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कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक रिटायर्मेंट प्लान है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) मैनेज करता है। ईपीएफ योजना में कर्मचारी और उसका नियोक्ता/कंपनी हर महीने बराबर राशि का योगदान करते हैं जो मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% होता है। कंपनी के योगदान का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के लिए जाता है। ये स्कीम न सिर्फ टैक्स बेनिफिट देता है बल्कि अन्य सेविंग स्कीम की तुलना में अधिक ब्याज भी ऑफर करता है। EPF स्कीम की ब्याज दर, योग्यता, कॉन्ट्रीब्यूशन, विड्रॉल आदि के बारें में और अधिक जानकारी के लिए ये लेख पढ़ें:
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EPF पर लागू ब्याज दर की सालाना समीक्षा की जाती है। फाइनेंशियल वर्ष, 2023-24 के लिए EPF ब्याज दर 8.25% है। EPFO एक वित्तीय वर्ष के लिए ब्याज दर निर्धारित करता है और हर महीने EPF अकाउंट में मौजूदा बैलेंस पर ये ब्याज लगाया जाता है, लेकिन अकाउंट में ब्याज वर्ष के अंत में ट्रान्सफर होता है।
जिस वर्ष नई ब्याज दरों की घोषणा की जाती है वह अगले फाइनेंशियल वर्ष के लिए वैलिड रहती हैं अर्थात् 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। EPF ब्याज दर के बारे में जानने के लिए यहां कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं:
यह भी पढ़ें: EPF पर कितना मिलेगा ब्याज और कैसे कैलकुलेट करें
मान लीजिए कि एक कर्मचारी ने अप्रैल 2023 से ईपीएफ में योगदान करना शुरू किया।
| जिस महीने योगदान करना शुरू किया हो | अप्रैल 2023 |
| ब्याज दर (प्रति वर्ष) | 8.25% |
| मासिक ब्याज दर | 8.25/12 = 0.687% |
| कर्मचारी का योगदान | ₹15,000 का 12% = ₹1,800 |
| कम्पनी का योगदान | ₹1,800 (पेंशन में 8.33%, EPF में 3.67%) |
| EPF खाते में कम्पनी का वास्तविक योगदान | ₹15,000 का 3.67% = ₹550 |
| EPF खाते में कुल मासिक योगदान | ₹1800 + ₹550 = ₹2350 |
अगले महीने (मई) से EPF अकाउंट पर कैलकुलेशन निम्नलिखित तरीके से होगी:
नोट: हालांकि ब्याज अप्रैल 2023 में अर्जित किया गया है, इसे वित्तीय वर्ष के अंत में 31 मार्च 2024 को ही EPF अकाउंट में जमा किया जाता है।
यह भी पढ़ें: अपना PPF अकाउंट बैलेंस कैसे जानें?
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EPF योगदान को ऐसे समझें:
| इनके द्वारा योगदान | मासिक योगदान प्रतिशत (%) |
| कर्मचारी | 12%/10% |
| नियोक्ता/ कंपनी | 12% |
| कुल | 24% |
कर्मचारी के लिए योगदान दर सामान्यतः 12% निर्धारित है। हालाँकि, निम्नलिखित संगठनों के लिए यह दर 10% है:
यह भी पढ़ें: नौकरी बदली है! ऐसे अपना EPF अकाउंट ट्रान्सफर करें
नियोक्ता/ कंपनी का न्यूनतम राशि का योगदान 15,000 रु. पर 12% होता है (हालांकि वे अपनी इच्छा से अधिक का योगदान कर सकते हैं)। ये राशि 1800 रु. प्रतिमाह बैठती है। इसका अर्थ है कि इस योजना के लिए नियोक्ता/ कंपनी और कर्मचारी दोनों को हर महीने 1800 रु. का योगदान करना होगा। शुरुआत में यह राशि 6500 रु. पर 12% निर्धारित थी जिसके अंतर्गत नियोक्ता/कंपनी और कर्मचारी दोनों को 780 रु. का योगदान करना होता था।
ईपीएफ अकाउंट खोलने (Eligibility for EPF Account) की शर्तें निम्नलिखित हैं:
एपीएफ रजिस्ट्रेशन (EPF Registration) के लिए नीचे दिए गए तरीके का पालन करें:
आपको EPF की सदस्य वेबसाइट यानी EPF ई-सेवा/EPF के सदस्य पोर्टल पर जाना होगा और दाईं ओर, आपको एक विकल्प दिखाई देगा जिसमें आप UAN का उपयोग करके लॉग-इन कर सकते हैं। हालाँकि, UAN पहले से एक्टिव होना चाहिए।
