आयकर रिटर्न (ITR) विभिन्न स्रोतों से, कुल टैक्सेबल इनकम की गणना करने, टैक्स छूट का दावा करने और इनकम टैक्स विभाग को दिया जाने वाला कुल टैक्स (लाइबिलिटी) घोषित करने के लिये होता है। ITR इनकम टैक्स विभाग में एक नौकरीपेशा या स्व-नियोजित ( खुद का व्यवसाय ) व्यक्ति, HUF( हिंदू अविभाजित परिवार), कंपनियों या फर्मों द्वारा जमा की जाती है। ITR जमा करने की प्रक्रिया को इनकम टैक्स फाइलिंग के रूप में भी जाना जाता है। एक टैक्स पेयर इनकम टैक्स विभाग के ई-पोर्टल पर ITR ऑनलाइन फाइल कर सकता है। ITR ऑनलाइन फाइल करने की प्रक्रिया को ई-फाइलिंग कहा जाता है। ई-फाइलिंग (इनकम टैक्स रिटर्न) के महत्वपूर्ण जानकारी निम्नलिखित है:
ITR ऑनलाइन फाइल कैसें करें
इनकम टैक्स विभाग ने वित्तीय वर्ष ( Financial Year ) 2017-18 के लिए सभी फ़ार्म को फाइल करनें के लिए एक लिंक ई-फाइलिग सॉफ्टवेयर जारी किया था। इसमें एक्सेल या जावा में कोई भी सॉफ्टवेयर डॉउनलोड किए बगैर केवल ITR 1 और ITR 4 को पूरी तरह ऑनलाइन भरा जा सकता है| इसके लिए आपको अपने आवश्यक दस्तावेज अपने पास तैयार रखने होंगे और। ITR भरने का तरीका निम्नलिखित है:
- सबसे पहलें इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिग वेबसाइट पर जाएं.
- यदि आप ई-फाइलिग में नए है तो, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें.
- यदि आप पहले रजिस्टर है तो, लॅाग-इन करें. अब अपने खाते पर जायें.
- असेसमेंट वर्ष चुनें, सबमिशन मोड के अनुसार ITR फॉर्म का नाम (ITR-1 या ITR-4) चुनें फिर “Prepare and Submit Online” पर क्लिक करें.
- यदि आपने पहले ऑनलाइन ITR फाइल किया था, तो आप उन जानकारियों को भी चुन सकते हैं। जो आपने ITR फॉर्म में पहले से भरे होगें, अब उन जानकारियों को चुनें जिन्हें आप पहले से भरना चाहते हैं और “Continue” पर क्लिक करें।
- अब आप पहले पन्ने पर पहुँच जाएंगे जहां आप फ़ॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं| हालांकि, फॉर्म भरने से पहले, शुरू में दिए गए ‘सामान्य निर्देश’ पढ़ लें जिससे गलती करने से बचा जा सके।
- निर्देशों को पढ़ने के बाद आप अपनी आवश्यक जानकारी भरना शुरू कर सकते हैं, जैसे ‘General information‘, ‘Income details‘, ‘Tax details‘ ‘Taxes paid and verification‘ and और ITR के रूप में ’80G’।
- आप आधार OTP या EVC (इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड) का उपयोग करके या फिर ई-फाइलिंग की तारीख से 120 दिनों के भीतर ITR V का प्रिंटआउट हस्ताक्षर कर के, बैंगलोर के लिए भेजकर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
- एक बार आपकी इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न फाइल हो जाने के बाद एक रसीद आपके रजिस्ट्रर्डईमेल पर भेज दी जाएगी।
- आपके द्वारा ITR की पुष्टि करने के बाद, विभाग उसकी प्रक्रिया शुरू कर देगा और आपके रजिस्ट्रर्ड ईमेल आईडी पर ईमेल और रजिस्ट्रर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS कर के आपको इसके बारे में सूचित करेगा।
- यह जरूरी नहीं है कि केवल भारत सरकार की आधिकारिक साइट से ITR फाइल किया जाए कई प्राइवेट सेक्टर भी हैं जो ITR फाइल करते हैं। इस के बदले में वह फीस लेते हैं।
ITR किसे फाइल करना होता है?
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 139(1) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसकी कुल कमाई वित्तीय वर्ष (Financial Year) में टैक्स के दायरे में आती है (जो कि वित्तीय वर्ष 19 के लिए 2.5 लाख रु. से अधिक है) उसे ITR फाइल करना होता है।
भारत से बाहर काम करने वाले या भारत में व्यवसाय करने वाली कोई भी निजी या सार्वजनिक कंपनी, फर्म, HUF (हिंदू अविभाजित परिवार),AOP (व्यक्तियों का संघ) , निकाय आदि जो भी वर्ष के कुल लाभ/नुकसान की घोषणा करने और अपने टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। वे सभी ITR फाइल कर सकते हैं।
इनकम टैक्स विभाग ने निम्नलिखित व्यक्तियों के लिए ITR फाइल करना अनिवार्य कर दिया है।
- 60 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति की वार्षिक आय अगर 2.5 लाख रु. से अधिक हो।
- 60 से 80 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रु. या उससे अधिक हो।
- 80 वर्ष से आधिक आयु वाला व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 10 लाख से अधिक हो।
- हर कंपनी या संगठन टैक्स भरने के लिए बाध्य है, चाहें उसे लाभ हो या नुकसान।
- यदि आप कोई नुकसान अगले वित्तीय वर्ष (financial Year) में ले जाना चाहते हों।
- एक भारतीय निवासी जिसकी देश से बाहर भी कोई संपत्ति या कुछ कारोबार है।
- किसी लोन या वीजा के लिए आवेदन करने पर भी ITR जरूरी होता है।
- यदि किसी व्यक्ति को धर्म स्थान, किसी अनुसंधान, संघ, शैक्षिक केंद्र, चिकित्सा केंद्र, गैर-सरकारी विश्विद्यालय से इनकम होती है.
इसके अलावा यदि किसी NRI (अप्रवासी भारतीय) के पास भारत में इनकम के स्रोत हैं तो ITR फाइल करना जरूरी होगा ।
फाइनेंशियल वर्ष 2018-19 के इनकम टैक्स स्लैब
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए व्यक्तियों और HUF (60 वर्ष से कम) का आयकर स्लैब निम्नलिखित है:
इनकम टैक्स स्लैब | टैक्स दर | स्वास्थ्य व शिक्षा सेस (CESS) |
2.5 लाख़ रु. तक | शून्य | शून्य |
2.5 लाख़ रु. से 3.5 लाख रु. तक | 2.5 लाख रु. से अधिक पर 5% | 4% |
5 लाख रु. से 10 लाख रु. तक | 12,500 रु. + 5 लाख रु. से अधिक पर 20% | 4% |
10 लाख रु. से अधिक | 1,12,500 रु. + 10 लाख रु. से आधिक पर 30% | 4% |
ध्यान रखने योग्य :
- यदि नेट इनकम 50 लाख रु. से अधिक हो लेकिन 1 करोड़ से कम हो तो उस पर लगने वाले टैक्स पर 10% सरचार्ज भी लगेगा।
