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प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) वर्ष 2015 में सरकार द्वारा शुरू की गई एक लोकप्रिय आवास योजना है, जिसका उद्देश्य लोगों को किफायती आवास के अवसर प्रदान करना है। यदि आपने PMAY योजना के लिए आवेदन किया है और इसका स्टेटस ट्रैक करना चाहते हैं तो इस लेख में बताए गए निम्नलिखित तरीकों के ज़रिए आप PMAY योजना स्टेटस को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक करने का तरीका निम्नलिखित है :
स्टेप 1: आधिकारिक PMAY वेबसाइट पर जाएं
स्टेप 2: ‘Citizen Assessment’ मेन्यू से, ’Track Your Assessment Status’ विकल्प चुनें
स्टेप 3: एक बार जब आप विकल्प चुनते हैं, तो आपको एक नए पेज पर री-डायरेक्ट कर दिया जाएगा “Track Assessment Form“ पेज पर आपके पास अपनी PMAY एप्लिकेशन स्टेटस को ट्रैक करने के लिए दो विकल्प होंगे:
विकल्प 1:
नाम, पिता का नाम और मोबाइल नंबर द्वारा PMAY आवेदन स्टेटस ट्रैक करें
विकल्प 2:
ASSESMENT ID द्वारा PMAY एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करें
ASSESMENT ID एक यूनिक नंबर है जो आपको तब मिलती है जब आप PMAY योजना के लिए सफलतापूर्वक आवेदन करते हैं।
ये भी पढ़ें: प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरें
प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) को वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी भारतीय नागरिकों को किफायती आवास प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य भारत में सस्ते घर प्रदान करने और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फैले योग्य परिवारों /लाभार्थियों को पानी के कनेक्शन, शौचालय की सुविधा और 24*7 बिजली आपूर्ति के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) को दो भागों में बांटा गया है: प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY – G) और प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY – U)।
नोट : PMAY U के तहत एमआईजी (MIG) I और II के लिए सीएलएसएस (CLSS) वर्टिकल 31 मार्च, 2021 तक था और एलआईजी/ईडब्ल्यूएस (LIG/EWS) के लिए 31 मार्च, 2022 तक था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए 01 सितंबर 2024 से शुरू कर दिया है। यह योजना 2024-25 से 2028-29 तक चलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद PMAY 2.0 के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जा रहे हैं, जिसमें शहरी इलाकों में 1 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 करोड़ घर शामिल हैं।
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प्रधानमंत्री आवास योजना के चार मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं:
इन-सीटू स्लम रिहैबिलिटेशन (ISSR): यह उन नागरिकों के लिए लागू होता है जो मलिन बस्तियों के हैं। इस PMAY तत्व के तहत, भारत सरकार प्रति आवास 1 लाख रू. की आर्थिक मदद देती है। राज्य और शहरी स्थानीय निकायों (ULB) का हिस्सा परियोजना के निर्माण के समय राज्य के अनुसार पर होगा।
पार्टनरशिप में किफायती आवास (AHP): यह उन नागरिकों पर लागू होता है जिनके पास घर बनाने के लिए कोई ज़मीन नहीं है या वे होम लोन का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इस PMAY तत्व के लिए केंद्रीय सहायता प्रति आवास 1.5 लाख रु. होती है। राज्य और शहरी स्थानीय निकायों (ULB) का हिस्सा परियोजना के निर्माण के समय राज्य के अनुसार होगा।
