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भारत में पार्टनरशिप फर्म इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 द्वारा शासित हैं, जो सेक्शन 4 के अनुसार ‘’पार्टनरशिप को परिभाषित करता है। पार्टनरशिप दो व्यक्तियों के बीच का संबंध है, जो सभी के लिए या किसी के भी द्वारा किए गए व्यवसाय के मुनाफे को साझा करने के लिए सहमत हुए हैं “। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों ने पार्टनरशिप की है उनके पास पार्टनरशिप फर्म के लिए पैन कार्ड होना चाहिए।आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए, पैन कार्ड फॉर्म 49 A के साथ फर्म के अस्तित्व के प्रमाण के रूप में प्राधिकरण को पार्टनरशिप एग्रीमेंट या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है।

पार्टनरशिप फर्म में जाने से पहले कुछ आवश्यक कारकों की आवश्यकता होती है, इन आवश्यक कारकों के बिना इसे पार्टनरशिप नहीं माना जा सकता है। नीचे कुछ आवश्यक कारकों का उल्लेख किया गया है:
पार्टनरशिप फर्म के लिए ऊपर दिए गए दस्तावेज़ और जानकारी देना ज़रूरी है। यदि कोई भी ये जानकारी और दस्तावेज़ जमा करने में विफल रहा, तो उसे पार्टनरशिप फर्म के रूप में नहीं माना जाएगा।
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पैन के लिए कोई भी आवेदन करने से पहले, व्यवसाय को उचित रूप से लागू करने के लिए नीचे दी गई सभी औपचारिकताओं को पूरा करना आवश्यक है:
पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए नीचे दिए तरीके का पालन करें:
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आवेदक पार्टनरशिप फर्म के लिए पैन कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए तरीके का पालन कर सकते हैं:
यहां आपको पार्टनरशिप फर्म के लिए पैन आवेदन भरने की प्रक्रिया मिल जाएगी: