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टैक्स भरने वाले सभी लोगों के लिए पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। भारत में या विदेशों में बनी उन सभी कंपनियों को पैन की आवश्यकता है जो भारत में कारोबार कर रही हैं।इसी समय जो कम्पनियाँ विदेश से कमाई कर रही हैं लेकिन बनी भारत में हैं, उन्हें भी देश में कई उद्देश्यों के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता है।
कंपनी के पैन कार्ड के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया सरल है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। नए पैन के लिए आवेदन करने के लिए भारत में बनी कंपनियों को फॉर्म 49A भरना होता है।
घोषणा पत्र (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करें। यहां आपसे कंपनी के साथ अपने संबंधों के बारे में पूछा जाएगा। निदेशक या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और कंपनी के पैन के लिए आवेदन करें। फॉर्म जमा करें। अब आपको आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करनी हैं।
आपका पूरा भरा हुआ फॉर्म समीक्षा के लिए उपलब्ध होगा। यदि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है, तो फॉर्म जमा करें।
अब आपको शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता है। अगर आपका कम्यूनिकेशन एड्रेस भारत में है तो शुल्क 110 रु. हैं और अगर आपका कम्यूनिकेशन पता भारत के बाहर का है तो शुल्क 1,020 रु. है। भुगतान डिमांड ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। कंपनी के मामले में, केवल एक निदेशक क्रेडिट / डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग भुगतान कर सकता है।
शुल्क के सफल भुगतान पर, एक रसीद नंबर मिलेगा, जिसका इस्तेमाल आवेदक द्वारा कंपनी के पैन का स्टेटस/ स्तिथि जानने के लिए किया जा सकता है। विधिवत हस्ताक्षरित रसीद को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और डिमांड ड्राफ्ट (यदि कोई हो) की कॉपी के साथ NSDL कार्यालय को नीचे दिए गए पते पर भेजना होगा।
इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट,
NSDL ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,
5 वीं मंजिल, मन्त्री स्टर्लिंग, प्लॉट नं 341,
सर्वे नं. 997/8, मॉडल कॉलोनी,
दीप बंगला चौक के पास, पुणे – 411016
इस रसीद को मेल करते समय, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखें –
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पैन आवेदन के लिए, कंपनियों को पहचान और पता प्रमाण के रूप में कुछ दस्तावेज़ जमा करने होते हैं। कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कंपनियों के लिए पहचान प्रमाण और पते के प्रमाण दोनों के उद्देश्य को पूरा कर सकता है। यूनिट के प्रकार के आधार पर, निम्नलिखित पैन कार्ड दस्तावेज़ों को पहचान और पता प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है –
| कंपनियों के लिए | कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट |
| लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म के लिए | LLP के रजिस्ट्रार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट |
| पार्टनरशिप फर्म के लिए | पार्टनरशिप एग्रीमेंट; या फर्म के रजिस्ट्रार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट |
| ट्रस्ट के लिए | ट्रस्ट एग्रीमेंट; या चैरिटी कमिश्नर द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन नंबर सर्टिफिकेट |
| एसोसिएशन (ट्रस्टों के अलावा) या व्यक्तियों या स्थानीय प्राधिकरण या आर्टिफिशियल न्यायिक व्यक्ति | एग्रीमेंट या चैरिटी कमिश्नर या सहकारी समिति के रजिस्ट्रार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन नंबर सर्टिफिकेट; या ऐसे व्यक्ति की पहचान और पता स्थापित करने वाले किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार विभाग द्वारा जारी कोई अन्य दस्तावेज |
भारत सरकार ने देश में आय उत्पन्न करने वाली सभी संस्थाओं के लिए पैन को अनिवार्य कर दिया है, चाहे वह एक पर्सनल व्यवसाय, एक कंपनी, एक HUF, पार्टनरशिप फर्म या एक ट्रस्ट हो। पैन कई तरह से कंपनी के लिए फायदेमंद है, जैसे कि –