सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) की मुख्य बातें | |
ब्याज दर | 7.6% प्रति वर्ष (चौथी तिमाही, वित्तीय वर्ष 2022-23) |
मैच्योरिटी पीरियड | 21 साल या जब तक बालिका 18 साल की नहीं हो जाती है |
न्यूनतम डिपॉज़िट राशि | ₹ 250 |
अधिकतम डिपॉज़िट राशि | एक वित्तीय वर्ष में ₹ 1.5 लाख |
योग्यता | 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के माता-पिता या कानूनी अभिभावक बालिका के नाम पर SSY अकाउंट खोलने के योग्य हैं |
इनकम टैक्स छूट | आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत छूट (एक वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये) |
सुकन्या समृद्धि योजना के लिए ब्याज दरें 2023
सुकन्या समृद्धि योजना के लिए ब्याज दरें जनवरी से मार्च (चौथी तिमाही, वित्तीय वर्ष 2022-23) के लिए 7.6% प्रति वर्ष निर्धारित की गई हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना के लिए योग्यता
सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट केवल बालिका के नाम पर माता-पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा खोला जा सकता है
- अकाउंट खोलने के समय बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए
- एक बालिका के लिए एक से अधिक सुकन्या समृद्धि अकाउंट नहीं खोले जा सकते हैं
- एक परिवार को केवल दो SSY अकाउंट को खोलने की अनुमति है, यानी कि हर बालिका के लिए एक अकाउंट
नोट: सुकन्या समृद्धि अकाउंट कुछ विशेष मामलों में दो से अधिक लड़कियों के लिए खोला जा सकता है जो नीचे दिए गए हैं-
- यदि जुड़वां या तीन लड़कियों के जन्म से पहले एक लड़की का जन्म होता है या अगर पहले एक साथ तीन बच्चे पैदा होते हैं, तो तीसरा खाता खोला जा सकता है।
- यदि जुड़वां या तीन लड़कियों के जन्म के बाद एक लड़की का जन्म होता है, तो तीसरा SSY खाता नहीं खोला जा सकता है
सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश के लाभ
बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना के हिस्से के रूप में शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना कई प्रकार के लाभ प्रदान करती है। इस योजना के कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं:
- अधिक ब्याज दर– PPF जैसी अन्य सरकार समर्थित कर बचत योजनाओं की तुलना में SSY बेहतर ब्याज दर वाली योजना है। इस योजना में अभी यानी वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के मुताबिक 7.6% की दर से ब्याज दिया जा रहा है।
- गारंटीड रिटर्न– चूंकि सुकन्या समृद्धि योजना सरकार समर्थित योजना है, इसलिए यह गारंटीड रिटर्न प्रदान करती है।
- टैक्स बेनिफिट– सुकन्या समृद्धि योजना की धारा 80C के तहत सालाना 5 लाख रु. तक टैक्स में छूट मिलती है।
- अपनी सहूलियत के मुताबिक निवेश करें – कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में न्यूनतम 250 रु. और अधिकतम 1.5 लाख रु. प्रतिवर्ष का डिपॉज़िट कर सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, आप उसी के मुताबिक इस योजना में निवेश कर सकते हैं।
- कंपाउंडिंग का लाभ– सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) एक लंबी अवधि की निवेश योजना है क्योंकि यह वार्षिक कंपाउडिंग (चक्रवृद्धि) ब्याज का लाभ प्रदान करती है। इसलिए, अगर आप कम निवेश भी करते हैं तो आपको लंबी अवधि में शानदार रिटर्न मिलेगा।
- आसानी से ट्रांसफर– सुकन्या समृद्धि अकाउंट का संचालन करने वाले माता-पिता/ अभिभावक के ट्रांसफर के मामले में SSY अकाउंट को देश के एक हिस्से से दूसरे (बैंक/ डाकघर) में स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर किया जा सकता है।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) डिपॉज़िट लिमिट
कोई भी व्यक्ति एक वर्ष में न्यूनतम 250 रु. और अधिकतम 1.5 लाख रु. प्रतिवर्ष का डिपॉज़िट कर सकता है। आपको अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक हर साल कम से कम न्यूनतम राशि अकाउंट में जमा करनी होगी। इसके बाद अकाउंट में मैच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अवधि/ मैच्योरिटी पीरियड
सुकन्या समृद्धि योजना की अवधि बालिका के 21 वर्ष के होने या 18 वर्ष की आयु के बाद उसकी शादी होने तक होती है। हालांकि, यह निवेश आपको अकाउंट खोलने की तारीख से 15 साल तक ही करना होता है। इसके बाद अकाउंट में मैच्योरिटी तक ब्याज मिलता रहेगा, भले ही इसमें कोई डिपॉज़िट न किया गया हो।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) की अन्य प्रमुख विशेषताएं
- यदि कोई SSY खाताधारक 250 रु. की न्यूनतम जमा राशि भी नहीं कर पाता है, तो उसके अकाउंट को ‘डिफ़ॉल्ट अकाउंट’ कहा जाएगा। लेकिन इस डिफ़ॉल्ट अकाउंट पर भी मैच्योरिटी की तारीख तक, लागू ब्याज मिलता रहेगा। हालांकि, डिफॉल्ट किए गए अकाउंट को अकाउंट खोलने के 15 साल पूरे होने से पहले कम से कम 250 रु. + 50 रु.(जुर्माना) का निवेश करके रिवाइव किया जा सकता है।
- एक बालिका 18 वर्ष की आयु के बाद अपना अकाउंट मैनेज कर सकती है। 18 वर्ष की होने के बाद, वह पोस्ट ऑफिस/बैंक जहां उसका अकाउंट है, को सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने के बाद SSY अकाउंट का संचालन कर सकती है।
- लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होने पर या उसके 10वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अकाउंट से 50% तक पैसा निकाला जा सकता है। पैसा एक साथ या फिर किस्तों में मिल सकता है। एक साल में एक ही बार और अधिकतम पांच साल तक किस्त में पैसा ले सकते हैं।
SSY अकाउंट का समय से पहले बंद होना
18 वर्ष की हो जाने पर शादी के खर्च के लिए बालिका द्वारा ही SSY अकाउंट समय से पहले बंद किया जा सकता है। हालाँकि, इसके अलावा भी कुछ विशेष स्तिथियों में खाता बंद किया जा सकता है और संबंधित राशि निकाली जा सकती है:
- खाताधारक की अचानक मृत्यु: अगर योजना में रजिस्टर्ड बालिका की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, तो माता- पिता या कानूनी अभिभावक अकाउंट में जमा राशि और उस पर अर्जित ब्याज को निकाल सकते हैं। नॉमिनी के अकाउंट में यह राशि तुरंत जमा कर दी जाएगी। इसके अलावा, माता- पिता या कानूनी अभिभावक को खातधारक की मृत्यु संबंधित दस्तावेज जमा कराने होंगे जो संबंधित अधिकारियों द्वारा वेरिफाई कराए होने चाहिए।
- अकाउंट जारी रखने में असमर्थता: अगर केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्देश है कि निवेशक अकाउंट में निवेश करने के योग्य नहीं है
तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट समय से पहले बंद किया जा सकता है। यदि अकाउंट में निवेश करने की वजह से जमाकर्ता को किसी भी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो इसे बंद किया जा सकता है। इसके अलावा, अकाउंट को बंद करने के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना ज़रूरी है।
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि केवल मेडिकल इमरजेंसी जैसे विशेष मामलों में ही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट को बंद किया जाएगा।