भारत सरकार ने आय कमाने वाले समूहों और वित्तीय ट्रांजेक्शन करने वाले नागरिकों के लिए पैन कार्ड आनिवार्य कर दिया है। पैन कार्ड को सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ में से एक माना जाता है जिसका लाभ वित्तीय ट्रांजेक्शन, पहचान प्रमाण, टैक्स रिटर्न भरने आदि के लिए लिया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति या कंपनी के पास पैन नहीं है, तो उन्हें ट्रांजेक्शन का लाभ उठाने के लिए संबंधित प्राधिकरण को पैन फॉर्म 60 जमा करना होगा।
भारत का आयकर विभाग टैक्स चोरी या संस्थाओं द्वारा की गई किसी भी धोखाधड़ी गतिविधियों से बचने के लिए वित्तीय ट्रांजेक्शन
को ट्रैक करने के लिए पैन का उपयोग करता है। हालांकि, पैन कार्ड होना ज़रूरी है लेकिन, कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, जहां व्यक्ति पैन कार्ड रखने में विफल हो जाते हैं। इसके लिए ट्रांजेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए अन्य दस्तावेज़ों के साथ फॉर्म 60 जमा किया जा सकता है।
पैन फॉर्म 60 क्या है?
यह एक आधिकारिक दस्तावेज़ है जो उन व्यक्तियों द्वारा पेश किया जाता है जिनके पास वित्तीय ट्रांजेक्शन या बैंक अकाउंट
खोलने केलिए पैन कार्ड नहीं है। फॉर्म 60 का उपयोग प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने,50,000 रु. से अधिक के नगद भुगतान
पर, टैक्स रिटर्न दाखिल करना , व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन और अन्य के लिए किया जाता है। इस मामले में, यदि आपके पास
पैन कार्ड नहीं है, तो वित्तीय ट्रांजेक्शन के लिए फॉर्म 60 एक दस्तावेज़ होना चाहिए।
फॉर्म 60 की अनिवार्यता
फॉर्म 60 की आवश्यकता तब होती है जब किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं है और नीचे दी गयीं वित्तीय ट्रांजेक्शन करना चाहता है:
- अचल प्रॉपर्टी को खरीदने या बेचने पर, जिसकी कीमत 5 लाख रु. या इससे अधिक है
- किसी भी मोटर वाहन को खरीद या बेचने पर (टू-व्हीलर वाहनों को छोड़कर)
- किसी भी बैंक में 50,000 रु. या इससे अधिक का फिक्स्ड डिपॉज़िट अकाउंट खोलना
- सेविंग बैंक अकाउंट में 50,000 रु. या इससे अधिक जमा करने के लिए
- कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसकी कीमत 10 लाख रु. या इससे अधिक हो और सिक्योरिटिज़ को खरीदने और बेचने के लिए
- किसी भी वित्तीय संस्थान या बैंक में अकाउंट खोलने के लिए
- मोबाइल फोन समेत टेलीफोन कनेक्शन के लिए आवेदन करने के लिए
- होटल या रेस्टोरेंट में 25,000 रु. या इससे अधिक के बिलों का भुगतान करने के लिए
ऊपर दिए गए वित्तीय ट्रांजेक्शन आम तौर पर व्यक्तियों / कंपनी द्वारा किए जाते हैं, जिसके लिए उन्हें पैन कार्ड की न होने पर फॉर्म 60 की आवश्यकता होती है।
फॉर्म 60 के लिए आवश्यक दस्तावेज़
फॉर्म 60 जमा करने से पहले व्यक्तियों को फॉर्म 60 के साथ-साथ पहचान या प्रमाण पते के प्रमाण प्रदान करने के लिए नीचे दिए गए कुछ दस्तावेज़ों को पेश करना चाहिए। कुछ दस्तावेज़ों में शामिल हैं:
(A) ड्राइविंग लाइसेंस
(B) पासपोर्ट
(C) राशन कार्ड
(D) एक मान्यता प्राप्त संस्थान से पहचान प्रमाण
(E) बिजली बिल या टेलीफोन बिल की कॉपी
( F) फॉर्म में उल्लिखित पते से जुड़ा कोई भी प्रमाण
फॉर्म 60 भरने की प्रक्रिया
पैन कार्ड के बजाय फॉर्म 60 के साथ आगे बढ़ने का फैसला लेने से पहले सभी जानकारियों को जानना महत्वपूर्ण है।फॉर्म भरने और जमा करने से पहले नीचे दी गई सभी बातों को ध्यान में रखें और निम्नलिखित जानकारी उसमें भरें:
- आवेदक का पूरा नाम और पता
- आवदेक की जन्मतिथी और पिता का नाम(व्यक्तिगत के मामले में)
- मोबाइल नंबर के साथ आवेदक का पूरा पता
- ट्रांजेक्शन की जानकारीऔर ट्रांजेक्शन राशि
- यदिआपने टैक्स का आकलन किया है, तो अपनी जानकारी, रेंज, वार्ड या सर्कल का उल्लेख करें जहां आपने अंतिम बार इनकम टैक्स दर्ज किया था
- आधारनंबर भरें, अगर आपके पास है तो
- अगर आपने पैन के लिए आवेदन किया है और पैन नहीं मिला है तो आवेदन की तारीख और रसीद नंबर दें
फॉर्म भरते समय ध्यान रखें कि उसमें किसी भी तरह की कोई गलती या ओवरराइटिंग न हो।
फॉर्म 60 कैसे जमा करें?
फॉर्म 60 जमा करने में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है।फॉर्म में सभी जानकारियों को ध्यान से भरने के बाद कोई भी वित्तीय ट्रांजेक्शन करने से पहले इसे आसानी से संबंधित प्राधिकरण को सौंपा जा सकता है। यह ट्रांजेक्शन करने पर लाभ और प्रमाण को सुनिश्चित करेगा।
संबंधित सवाल
प्रश्न. कब तक मुझे पैन / फॉर्म 60 जमा करना है?
उत्तर: आपको बैंक खाता खोलते समय आदर्श रूप से पैन / फॉर्म 60 जमा करना चाहिए।
प्रश्न. अगर मैं अपना पैन / फॉर्म 60 अपडेट नहीं करता तो क्या होगा?
उत्तर: यदि आपका पैन / फॉर्म 60 अपडेट नहीं है, तो आप 50,000 रुपये से अधिक का ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे।