पैन ( परमानेंट अकाउंट नंबर) एक 10-डिजिट अल्फ़ान्यूमेरिक आईडेंटिफिकेशन कोड है, जिसे हर टैक्सपेयर को आयकर विभाग द्वारा दिया जाता है। भारत सरकार ने भारत के सभी नागरिकों के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया है। पैन फॉर्म 49AA एक आवेदन फॉर्म हैं, जिसका इस्तेमाल NRI और विदेशियों द्वारा किया जाता है। फॉर्म 49AA ऑनलाइन उपलब्ध है और इसे NSDL की आधिकारिक वेबसाइटों e-governance और UTIITSL से डाउनलोड किया जा सकता है। इस फॉर्म में आवेदक की KYC जानकारी की आवश्यकता होती है और इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा प्रदान किए गए नियमों के तहत विदेशी संस्थागत निवेशक या एक योग्य विदेशी निवेशक द्वारा भरा जाना चाहिए।
फॉर्म 49AA का स्ट्रक्चर
फॉर्म 49 AA और फॉर्म 49 A में कोई अंतर नहीं है। फॉर्म 49AA भरने वाले व्यक्तियों को KYC प्रक्रिया के लिए आवश्यक रूप से अपनी मूल जानकारी देनी होगी। यह फॉर्म सेबी द्वारा जारी विनियमन के तहत विदेशी संस्थागत निवेशक या एक योग्य विदेशी निवेशक द्वारा भरा जाना चाहिए।
व्यक्तियों के लिए –
- वैवाहिक स्थिति
- नागरिकता की स्थिति
- व्यवसाय जानकारी- प्राइवेट सेक्टर सर्विस, पब्लिक सेक्टर / सरकारी सर्विस, व्यवसाय
- पेशेवर, कृषक, रिटायर्ड, गृहिणी, छात्रया अन्य
गैर–व्यक्तियों के लिए –
- कंपनी का प्रकार- निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, संस्था कॉर्पोरेट, वित्तीय संस्थान, गैर-सरकारी संगठन या चैरिटेबल संगठन
- INR में सकल वार्षिक आय
- INR मेंनेट-वर्थ (एसेट्स कम लायबिलिटी)
- क्या इसके पास कम स्वामित्व या नियंत्रण रखने वाले एक ही परिवार के कुछ व्यक्ति या व्यक्ति हैं
- क्या संस्था निम्नलिखित सेवाओं में से विदेशी मुद्रा, मनी चेंजर सेवाएं, गेमिंग / गेंबलिंग / लॉटरी सेवाएँ (केसिनो और सट्टेबाजी सिंडिकेट्स) या मनी लेंडिंग, पाविंग किसी को शामिल / प्रदान कर रही है
- निवास के देश में टैक्सपेयर पहचान नंबर
फॉर्म 49 AA भरने की प्रक्रिया
फॉर्म 49AA में पैन फॉर्म भरने में आवेदक को आसानी प्रदान करने के लिए 17 सेक्शन और विभिन्न सब-सेक्शन शामिल हैं। नीचे दिए गए तरीकों से 49AA भरा जा सकता है:
- आवेदक को सबसे पहले असेसिंग ऑफिसर(AO कोड) के बारे में भरना है। इसमें AO टाइप, रेंज नंबर या AO नंबर होते हैं। आप इसके बारे में NSDL की वेबसाइट पर जानकारी पा सकते हैं
- फिर अपना टाइटल श्री / श्रीमती / सुश्री / अपना सरनेम, पूरा नाम और मिडल नेम भरें
- पैन कार्ड में छपे अपने नाम का उपयोग करें
- यदि आप अन्य नाम से जाने जाते हैं, तो दिए गए स्थान पर इसका उल्लेख करें
- अपने लिंग के लिए टिक मार्क करें यह केवल व्यक्तिगत आवेदकों के लिए लागू है
- अब आगे अपनी जन्मतिथि / इन-कॉर्पोरेशन / एग्रीमेंट / पार्टनरशिप /एसोसिएशन दर्ज करें
- फिर दिए गए स्थान में अपने माता-पिता की जानकारी दर्ज करें। यह केवल व्यक्तिगत आवेदकों के लिए लागू है
- अब दिए गए स्थान पर अपना निवास पता और कार्यालय का पता दर्ज करें।
- अपना मोबाइल नंबर और वैध ई-मेल पता भरें
- आवेदक की स्थिति जैसे कि व्यक्तिगत / HUF / कंपनी / पार्टनरशिप फर्म और अन्य लोगों के रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए, जो टिक से संबंधित हों
- यदि आप एक कंपनी, फर्म आदि हैं, तो रजिस्ट्रेशन नंबर का उल्लेख करें
- अपने देश की नागरिकता और नागरिकता के ISD कोड का उल्लेख करें
- फिर भारत में आवेदक के प्रतिनिधि या एजेंट का पूरा नाम और पता बताएं
- उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी (POI) और प्रूफ ऑफ एड्रेस (POA) के रूप में जमा किए गए दस्तावेज़ का नाम दर्ज करना होगा
- आखिरी में आपको तारीख और स्थान के साथ नाम भरना होगा और फॉर्म पर हस्ताक्षर करना होगा
- NSDL ई-सरकारको भरा हुआ फॉर्म जमा करें या UIITSL कार्यालय में अन्य आवश्यक दस्तावेज़ें और शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट जमा करें
फॉर्म 49 AA के लिए आवश्यक दस्तावेज़
देश के बाहर के नागरिकों कोफॉर्म 49AA के साथ पहचान प्रमाण और पता प्रमाण समेत आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होते हैं। आवेदन फॉर्म के साथ पेश करने के लिए आवश्यक दस्तावेज नीचे दिए गए हैं :
पहचान प्रमाण के लिए दस्तावेज़
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- आर्म लाइसेंस
- आधार कार्ड
- फोटो पहचान पत्र
- पेंशनर कार्ड, जिसमें आवेदक की फोटो लगी हो
- बैंक सर्टिफिकेट
पता प्रमाण के लिए दस्तावेज़
- बिजली बिल
- टेलीफोन बिल
- ब्रॉडबैंड कनेक्शन बिल
- पानी का बिल
- गैस कनेक्शन
- बैंक अकाउंट स्टेटमेंट
- डिस्पॉज़िटरी अकाउंट स्टेटमेंट
- पोस्ट ऑफिस पासबुक
- पासपोर्ट
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
संबंधित सवाल
प्रश्न. फॉर्म 49 AA किसके लिए है?
उत्तर: फॉर्म 49AA का उपयोग NRI और विदेशियों द्वारा नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए किया जाता है वे इस फॉर्म को अपने पैन कार्ड की जानकारी को अपडेट करने के लिए भी भर सकते हैं।
प्रश्न. आप पैन कार्ड आवेदन शुल्क का भुगतान कौन से तरीकों से कर सकते हैं?
उत्तर: नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, आदि के माध्यम से पैन आवेदन के लिए शुल्क का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं ।