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पैन ( परमानेंट अकाउंट नंबर) एक 10-डिजिट अल्फ़ान्यूमेरिक आईडेंटिफिकेशन कोड है, जिसे हर टैक्सपेयर को आयकर विभाग द्वारा दिया जाता है। भारत सरकार ने भारत के सभी नागरिकों के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया है। पैन फॉर्म 49AA एक आवेदन फॉर्म हैं, जिसका इस्तेमाल NRI और विदेशियों द्वारा किया जाता है। फॉर्म 49AA ऑनलाइन उपलब्ध है और इसे NSDL की आधिकारिक वेबसाइटों e-governance और UTIITSL से डाउनलोड किया जा सकता है। इस फॉर्म में आवेदक की KYC जानकारी की आवश्यकता होती है और इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा प्रदान किए गए नियमों के तहत विदेशी संस्थागत निवेशक या एक योग्य विदेशी निवेशक द्वारा भरा जाना चाहिए।
फॉर्म 49 AA और फॉर्म 49 A में कोई अंतर नहीं है। फॉर्म 49AA भरने वाले व्यक्तियों को KYC प्रक्रिया के लिए आवश्यक रूप से अपनी मूल जानकारी देनी होगी। यह फॉर्म सेबी द्वारा जारी विनियमन के तहत विदेशी संस्थागत निवेशक या एक योग्य विदेशी निवेशक द्वारा भरा जाना चाहिए।
व्यक्तियों के लिए –
गैर-व्यक्तियों के लिए –
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पैन फॉर्म 49 AA को भरने की प्रक्रिया काफी आसान है I आवेदक आसानी से 17 सेक्शन और विभिन्न सब-सेक्शन के आधार पर फॉर्म भर सकते हैं:-
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देश के बाहर के नागरिकों को फॉर्म 49AA के साथ पहचान प्रमाण और पता प्रमाण समेत आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने होते हैं। आवेदन फॉर्म के साथ पेश करने के लिए आवश्यक दस्तावेज नीचे दिए गए हैं :
पहचान प्रमाण के लिए दस्तावेज़
पता प्रमाण के लिए दस्तावेज़
| अन्य पैन कार्ड फॉर्म | ||
| फॉर्म 60 | फॉर्म 61 | फॉर्म 49A |
प्रश्न 1. क्या मैं अपनी क्षेत्रीय या मूल भाषा में पैन कार्ड फॉर्म 49 ‘AA’ भर सकता हूँ ?
उत्तर :- पैन कार्ड फॉर्म 49 ‘AA’ को केवल अंग्रेजी भाषा में ही भरना होगा। अगर फॉर्म किसी अन्य भाषा में भरा जाता है, तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
प्रश्न 2. पैन फॉर्म 49 ‘एए’ के शुल्क का भुगतान करने के लिए कौन से भुगतान चैनल उपलब्ध हैं?
उत्तर :- कोई भी आवेदक नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड व यूपीआई आदि के माध्यम से ऑनलाइन पैन फॉर्म 49 ’एए’ आवेदन के लिए शुल्क का भुगतान कर सकता है।
प्रश्न 3. अगर मैं दिव्यांग हूँ, तो क्या मैं पैन कार्ड आवेदन – पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अपने बाएं अंगूठे का उपयोग कर सकता हूँ ?
उत्तर :- अगर कोई आवेदक ऑफ़लाइन फॉर्म भरता है और अगर वह दिव्यांग है, तो वह वेरिफिकेशन के लिए अपने बाएँ अंगूठे के निशान का उपयोग कर सकता है।
प्रश्न 4. क्या फॉर्म में माता – पिता की जानकारी के सेक्शन के तहत मां के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य है?
उत्तर :- नहीं, आवेदक की मां का नाम वैकल्पिक है और इस आधार पर आवेदक पैन कार्ड के फॉर्म 49 एए भरते समय अपनी माँ का नाम छोड़ सकता है।
प्रश्न 5. मैं अपना भरा हुआ पैन कार्ड फॉर्म 49 ‘एए’ कहाँ जमा करूँ ?
उत्तर:- आप एनएसडीएल या यूटीआईआईटीएसएल के कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ अपना विधिवत भरा हुआ पैन कार्ड फॉर्म 49 एए जमा कर सकते हैं।