कवर किया जा सकता है?
उत्तर: कोई भी योग्य बैंक या फाइनेंस संस्थान लोन या वर्किंग कैपिटल सुविधा का विस्तार कर सकता है और फिर भी योजना के तहत गारंटी कवर के लिए योग्य हो सकता है।