यह भी पढे़ं: ईपीएफओ में ऐसे करें रजिस्ट्रेशन और लॉग-इन
यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) 12 अंकों का एक नम्बर है जो EPFO के प्रत्येक सदस्य को प्रदान किया जाता है जसके माध्यम से वह अपने सभी PF खातों को मैनेज कर सकता है। इससे आप सभी प्रोविडेंट फंड (PF) की जानकारी एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं, भले ही आप किसी भी संगठन/ कंपनी के लिए काम करते हों। UAN की मदद से कर्मचारी आसानी से पैसे निकाल सकता है और ट्रांसफर भी कर सकता है।
अपने यूएएन को एक्टिव (Active Your UAN) करने के लिए, निम्नलिखित तरीके का पालन करें:
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ईपीएफओ ने सदस्यों के लिए ईपीएफ नामांकन डिटेल्स दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है। यह सुनिश्चित करना है कि सदस्य के निधन की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मामले में, परिवार को पर्याप्त बचत मिले जो सदस्य ने अपने नौकरी के दौरान जमा की है। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है. UAN सदस्य, जिन्होंने अपना ई-नामांकन दाखिल नहीं किया है, वे अपनी ईपीएफ पासबुक को भी ऑनलाइन एक्सेस नहीं कर सकेंगे।
ईपीएफओ सदस्य को ई-नामांकन दाखिल करने के लिए निम्नलिखित विवरणों की आवश्यकता होती है – आधार नंबर, नाम, जन्म तिथि, लिंग, रिलेशन, पता, बैंक अकाउंट डिटेल्स और फोटो। फिर सबमिट किए गई जानकारी को ई-साइन सुविधा का उपयोग करके वेरीफाई करना होगा।
ईपीएफ केवाईसी अपडेट (EPF KYC Update) करने का तरीका निम्नलिखित है:
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एक सदस्य नीचे दिए गए आसान तरीके का पालन करके अकाउंट में जमा EPF बैलेंस को ऑनलाइन चेक (Check EPF Balance Online) कर सकता है:
EPFOHO <UAN> ENG फॉर्मेट में 7738299899 पर SMS भेजकर भी सदस्य अपना EPF बैलेंस चेक कर सकते हैं
EPF बैलेंस को 011-22901406 नंबर पर मिस्ड कॉल के जरिए भी चेक किया जा सकता है।
नीचे दिए गए ईपीएफ फॉर्म (EPF Claim Forms) के माध्यम से कर्मचारी रजिस्ट्रेशन, विदड्रॉअल, पीएफ के ट्रांसफर, मौजूदा ईपीएफ खाते से लोन लेना या कोई अन्य काम भी कर सकते हैं।
| EPF फ़ॉर्म | EPF फ़ॉर्म का उपयोग | डाउनलोड |
| फॉर्म 14 | एलआईसी पॉलिसी ख़रीदना | ⇩ |
| फ़ॉर्म 11 | EPF अकाउंट ट्रान्सफर के लिए | ⇩ |
| फ़ॉर्म 20 | कर्मचारी की मृत्यु होने की दशा में EPF का अंतिम निपटान करने के लिए | ⇩ |
| फ़ॉर्म 2 | EPF और EPS के लिए घोषणा और नॉमिनी फ़ॉर्म | ⇩ |
| फ़ॉर्म 5 IF | IDLI के अनुसार क्लेम करने के लिए | ⇩ |
| फ़ॉर्म 15 G | EPF पर ब्याज आय पर TDS बचाने के लिए | ⇩ |
| फ़ॉर्म 5 | EPF और EPS के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले नए कर्मचारियों के लिए | ⇩ |
| फ़ॉर्म 11 | EPF का ऑटो ट्रांसफर | ⇩ |
EPF अकाउंट से कुछ राशि या कुल राशि निकाली जा सकती है। जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है या 2 महीने से अधिक समय तक बेरोज़गार रहता है तो वह पूरा पैसा निकाल सकता है। आपको किसी काम या आर्थिक इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसी परिस्थितियों में भी EPF से कुछ पैसा निकालने की अनुमति है। आप ऑनलाइन EPF विड्रॉल फॉर्म भरकर विड्रॉल का क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, आप ऑनलाइन विड्रॉल क्लेम सुविधा का उपयोग तभी कर सकते हैं जब आपका आधार कार्ड आपके UAN से लिंक हो।
EPF विड्रॉल फॉर्म भरने और ऑनलाइन क्लेम शुरू करने के लिए निम्नलिखित तरीके का पालन करें: –
EPF को ऑनलाइन ट्रांसफर कैसे करें?
