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इस योजना के तहत आपकी घरेलू आय के आधार पर रियायती ब्याज दरों पर होम लोन दिया जाता है। इसका लाभ केवल नए या दोबारा बेचे जाने वाले मकान की खरीद पर ही नहीं बल्कि मौजूदा कच्चे/आधे-पक्के मकानों के निर्माण या सुधार पर भी उठाया जा सकता है। इस होम लोन सब्सिडी का लाभ लेने के लिए, आपको इसके लिए योग्य होना होगा। इस लेख में आप कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी (Subsidy Under PM Awas Yoajana) का लाभ कैसे उठा सकते हैं यह विस्तार से बताया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना – क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित वर्ग के लिए घर खरीदना आसान बनाना है:
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योजना के लाभार्थी बनने के लिए सबसे पहले आपको निम्नलिखित योग्यता शर्तों को पूरा करना होगा –
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग– 3 लाख रु. तक
निम्न आय वर्ग– 3 लाख से 6 लाख रु. के बीच
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 30 वर्ग मीटर तक।
निम्न आय वर्ग: 60 वर्ग मीटर तक।
मध्यम आय वर्ग– I: 6 लाख से 12 लाख रु. के बीच
मध्यम आय वर्ग– II: 12 लाख से 18 लाख रु. के बीच
मध्यम आय वर्ग– I: 160 वर्ग मीटर
मध्यम आय वर्ग– II: 200 वर्ग मीटर
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प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, होम लोन ब्याज सब्सिडी दो केंद्रीय नोडल एजेंसियों- आवास और शहरी विकास निगम (HUDCO) और नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) के माध्यम से मिलती है। ये सरकारी संस्थाएं पहले से चुन लिए गए बैंकों/ लोन संस्थानों को ये सब्सिडी देती है, और फिर ये बैंक इस ब्याज सब्सिडी (Subsidy Under PM Awas Yoajana) का लाभ योग्य व्यक्तियों/ परिवारों तक पहुंचाते हैं।
PMAY ब्याज सब्सिडी का लाभ मिलने की प्रक्रिया नीचे दी गई है:
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आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) / निम्न आय वर्ग (LIG) – विशेषताएं और लाभ
| विवरण | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) | निम्न आय वर्ग (LIG) |
| वार्षिक घरेलू आय | 3 लाख रु. तक | 3 लाख रु. से 6 लाख रु. के बीच |
| घर का क्षेत्रफल | 30 वर्ग मीटर | 60 वर्ग मीटर |
| कितनी लोन राशि तक सब्सिडी मिलेगी | 6 लाख रु. | 6 लाख रु. |
| ब्याज सब्सिडी (% प्रति वर्ष.) | 6.50 % | 6.50 % |
| अधिकतम सब्सिडी राशि | 2.67 लाख रु. | 2.67 लाख रु. |
| अधिकतम लोन भुगतान अवधि (वर्षों में) | 20 वर्ष | 20 वर्ष |
| ब्याज सब्सिडी के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के कैलकुलेशन के लिए डिस्काउंट रेट | 9% | 9% |
| महिला का मालिकाना अधिकार | अनिवार्य (निर्माण के लिए लोन को छोड़़कर) | अनिवार्य (निर्माण के लिए लोन को छोड़कर) |
| स्कीम की वैधता | 31 मार्च 2022 | 31 मार्च 2022 |
| योग्य लोन | 01/01/2017 को या बाद में अप्रूव हुए लोन | 01/01/2017 को या बाद में अप्रूव हुए लोन |
नोट– टेबल में दी गई जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारत सरकार द्वारा तैयार की गई जानकारी के अनुसार है। भारत सरकार द्वारा योजना में परिवर्तन किए जाने पर दी गई सूचना में भी बदलाव हो सकता है।
मध्यम आय वर्ग–I/ मध्यम आय वर्ग–II – विशेषताएं और लाभ
| विवरण | मध्यम आय वर्ग (MIG-I) | मध्यम आय वर्ग (MIG- II) |
| वार्षिक घरेलू आय | 6 लाख से 12 लाख रु. के बीच | 12 लाख से 18 लाख रु. के बीच |
| घर का क्षेत्रफल | 160 वर्ग मी. | 200 वर्ग मी. |
| कितनी लोन राशि तक सब्सिडी मिलेगी | 9 लाख रु. तक | 12 लाख रु. तक |
| ब्याज सब्सिडी (% प्रति वर्ष) | 4.00% | 3.00% |
| अधिकतम सब्सिडी राशि | 2.35 लाख रु. | 2.30 लाख रु. |