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पैन कार्ड को पहचान पत्र और वित्तीय ट्रांस्जेक्षण व आदि के लिए उपयोग किया जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 139 AA के अनुसार, एक व्यक्ति केवल एक पैन कार्ड ही रख सकता है। एक से अधिक पैन कार्ड रखने पर जुर्माना देना पड़ सकता है। इसलिए, अगर आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड हैं तो आप किसी एक को कैंसल यानी रद्द (PAN Card Cancellation) करा सकते हैं। पैन कार्ड रद्द कराने की पूरी प्रक्रिया नीचे बताई गई है।
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आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से पैन कार्ड को रद्द कराने (PAN Card Cancellation) का आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वह व्यक्तिगत रूप से रजिस्टर्ड NSDL TIN सुविधा सेंटर पर जाकर अपने पैन कार्ड को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकते हैं या आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रजिस्टर्ड ऑनलाइन पोर्टल की मदद से भी आप आवेदन कर सकते हैं।
पैन कार्ड को रद्द करने (PAN Card Cancellation) के लिए दो तरीके दिए गए हैं। पहला ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन। नीचे दोनों तरीकों के बारे में विस्तार से बताया गया है। पैनकार्ड धारक दोनों में से किसी भी तरीके को अपना कर अपना पैन कार्ड रद्द कर सकते हैं।
तरीका 1:
तरीका 2:
पैनकार्ड धारक ‘PAN Change Request’ आवेदन फॉर्म भरकर भी आवेदन कर सकता है। नीचे दिए गए तरीकों का पालन करके आप ऐसा कर सकता है:
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तरीका 1:
तरीका 2:
पैनकार्ड धारक अपने क्षेत्र के प्रभारी तत्काल असेसिंग ऑफिसर को एक आवेदन पत्र लिखकर पैन कार्ड को रद्द करने के लिए अनुरोध रखें। पत्र में पैन कार्ड धारक की जानकारी वैध और सही होनी चाहिए। आपको निम्नलिखित जानकर फॉर्म में भरनी होगी:
पैनकार्ड धारक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसने प्रभारी अधिकारी को जो पत्र दिया है उस पत्र की एक कॉपी उसके पास जमा हो। आईटी विभाग द्वारा जारी रसीद पत्र को इस बात के प्रमाण के रूप में माना जाता है कि आवेदक के पास मौजूद अतिरिक्त पैन कार्ड को आईटी विभाग द्वारा रद्द कर दिया गया है। विभाग से पत्र लेने के बाद, आवेदक को यह सुनिश्चित करने के लिए फिर से आईटी विभाग से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पास मौजूद अतिरिक्त पैन कार्ड रद्द कर दिया गया है। एक ज़िम्मेदार भारतीय नागरिक के रूप में यह और प्रत्येक टैक्सपेयर का पैन कार्ड रखने का कर्तव्य है।
टैक्सपेयर को किसी भी समय केवल एक पैन कार्ड रखना सुनिश्चित करना चाहिए। एक से अधिक पैन कार्ड रखना अवैध है और ऐसा करने पर उसको सजा मिलती है। यदि आईटी विभाग द्वारा उसे एक से अधिक कार्ड जारी किए गए हैं तो व्यक्ति को अपने पैन कार्ड को रद्द करने के लिए अनिवार्य रूप से आवेदन करना पड़ता है। ऐसा करने से व्यक्ति विभिन्न परेशानियों से बच सकता है।
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कुछ मानवीय कमियों के कारण IT विभाग एक व्यक्तिगत टैक्सपेयर को एक से ज़्यादा पैन नंबर जारी कर देता है। कई बार पैनकार्ड धारक एक पैन नंबर के लिए कई बार आवेदन करता है, जिस कारण आईटी विभाग द्वारा एक ही व्यक्ति को विभिन्न पैन नंबर अलोटमेंट हो जाते हैं।
कई बार किसी व्यक्ति को जारी किए गए पैन कार्ड में गलत जानकारी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, पैनकार्ड धारक का नाम या जन्मतिथि गलत हो जाना। इस मामले में व्यक्ति को पैन कार्ड को रद्द करने और नए के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होती है।
प्रश्न. क्या कोई अपना मौजूदा पैन कार्ड रद्द कर सकता है?
उत्तर: अगर, किसी व्यक्ति के नाम पर एक से ज़्यादा पैन कार्ड हैं, तो वह आसानी से मौजूदा पैन कार्ड को रद्द कर सकता है।
प्रश्न. पैन कार्ड बंद करने की भुगतान प्रक्रिया क्या है?
उत्तर: पैन कार्ड धारक पैन कार्ड रद्द करने के लिए नेटबैंकिंग, क्रेडिट / डेबिट कार्ड, UPI आदि के माध्यम ऑनलाइन भुगतान कर सकता है।
प्रश्न. क्या NRI (अनिवासी भारतीयों) के लिए पैन कार्ड रखना अनिवार्य है?
उत्तर: नहीं, NRI के लिए पैन कार्ड रखना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, अगर वे भारत में बिज़नस करते हैं, तो उन्हें अनिवार्य रूप से पैन कार्ड जारी करना होगा।
प्रश्न. ‘Assessing Officer Code’ क्या है और इसे कैसे चेक करें?
उत्तर: AO कोड एक कोड है जिसमें एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड और AO नंबर होता है। पैन कार्ड आवेदक इस कोड को इनकम टैक्स ऑफिस से या NSDL या UTIITSL वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
प्रश्न. यदि इनकम टैक्स विभाग गलती से एक ही व्यक्ति को दो पैन कार्ड दे देते है तो क्या होगा?
उत्तर: कोई भी व्यक्ति दो पैन कार्ड नहीं रख सकता। यदि उसके नाम पर कई पैन कार्ड जारी किए गए हैं, तो उसे इसे रद्द करवाना होगा या उस पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।