पैन कार्ड के लिए आवेदन करना अब आसान हो गया है क्योंकि वे अब ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी नए पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पैन कार्ड के लिए दोनों तरीकों से आवेदन कैसे करें। इसकी पूरी जानकारी नीचे दी गई है।
पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
सरकार ने NSDL की इनकम टैक्स पैन सर्विसेज़ यूनिट के ज़रिए आवेदकों को पैन के लिए आवेदन करने का प्रावधान किया है। पैन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इस आसान तरीके का पालन करें:
स्टेप 1: नए पैन के लिए आवेदन करने के लिए NSDL वेबसाइट https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html पर जाएं
स्टेप 2: आवेदन प्रकार को चुनें- भारतीय नागरिकों, विदेशी नागरिकों के लिए नया पैन या मौजूदा पैन डेटा में बदलाव / अपडेट के लिए
स्टेप 3: अपनी कैटेगरी को चुनें- व्यक्तिगत, ट्रस्ट, संस्था, फर्म आदि
स्टेप 4: पैन फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, ईमेल पता और अपना मोबाइल नंबर भरें
स्टेप 5: फॉर्म जमा करने पर, आपको अगले तरीके के बारे में एक मैसेज मिलेगा
स्टेप 6: “Continue with the PAN Application Form” बटन पर क्लिक करें
स्टेप 7: आपको नए पेज पर ले जाया जाएगा जहां आपको अपना डिजिटल e-KYC जमा करना होगा
स्टेप 8: अब फॉर्म के अगले हिस्से में अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करें
स्टेप 9: फ़ॉर्म के अगले भाग में, अपना संपर्क और अन्य जानकारी दर्ज करें
स्टेप 10: फॉर्म के इस हिस्से में अपना क्षेत्र कोड, AO टाइप और अन्य जानकारी दर्ज करें। आप नीचे दिए गए टैब में भी ये जानकारी पा सकते हैं
स्टेप 11: फॉर्म के आखिरी भाग में दस्तावेज़ जमा और डिक्लेरेशन है
स्टेप 12: यदि कोई हो, तो सुधार करने के लिए आपको अपना पूरा फॉर्म चैक करना होगा। यदि आप कोई बदलाव नहीं करना चाहते हैं, तो “Proceed” बटन पर क्लिक करें
स्टेप 13 : आपको उस “payment” सेक्शन पर भेज दिया जाएगा जहां आपको भुगतान या तो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या नेटबैंकिंग / डेबिट / क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना होगा
स्टेप 14: एक बार भुगतान करने के बाद, आपको 16 अंकों की रसीद के साथ एक फॉर्म मिलेगा
स्टेप 15: इस एकनॉलेजमेंट फॉर्म का एक प्रिंट लें
स्टेप 16: दी गई जगह में दो पासपोर्ट साइज़ की फोटो जमा करें
स्टेप 17: डिमांड ड्राफ्ट (यदि भुगतान ऑनलाइन नहीं किया गया था) और एकनॉलेजमेंट फॉर्म के साथ फॉर्म में दिए गए सभी दस्तावेज़ (सेल्फ-अटेस्टेड) जमा करें।
स्टेप 18: इन सभी दस्तावेज़ों वाले लिफाफे को नीचे दिए गए NSDL पते पर पोस्ट करें-
इनकम टैक्स पैन सर्विसेज़ यूनिट,
NSDL ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,
5 वीं मंजिल, मन्त्री स्टर्लिंग, प्लॉट नंबर 341,
सर्वे नंबर 997/8, मॉडल कॉलोनी,
दीप बंगला चौक के पास, पुणे – 411016
- लिफाफे को ‘ APPLICATION FOR PAN- N-Acknowledgment Number ‘ के रूप में लेबल करना न भूलें
- आवेदनकी रसीद आपको ईमेल पर प्राप्त होगी
पैन कार्ड के लिए ऑफलाइन कैसे आवेदन करें?
पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक ऑफलाइन तरीका भी चुन सकते हैं। वे पास के TIN NSDL केंद्र पर जा सकते हैं और तरीकों का पालन कर सकते हैं:
- फॉर्म 49A को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट ले सकते हैं, फॉर्म 49A को इस लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है, https://www.tin-nsdl.com/downloads/pan/download/Form49A_NSDL%20e-Gov_01.06.16.pdf
- फॉर्म भरें और फॉर्म पर दो पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ लगाए
- मुंबई में ‘NSDL – PAN’ के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में शुल्क का भुगतान करें
- फॉर्म के साथ प्रमाणों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जमा करें
- आवेदन फॉर्म के लिफाफे पर ‘APPLICATION FOR PAN-N-Acknowledgement Number’ का उल्लेख करें और आवेदन को नीचे दिए गए पते पर भेज दें-
इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट ,
एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,
5 वीं मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग, प्लॉट नं 341,
सर्वे नंबर 997/8, मॉडल कॉलोनी,
दीप बंगला चौक के पास, पुणे – 411016
- आवेदन की सफल प्रक्रिया के बाद पैन जनरेट किया जाएगा और आवेदक के आवासीय पते पर भेजा जाएगा
पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय लगने वाला शुल्क
पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए भारतीय पते के लिए पैन आवेदन शुल्क 110 रु. और विदेशी पते के लिए पैन शुल्क 1020 रु.- (GST के साथ) है। शुल्क का भुगतान ‘NSDL-PAN’, क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से तैयार किए गए डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जा सकता है।
पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक पहचान का प्रमाण
(A) नीचे दिए गए किसी भी एक दस्तावेज़ सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी:
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पासपोर्ट
- राशनकार्ड, जिसमें आवेदक की तस्वीर हो
- शाखा का लाइसेंस
- फोटो पहचान पत्र
- पेंशनर का कार्ड
- केंद्रस रकार द्वारा जारी स्वास्थ्य सेवा योजना कार्ड
(B) संसद सदस्य / विधान सभा / नगर पार्षद या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक तय प्रारूप में पहचान का प्रमाण पत्र (मूल प्रमाण पत्र जम किए जाने की आवश्यकता है)
(C) आवेदक की वेरिफाइड फोटो के साथ मूल रूप से बैंक सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट स्टैंप और हस्ताक्षर के साथ बैंक के लेटरहेड पर होना चाहिए
पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक पते का प्रमाण
(A) पैन दस्तावेज़ों के साथ नीचे दिए गए दस्तावेज़ों में से किसी एक की कॉपी जमा करनी होगी:
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पति/ पत्नी के पासपोर्ट के पहले और अंतिम पेज की कॉपी (यदि फार्म में उल्लेखित पता पति के पासपोर्ट में उल्लिखित पते से मेल खाता है)
- आवेदक के पते पर पोस्ट ऑफिस पासबुक
- प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट आर्डर
- सरकार द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र
- राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया अलोटमेंट लेटर (तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए)
- प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दस्तावेज़
(B) नीचे दिए गए दस्तावेज़ों में से किसी एक की सेल्फ- अटेस्टेड कॉपी (तीन महीने से अधिक पुरानी नहीं)
- बिजली का बिल
- पानी का बिल
- लैंडलाइन या ब्रॉडबैंड कनेक्शन बिल
- गैस कनेक्शन का प्रमाण (नए बिल के साथ कार्ड / बुक)
- बैंक अकाउंट स्टेटमेंट (कथन में नवीनतम लेनदेन का उल्लेख होना चाहिए)
- डिपॉज़िट अकाउंट स्टेटमेंट
- क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट
(C) मूल पते का प्रमाण पत्र
(D) कंपनी प्रमाण पत्र
पैन कार्ड ऑनलाइन आवेदन के लिए आवश्यक जन्मतिथि प्रमाण
आवेदक के नाम, जन्मतिथि प्रमाण के लिए नीचे दिए गए दस्तावेज़ों में से किसी एक की कॉपी:
- आधार कार्ड
- पहचान प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- जन्म प्रमाण पत्र
- SSLC प्रमाण पत्र या मान्यता प्राप्त संस्था की मार्क शीट
- फोटो पहचान पत्र
- सरकार द्वारा जारी किया गया मूल निवास प्रमाण पत्र
- केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सेवा योजना
- पेंशन भुगतान आदेश (PPO)
- मैरिज सर्टिफिकेट
- जन्म प्रमाण पत्र के बदले शपथ पत्र प्राप्त किया गया
- यदि आवेदक नाबालिग है, तो माता-पिता के पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण को मामूली आवेदक की आईडी और पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है
- HUF के मामले में, HUF के कर्ता द्वारा दिए गए एक एफिडेविट में, नाम, पिता का नाम और आवेदन फॉर्म की तारीख पर सभी कोपरेन के पते के साथ-साथ उपरोक्त प्रमाण के साथ HUF के कर्ता के नाम को पैन आवेदन के साथ जमा करना होगा
- यदि संपर्क पता कार्यालय का पता है, तो निवास पते के प्रमाण के साथ कार्यालय का पता देना होगा