पीएम विश्वकर्मा योजना की विशेषताएं |
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ब्याज दर | 5% प्रति वर्ष |
लोन राशि | ₹3 लाख तक |
लोन अवधि | 4 साल |
लाभ | स्किल अपग्रेडेशन, टूलकिट इंसेंटिव, क्रेडिट सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट, डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर इंसेंटिव और पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र |
पीएम विश्वकर्मा योजना की ब्याज दर
पीएम विश्वकर्मा योजना की ब्याज दर 5% प्रति वर्ष की दर से निर्धारित है। ब्याज छूट 8% की सीमा तक होगी और MoMSME द्वारा बैंकों को एडवांस भुगतान किया जाएगा।
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पीएम विश्वकर्मा योजना की लोन राशि और भुगतान अवधि
लोन देने के चरण | लोन राशि | भुगतान अवधि |
पहला चरण | ₹1 लाख तक | 18 महीने |
दूसरा चरण | ₹2 लाख तक | 30 महीने |
इस योजना के तरह बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। MSDE की 5-7 दिन की बेसिक ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद ही कस्टमर को पहले चरण में 1 लाख रु. का लोन दिया जाएगा। दूसरे चरण में 2 लाख रु. का लोन प्रदान किया जाएगा, जो कि उन कस्टमर्स को दिया जाएगा जिन्होंने पहले चरण में ली गई राशि का भुगतान कर दिया है, साथ ही एक स्टैंडर्ड लोन अकाउंट बनाए रखा है और अपने बिज़नेस में डिजिटल ट्रांजैक्शन को अपनाया है व एडवांस ट्रेनिंग ली है। इसके अलावा, पहली लोन राशि के डिसबर्सल के 6 महीने बाद ही दूसरी लोन राशि अप्रूव की जाएगी।
पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभ
इस योजना के तहत आवेदक को एक डिजिटल आईडी, पीएम विश्वकर्मा डिजिटल सर्टिफिकेट और पीएम विश्वकर्मा आईडी कार्ड मिलेगा। नीचे पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों के बारे में बताया गया है:-
स्किल अपग्रेडेशन
पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के तहत आवेदकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों/ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेनिंग दी जाती है। 5 से 7 दिन की बेसिक ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आवेदकों को प्रति दिन 500 रु. का ट्रेनिंग स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। यह राशि आधार से लिंक बैंक अकाउंट में DBT (डाइरेक्ट बैंक ट्रांसफर) के माध्यम से जमा की जाएगी। इसके अलावा इच्छुक लोग 15 दिनों की एडवांस ट्रेनिंग के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। ट्रेनिंग की अवधि के दौरान मुफ्त में खाना और रहने की जगह उपलब्ध कराई जाएगी।
टूलकिट इंसेंटिव
इस योजना के तहत उन कस्टमर्स को औद्योगिक उपकरण खरीदने के लिए 15,000 रु. की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएंगी, जिन्होनें ‘स्किल अपग्रेडेशन’ के अंतर्गत स्किल असेसमेंट लिया है। यह राशि ई-RUPI/ई-वाउचर के माध्यम प्रदान की जाएगी।
किफायती लोन तक पहुंच
यह योजना सभी योग्य आवेदकों को कोलैटरल-फ्री लोन प्रदान करती है। यहां तक कि बिना क्रेडिट हिस्ट्री वाले व्यक्ति भी इस योजना के तहत लोन प्राप्त कर सकते हैं।
मार्कटिंग सपोर्ट
- कस्टमर्स को NCM (नेशनल कमेटी फॉर मार्केटिंग) की तरफ से मार्केटिंग सपोर्ट दिया जाएगा। जिसके अंतर्गत उत्पादों और सेवाओं का ऑनलाइन मार्केटिंग, ब्रांड निर्माण, पैकेजिंग, डिज़ाइन और डेवलपमेंट ट्रेड फेयर में विज्ञापन, निर्यातकों से संपर्क, उत्पाद की गुणवत्ता और ई-कॉमर्स पोर्टल पर उत्पादों को सूचीबद्ध करना शामिल है।
- क्षेत्रों की लागत की प्रतिपूर्ति NCM द्वारा की जाएगी।
- क्वालिटी सर्टिफिकेशन
- ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग
- ट्रेड फेयर में भागीदारी
डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए इंसेंटिव
यह योजना UPI डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव प्रदान करती है। प्रति डिजिटल ट्रांजैक्शन पर 1 रु. (महीने में 100 रु. तक) का इंसेंटिव दिया जाएगा, जिसे आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम (APBS) के माध्यम से कस्टमर्स के आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट में जमा किया जाएगा
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पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए योग्यता शर्तें
- आवेदक असंगठित क्षेत्र/अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 18 निश्चित पारंपरिक व्यवसायों (नीचे बताया गया है) में से किसी एक में कारीगर या शिल्पकार के तौर पर काम कर रहा हो।
- रजिस्ट्रेशन की तारीख तक आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए
- आवेदक ने पिछले 5 साल के दौरान स्व-रोज़गार या बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए केंद्रीय/राज्य-आधारित समान योजनाओं जैसे पीएम स्वनिधि, PMEGP, मुद्रा के तहत लोन न लिया हो। हालाँकि, मुद्रा और स्वनिधि के आवेदक जिन्होंने अपना लोन पूरी तरह से चुका दिया है, वे पीएम विश्वकर्मा के तहत लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लोन अप्रूवल की तारीख से अवधि कैलकुलेट की जाएगी।
- किसी भी सरकारी सेवा (केंद्र/राज्य) में कार्यरत आवेदक और उसके परिवार के सदस्य (पति/पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे) इस योजना के लिए योग्य नहीं हैं।
- इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन और लाभ परिवार के केवल एक सदस्य तक को ही मिलेगा।
विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आने वाले व्यापार
लकड़ी आधारित
- बढ़ई (सुथार/बधाई)
- नाव निर्माता
लौह/धातु आधारित/पत्थर आधारित
- कुल्हाड़ियां और अन्य उपकरण बनाने वाले
- लोहार
- हथौड़ा और टूलकिट निर्माता
- ताले बनाने वाला
- मूर्तिकार (मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले)
- पत्थर तोड़ने वाले
सोना/चांदी आधारित
- सोनार
मिट्टी आधारित
- कुम्हार
चमड़ा आधारित
- मोची (चर्मकार)/जूता कारीगर/फुटवियर कारीगर
वास्तुकला/निर्माण आधारित
- राजमिस्त्री
अन्य
- टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले/कॉयर बुनकर
- गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक)
- नाई
- माला बनाने वाला (मालाकार)
- धोबी
- दर्जी
- मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला
पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया
योग्य आवेदक पीएम विश्वकर्मा पंजीकरण पोर्टल (www.pmvishwakarma.gov.in) पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या आवेदन के लिए नज़दीकी जनसेवा केंद्र (CSCs) में जा सकते हैं।
पीएम विश्वकर्मा योजना की फीस और चार्ज़ेस
नामांकन प्रक्रिया के लिए आवेदक से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। सीएससी के माध्यम से किए गए नामांकन, रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट या आईडी कार्ड जारी करने की पूरी लागत सरकार की होती है। साथ ही, लोन के अकाउंट में जमा किए जाने के 6 महीने बाद प्रीपेमेंट करने पर कोई पेनेल्टी नहीं ली जाती।
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पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- बैंक के अकाउंट का स्टेटमेंट
- राशन कार्ड (अगर आवेदकों के पास राशन कार्ड नहीं है, तो उन्हें अपने परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर देना होगा)
- बैंक अकाउंट न होने पर, आवेदक को पहले एक अकाउंट खोलना होगा जिसके बारे में CSC द्वारा जानकारी प्रदान की जाएगी।