- अगर नेट इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उस पर लगने वाले टैक्स पर 15% का सरचार्ज भी लगेगा।
ITR फ़ार्म के प्रकार
इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर बहुत से फ़ार्म होते हैं जिनका उपयोग विभिन्न इनकम और टैक्स देने वालों के आधार पर ITR फाइल करने के लिए किया जाता है। असेसमेंट वर्ष 2019-20 में, ITR-1 से ITR-7 के लिए सात फॅार्म हैं। इनमें से कुछ फॅार्म अन्य फॅार्मों की अपेक्षा बड़े हो सकते हैं और उनके लिये अधिक जानकारी भी आवश्यक हो सकती है। इसलिए यह जानकारी लेना ज़रुरी है कि कौन सा फार्म आपके लिए उचित होगा।
- ITR-1: इस फ़ार्म को ‘सहज’ भी कहा जाता है। सहज एक ऐसे व्यक्ति द्वारा फाइल किया जाता है जो वेतन, पेंशन, एक घर संपत्ति, ब्याज या अन्य तरीको से (लॉटरी और घोड़ों की दौड़ से कमाई को छोड़कर) इनकम प्राप्त करता है और जिसकी कुल इनकम 50 लाख रुपये तक है।
- ITR-2: उन व्यक्तियों या HUF (हिंदू अविभाजित परिवारों) के लिए है जिनके पास इनकम तो है, लेकिन किसी व्यवसाय या अन्यथा पेशे के लाभ से नहीं है।
- ITR-3: उन अलग-अलग व्यक्तियों या HUF (हिंदू अविभाजित परिवारों) के लिए है जिसकी आय का स्रोत किसी व्यवसाय या पेशे के लाभ से है।
- ITR-4: यह फार्म उन लोगों के लिए है जिनके पास व्यवसाय या पेशे से अनुमानित ( तय नहीं) आय है।
- ITR-5: यह फार्म व्यक्तियों, HUF (हिंदू अविभाजित परिवारों), कंपनी और फॉर्म ITR-7 फाइल करने वाले व्यक्तियों के अलावा अन्य सभी के लिए है।
- ITR-6: यह फार्म उन सभी कंपनियों के लिए है जो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 11 के तहत छूट का दावा नहीं कर रहे हैं।
- ITR-7: यह फार्म उन व्यवसाय सहित उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें धारा 139(4A), धारा 139(4B), धारा 139(4C), धारा 139(4D), धारा 139 (4E) या 139 (4F) के तहत कर रिटर्न फाइल करना आवश्यक है।
ITR फ़ार्म कैसे डॉउनलोड करें?
इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर ITR फॉर्म मिल सकते हैं। फ़ार्म डाउनलोड करने के लिए तरीका निम्नलिखित हैं:
- इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाएं.
- मुख्य पेज पर, ‘Form/Downloads’’ विकल्प पर क्लिक करें.
- ड्रॉप-डाउन मेन्यू से ‘‘Income Tax Returns’ विकल्प चुनें.
एक बार जब आप ‘Income Tax Returns’ वेब पेज पर चले जाते हैं, तो वह फ़ॉर्म डॉउनलोड करें जो आपकी आय और मूल्यांकन वर्ष के अनुसार सही हो।
क्या ITR ऑनलाइन फाइल करना अनिवार्य है?
निम्नलिखित में से किसी भी करदाता को ई-फाइलिंग के माध्यम से ही अपनी ITR फाइल करना अनिवार्य है:
- 5 लाख रुपये से अधिक की कुल आय वाले व्यक्ति या HUF (हिंदू अविभाजित परिवारों) या वो जो टैक्स रिफंड का दावा करते हैं, उन्हें ऑनलाइन ही ITR फाइल करना होगा| हालांकि, अतिवरिष्ठ नागरिक (80 या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति) ITR 1 या 4 फाइल करने के लिए मैन्युअल या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ITR फाइल का विकल्प चुन सकते हैं।
- हर कंपनी को डिजिटल सिग्नेचर कर इलेक्ट्रॉनिक रूप से ITR फाइल करना जरूरी होता है।
- एक फर्म या व्यक्ति या HUF (हिंदू अविभाजित परिवारों) जिसका धारा 44AB के तहत ऑडिट होना है, उस को ITR ई-फाइल ही करना है।
- जिस व्यक्ति ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की धारा 90, 90a या 91 के अंतर्गत टैक्स छूट का दावा किया है, उसे ऑनलाइन ITR फाइल करना जरूरी है।
ITR फाइल करने के लिए ज़रुरी दस्तावेज
आयकर रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज निम्नलिखित हैं:
- पैन कार्ड
- बैंक स्टेटमेंट
- बैंकों या डाकघरों से ब्याज प्रमाण पत्र
- टैक्स-बचत निवेशों का प्रमाण
- फॅार्म 16 ( नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए)
- सैलरी स्लिप
- TDS प्रमाणपत्र
- फॉर्म 16A
- फॉर्म 26AS
ITR स्टेटस की जानकारी ऑनलाइन कैसें जानें
एक बार जब आपने अपना ITR फाइल कर लिया है, तो आप इसका स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं. इसके निम्नलिखित दो तरीके हैं:
एकनॉलेजमेट नंबर से (लॉग-इन क्रेडेंशियल्स के बिना)
- सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की वैबसाइट पर जाएं। ‘Services’ टैब के अंतर्गत होमपेजके बाईं ओर, ‘ITR Status’ विकल्प चुनें।
- विकल्प चुनने के बाद, आपको एक नए वेबपेज पर भेजा जाएगा जहाँ आपको अपना पैन, ITR रसीद नंबर और कैप्चा कोड आदि भरना होगा।
- फिर सभी जानकारी सबमिट करें और इसके बादITR की स्थिति आपके डिवाइस की स्क्रीन पर आ जाएगी।
यूज़र नेम और पासवर्ड का उपयोग कर के
- ITR ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॅाग-इन करें।
- ‘Dashbord’ पर ‘‘View Returns/Forms’’ विकल्प चुनें।
- ड्रॉप-डाउन मेन्यू से ITR विकल्प और मूल्यांकन वर्ष चुनें और सबमिट करें।
- सभी जानकारी सबमिट होने के बाद ITR स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगा।
ITR फाइल करने के लिए महत्वपूर्ण तारिख
किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की निश्चित तारीख आमतौर पर समान होती है, जो 31 जुलाई है। हालाँकि, कुछ विशेष स्तिथियों के लिए अलग-अलग तिथि भी है| निम्नलिखित टेबल में वर्तमान वित्तीय वर्ष ( Financial Year) के मुताबिक, सही तारीख़ दी हुए हैं:
करदाता की श्रेणी | टेक्स फाइलिग के लिए निर्धारित तारीख |
व्यक्ति | 31 जुलाई |
व्यक्तियों का समूह (BOI) | 31जुलाई |
हिंदू अविभाजित परिवार (HUF ) | 31 जुलाई |
व्यक्तियों के संघ (AOP) | 31 जुलाई |
व्यवसाय (आवश्यक ऑडिट) | 30 सितम्बर |
व्यवसाय (आवश्यक टीपी रिपोर्ट ) | 30 नवम्बर |
ITR फाइल करने के लाभ
पहले ITR फाइल करने की प्रक्रिया मुश्किल थी, लेकिन ITR ई-फाइलिंग (ऑनलाइन) शुरू होने से यह बोझ अब कम हो गया है। आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए ऑनलाइन विधि निम्नलिखित तरीकों से एक व्यक्ति की मदद करती है:
अगर समय पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता तो हर दिन के लिए जुर्माना लग सकता है जब तक कि भुगतान नहीं किया जाता है। आयकर रिटर्न ऑनलाइन फाइलिंग आपको किसी भी समय, कहीं से भी समय पर रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देती है।
आयकर ऑनलाइन फाइलिंग आपको एक कुशल तरीके से इनकम टैक्स विभाग के साथ सभी वित्तीय लेनदेन का रिकॉर्ड रखने में मदद करता है। जब कोई व्यक्ति या संगठन किसी बैंक या वित्तीय संस्था से लोन मांगता है तो आय का प्रमाण होना आवश्यक होता है। यह रिकॉर्ड आपका प्रमाण हो सकता है।