आप आसानी से अपने आधार को अपने ईपीएफ खाते से ऑनलाइन लिंक (Link Aadhar Card with EPF Account) कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
सफलतापूर्वक मंज़ूर होने पर, आपका आधार आपके ईपीएफ खाते से लिंक हो जाएगा और आप अपनी आधार डिटेल तके सामने वेरिफाइड स्टेटस लिखा देख सकते हैं।
EPF डिपॉज़िट और ब्याज को वर्ष 2020 तक पूरी तरह से टैक्स फ्री किया गया था। हालांकि, बजट 2021 में, सरकार ने घोषणा की है कि यदि EPF और VFC (स्वैच्छिक भविष्य निधि) में डिपॉज़िट एक फाइनेंशियल वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक है तो ऐसे में 2.5 लाख रुपये से ऊपर के योगदान पर अर्जित ब्याज पर टैक्स लगेगा।
यदि कम्पनी EPF खाते में कोई योगदान नहीं करती है, तो ब्याज घटक में उक्त फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख रुपये तक के डिपॉज़िट तक छूट दी जाएगी। इसके लिए सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने दो तरह के खाता खुलवाने की इजाज़ दी है। एक टैक्सेबल होगा और दूसरा अकाउंट कर योग्य नहीं होगा।
उदाहरण के लिए, अगर 1 मार्च 2024 तक ईपीएफ कंट्रीब्यूशन 2.7 लाख रु. है, तो अतिरिक्त 20,000 रु. पर टीडीएस कैलकुलेट किया जाता है। जोकि 20,000 रु. का 8.25% यानी 1,650 रु. होता है। इस तरह टीडीएस अमाउंट 165 रु. होंगे जोकि 1,650 रु, का 10% है।
हालांकि अगर आप पैनकार्ड जमा नहीं करते हैं तो ब्याज का 20% यानी 330 रु. टीडीएस के रुप में काटा जाता है। ध्यान रखें कि, यदि नियोक्ता कर्मचारी के ईपीएफ में योगदान नहीं करता है, तो कर तभी काटा जाएगा जब ईपीएफ योगदान 5 लाख. रुपये से अधिक हो।
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EPF से संबंधित किसी भी सवाल या समस्या के लिए ईपीएफ कस्टमर केयर (EPF Customer Care) से संपर्क कर सकते हैं:
सहायता केंद्र – 1800118005 (टोल फ्री)
प्रधान कार्यालय:
भविष्य निधि भवन,
14, भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली- 110066
EPFO के पास अपना शिकायतें दर्ज करने संबंधी एक सिस्टम भी है जहां सदस्य अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
ये भी पढ़ें: EPF शिकायत ऑनलाइन कैसे दर्ज करें
मोबाइल यूज़र्स UMANG App के माध्यम से EPF द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। पोर्टल में निम्नलिखित पांच अलग-अलग खंड हैं:
| उमंग ऐप पर EPF सर्विस | |
| कर्मचारी केंद्रित सेवाएं |
|
| EPF सामान्य सेवाएं |
|
| पेंशनधारक सेवाएं |
|
| eKYC सेवाएं |
|
EPF योजना, भारतीय कर्मचारियों के लिए उपलब्ध सर्वाधिक विस्तृत और सर्वाधिक व्यापक बचत योजनाओं में से एक है। योजना के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:
मैंने अपने ईपीएफ का एक हिस्सा निकाल लिया है। क्या मुझे निकाली गई राशि पर भी ब्याज मिलता रहेगा?
नहीं, आपको निकाली गई राशि पर ब्याज नहीं मिलेगा। हालांकि, ईपीएफ अकाउंट में बची रकम पर ब्याज मिलता रहेगा।
UAN कैसे दिया जाता है?
जब आप 20 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनी से जुड़ते हैं, तो आप ईपीएफ लाभ के हकदार बन जाते हैं। ईपीएफओ सदस्य को 12 अंकों का एक परमानेंट नंबर दिया जाता है जिसे यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) के रूप में जाना जाता है। किसी सदस्य के सभी पीएफ अकाउंट उसके UAN से जुड़े होते हैं। यदि आप ईपीएफ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सर्विस का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको अपने यूएएन को आधार और पैन से लिंक करना होगा।
क्या मुझे पीएफ ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए अपना UAN एक्टिवेट करना होगा?
क्लेम और ऑनलाइन फंड को निकालने से पहले आपको ईपीएफ मेंबर पोर्टल पर रजिस्टर करके UAN एक्टिवटे करना होगा। आप इसे ईपीएफ मेंबर पोर्टल पर जाकर आसानी से कर सकते हैं।
मैंने अपनी नौकरी बदल ली है. क्या मुझे नया यूएएन लेना चाहिए?
नहीं, किसी सदस्य को दिया गया UAN एक ही रहता है। नए नियोक्ता द्वारा एक नया पीएफ अकाउंट खोला जाएगा जो सदस्य के UAN से जुड़ा होगा।
मैंने अपनी कंपनी बदल ली है. क्या मुझे ईपीएफ राशि निकालनी चाहिए या अपना फंड ट्रांसफर करना चाहिए?