प्लॉट पर निर्माण के लिए सब्सिडी: यह PMAY उन नागरिकों पर लागू होता है जिनके पास स्वयं की भूमि है और वह उस पर निर्माण करना चाहते हैं। नागरिक अपने मौजूदा घर के पुर्ननिर्माण के लिए भी इसके तहत योजना का लाभ उठा सकते हैं, यदि उनका मौजूदा मकान पक्का है और वृद्धि न्यूनतम 9 वर्गमीटर है और वृद्धि के बाद अधिकतम क्षेत्र 30 वर्गमीटर से अधिक नहीं है। इस PMAY के लिए प्रति आवास 1.5 लाख रु. की केंद्रीय सहायता दी जाती है । राज्य और शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) का हिस्सा परियोजना के निर्माण के समय राज्य के अनुसार होगा।
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) : ऐसे नागरिक जो भूमि/ घर खरीदने, घर बनाने या होम लोन की मदद से अपने मौजूदा मकान की मरम्मत करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें CLSS योजना का चयन करना चाहिए। इस तत्व के तहत, नागरिकों को होम लोन पर 6.50% प्रति वर्ष तक की अग्रिम ब्याज़ सब्सिडी मिलेगी। PMAY CLSS के अधिक लाभ और सुविधाओं को जानने के लिए नीचे दी गई जानकारी को पढ़ें।
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| जानकारी | EWS | LIG |
| वार्षिक घरेलू आय | ₹3 लाख तक | ₹3 लाख से ₹6 लाख |
| आवास का अधिकतम क्षेत्र | 30 वर्ग मीटर | 60 वर्गमीटर |
| जिस लोन राशि पर सब्सिडी कैल्कुलेट की गई है (अधिकतम) | ₹6 लाख | ₹6 लाख |
| ब्याज़ सब्सिडी (% p) | 6.50% | 6.50% |
| सब्सिडी राशि (अधिकतम) | ₹2.67 लाख | ₹2.67 लाख |
| अधिकतम लोन अवधि (वर्षों में) | 20 साल | 20 साल |
| ब्याज़ सब्सिडी के शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) को कैल्कुलेट करने के लिए डिस्काउंट दर | 9% | 9% |
| संपत्ति का स्वामित्व (ऑनरशिप) | अनिवार्य (निर्माण के लिए लिए गए लोन को छोड़कर) | अनिवार्य (निर्माण के लिए लिए गए लोन को छोड़कर) |
| योजना की वैधता | 31 मार्च 2022 | 31 मार्च 2022 |
| योग्यता | 01/01/2017 पर या उसके बाद स्वीकृत लोन | 01/01/2017 पर या उसके बाद स्वीकृत लोन |
| जानकारी | MIG-I | MIG-II |
| वार्षिक घरेलू आय | ₹6 लाख से ₹12 लाख | ₹12 लाख से ₹18 लाख |
| आवास का अधिकतम क्षेत्र | 160 वर्ग मीटर | 200 वर्ग मीटर |
| जिस लोन राशि पर सब्सिडी कैल्कुलेट की गई है (अधिकतम) | ₹9 लाख | ₹12 लाख |
| ब्याज़ सब्सिडी (%) | 4.00% | 3.00% |
| सब्सिडी राशि (अधिकतम) | ₹2.35 लाख | ₹2.30 लाख |
| अधिकतम लोन अवधि (वर्षों में) | 20 साल | 20 साल |
| संपत्ति का स्वामित्व (ऑनरशिप) | संपत्ति परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य के स्वामित्व वाली हो सकती है
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संपत्ति परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य के स्वामित्व वाली हो सकती है
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| योजना की वैधता | 31 मार्च 2020 | 31 मार्च 2020 |
| योग्यता | 01/01/2017 पर या उसके बाद स्वीकृत लोन | 01/01/2017 पर या उसके बाद स्वीकृत लोन |
नोट: टेबल में दिए गए तथ्य भारत सरकार द्वारा PMAY के तहत बताई गई जानकारी के अनुसार हैं। यह जानकारी भारत सरकार द्वारा योजना में परिवर्तन के अधीन है।
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यदि आपके पास प्रधान मंत्री आवास योजना – क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (PMAY-CLSS) से संबंधित कोई प्रश्न या शिकायत है, तो आप राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) या आवास और शहरी विकास निगम (HUDCO) से उनके टोल-फ्री नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जो कि निम्नलिखित हैं:
PMAY- एप्लिकेशन ट्रैकिंग के लिए टोल-फ्री नंबर/ प्रधानमंत्री आवास योजना शिकायत नंबर
NHB- 1800 11 3377, 1800 11 3388
HUDCO– 1800 11 6163