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अगर आप अपने EPF अकाउंट से पैसे निकालना चाहते हैं तो आपकी KYC जानकारी उसमें अपडेट होनी चाहिए यानी आपना पैन कार्ड EPF अकाउंट से लिंक होना चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने पैन कार्ड को EPF अकाउंट से लिंक करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। EPF अकाउंट से पैन कार्ड लिंक (Link PAN Card with EPF Account) करने की जानकारी पेज में नीचे दी गई है।
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अपने पैन कार्ड को EPF अकाउंट से ऑनलाइन लिंक (Online Link PAN Card with EPF Account) करने का तरीका निम्नलिखित है :
नोट: यदि आपके पैन कार्ड पर नाम और पैन नंबर वही है जो आयकर विभाग के डेटाबेस पर है, तो आपका पैन अपने आप वैरिफाई हो जाएगा। आपका पैन कार्ड EPF अकाउंट के साथ ऑनलाइन लिंक हो जाएगा और वेबसाइट के मेन पेज पर Member Profile टैब में दिखाई देगा।
ये भी पढ़ें: पैन कार्ड में जानकारी कैसे अपडेट करें?
पैन कार्ड को EPF के साथ ऑफलाइन लिंक (Offline Link PAN Card with EPF Account) करना एक बहुत ही सरल है। पैन कार्ड को EPF अकाउंट से ऑफलाइन लिंक करने का तरीका निम्नलिखित है:
प्रश्न. यदि मेरे पैन कार्ड में नाम नहीं है तो क्या मैं अपनी PF राशि ( ₹50,000 से ऊपर) का क्लेम कैसे कर सकता हूं?
उत्तर: यदि आपके पैन कार्ड में नाम PF अकाउंट के साथ मेल नहीं खाता है, तो आप अपनी PF राशि का क्लेम नहीं कर पाएंगे। हालांकि, आपको सेवाओं में से किसी का लाभ उठाने के लिए अपना नाम PF अकाउंट में ठीक करवाना होगा।
प्रश्न. क्या मैं पैन को लिंक किए बिना PF का पैसा निकाल सकता हूं?
उत्तर: यदि आप पैन से लिंक किए बिना PF का पैसा निकालना चाहते हैं, तो राशि 50,000 रुपये से अधिक होने पर PF राशि से TDS काट लिया जाएगा।
प्रश्न. अगर नाम मिसमैच है तो पैन और EPF को लिंक करने में कोई समस्या होगी?
उत्तर: हां, यदि नाम मिसमैच है, तो पैन और EPF को लिंक करने में समस्या होगी क्योंकि सिस्टम अपलोड किए गए KYC को स्वीकार नहीं करेगा। इसके अलावा, इससे PF राशि का क्लेम भी नहीं कर पाएंगे।
प्रश्न.यदि पैन वैरिफिकेशन विफल हो जाता है तो मुझे क्या करना चाहिए?
उत्तर: यदि पैन वैरिफिकेशन विफल हो जाता है, तो आपको पैन कार्ड पर मुद्रित अपने नाम को फिर से चेक होगा और अपने UAN खाते में इसका उल्लेख करना होगा। हालांकि, यदि दस्तावेज़ों में कोई गलती है, तो उन्हें ठीक किया जाना चाहिए। यदि सभी जानकारी सही ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं और आपका KYC भी अपडेट हो जाता है, आप अपनी शिकायत https://epfigms.gov.in/Grievance/GrievanceMaster पर लिख सकते हैं ।
प्रश्न. मैं अपने आधार कार्ड को PF अकाउंट से कैसे लिंक कर सकता हूं?
उत्तर: आप https://adifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface पर आधिकारिक EPF पोर्टल पर जाकर अपने आधार कार्ड को PF अकाउंट से लिंक कर सकते हैं । हालांकि, प्रक्रिया को विस्तार से जानने के लिए, यहां क्लिक करें।
प्रश्न. बिना नियोक्ता के मैं अपना EPF पैन कैसे लिंक कर सकता हूं?
उत्तर: एक नियोक्ता के बिना अपने EPF पैन को लिंक करने के लिए, आप EPFO पोर्टल पर E-KYC सुविधा का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि इस प्रक्रिया में नियोक्ता शामिल नहीं है।
प्रश्न. अगर EPF के साथ पैन लिंक नहीं है तो क्या समस्या है?
उत्तर: यदि आपका पैन कार्ड EPF अकाउंट से लिंक नहीं है, तो EPF अकाउंट से 50,000 रु. से अधिक पैसे निकालने पर TDS काट लिया जाएगा। यदि कर्मचारी ने अपने पैन कार्ड को EPF अकाउंट के साथ लिंक किया है, तो TDS 10% की दर से काटा जाता है, जबकि कर्मचारी ने अपने पैन कार्ड को EPF अकाउंट से नहीं जोड़ा है, तो TDS 34.608% तक पहुंच जाता है।