यह सलाह दी जाती है कि आप अपना फंड पुराने पीएफ अकाउंट से नए अकाउंट में ट्रांसफर करें। यदि आप 5 साल की सेवा से पहले राशि निकालते हैं, तो निकाली गई राशि टैक्स योग्य है और आईटीआर दाखिल करते समय अन्य स्रोतों से आय के तहत इसका उल्लेख किया जाना चाहिए।
मैं वर्तमान में बेरोजगार हूं और धन की आवश्यकता है। क्या मैं अपना ईपीएफ से राशि निकाल सकता हूँ?
हां, आप बेरोजगारी के एक महीने के बाद अपने ईपीएफ अकाउंट से राशि का 75% निकाल सकते हैं। यदि आप लगातार 2 महीने तक बेरोजगार रहते हैं, तो आप बचा हुआ 25% फंड भी निकाल सकते हैं।
क्या मेरे ईपीएफ अकाउंट में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान टैक्स-मुक्त है?
ईपीएफ में किया गया योगदान टैक्स मुक्त है, हालांकि, टैक्स की कैलकुलेशन अलग है। ईपीएफ अकाउंट में नियोक्ता के योगदान को आपकी टैक्स योग्य इनकम का हिस्सा नहीं माना जाता है। इसलिए नियोक्ता का योगदान उसके स्रोत पर टैक्स-मुक्त है। जबकि, कर्मचारी के योगदान को उसकी टैक्स योग्य आय के हिस्से के रूप में गिना जाता है। हालाँकि, कर्मचारी का योगदान धारा 80सी के तहत अधिकतम 1.5 लाख रु. प्रति वर्ष तक कर कटौती योग्य है। इसलिए ईपीएफ अकाउंट में कर्मचारी का योगदान टैक्स-फ्री के लिए पात्र है, लेकिन केवल धारा 80 सी के तहत। इसके अलावा, यदि आप योगदान के 5 साल से पहले अपना ईपीएफ फंड निकालते हैं, तो कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का हिस्सा टैक्स योग्य हो जाता है।
सैलरी से कितना प्रतिशत EPF कटौती होती है?
कर्मचारी के सैलरी का 12% PF में योगदान के लिए जाता है। इसके अलावा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ग्रॉस सैलरी पर कटौती करता है जो कर्मचारी योगदान से 1.75% और नियोक्ता योगदान से 4.75% है।
कितनी ईपीएफ राशि निकाली जा सकती है?
ईपीएफ केवल रिटायरमेंट के समय या बेरोजगारी और कुछ आपातकालीन स्थितियों में ही निकाला जा सकता है। नए नियम के अनुसार, ईपीएफओ बेरोजगारी के 1 महीने के बाद ईपीएफ कॉर्पस का 75% निकालने की अनुमति देता है। बाकि 25% को नए रोजगार प्राप्त करने के बाद नए ईपीएफ खाते में ट्रांसफर किया जा सकता है।
यदि किसी की प्राकृतिक मृत्यु या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? क्या उनके परिवार के किसी सदस्य को ईपीएफ राशि मिलेगी?
यदि ईपीएफ ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो नॉमिनी व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी या नाबालिग के मामले में अभिभावक को ईपीएफ राशि मिल सकती है। इसके लिए उसे मृत्यु प्रमाणपत्र और ईपीएफ कंपोजिट फॉर्म जैसे सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करके ईपीएफ राशि का क्लेम करना होगा।
EPF कैसे निकालें?
इस फंड को निकालने के लिए आपके पास एक एक्टिव UAN और रजिस्टर मोबाइल नंबर होना चाहिए। ईपीएफ मेंबर पोर्टल पर जाएं और UAN का उपयोग करके लॉग इन करें। ‘Manage’ सेक्शन में चेक करें कि क्या आपके दस्तावेज़ केवाईसी के रूप में वेरीफाई हैं। ‘Online Services’ पर जाएं और ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘Claim’ पर क्लिक करें जो आपके सभी पर्सनल डिटेल्स दिखाएगा। फिर, अपने विड्रॉल का क्लेम करने के लिए ‘Proceed for Online Claim’ पर क्लिक करें और उस क्लेम को चुने जिसे आप ‘I want to apply for’ जैसे ईपीएफ विड्रॉल के तहत करना चाहते हैं।
ईपीएफ के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं?
EPF का क्लेम कैसे करें?
जैसा कि ऊपर बताया गया है, किसी को UAN का उपयोग करके लॉगिन करने के लिए ईपीएफ सदस्य के पोर्टल या ई-सेवा पोर्टल पर जाना होगा और फंड का क्लेम करने और निकालने के लिए ‘Online Services’ पर जाना होगा।