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भारत एक ऐसा देश है जो विशेष रूप से अपनी विविधता और जनसंख्या के लिए जाना जाता है। विभिन्न जातियों और धर्मों का एक प्रतिनिधि मौजूद है और हर व्यक्ति को विभिन्न धार्मिक आधारों, जाति, पंथ, क्षेत्र और अन्य सामाजिक मापदंडों के आधार पर अलग पहचान रखता है। सरकार को सफल होने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आय के आधार पर टैक्स के रूप में एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाता है ताकि सरकार सुचारु रूप से चले और देश में कानून व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। पहले सरकार ने जीआईआर प्रणाली नामक एक विशेष प्रणाली शुरू की थी जो सरकार की नजर में प्रत्येक व्यक्ति को विशेष पहचान देती थी। लेकिन जैसा कि यह प्रणाली में मैनुअल थी और इसने केवल एक व्यक्ति या मूल्यांकन अधिकारी को लाभान्वित किया, यह वैश्विक प्रभाव डालने में विफल रही।
इसलिए सरकार की ओर से बहुत विचार-विमर्श के बाद, 1972 में, भारत सरकार द्वारा पैन को पेश किया गया, जिसे भारतीय कर अधिनियम, 1961 की धारा 139 A के तहत अनिवार्य कर दिया गया। पैन नागरिकता का प्रमाण नहीं है, इसलिए भारत में वैध पैन विदेशी नागरिकों और कंपनियों द्वारा रखा जा सकता है, जिन पर टैक्स लगाया जा सकता है। आप इस लेख के ज़रिये अपनी पैन कार्ड डिटेल्स को जान सकते है इसके लिए आपको नीचे बताएं गए विभिन्न तरीकों का पालन करना होगा।
पैनधारक अब अपना नाम और जन्मतिथि बताकर अपने पैन नंबर का पता लगा सकते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित तरीका अपनाना होगा:
नोट करें: इस से पहले “Know your PAN” सुविधा थी जो अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वेबसाइट द्वारा रोक दी गई है। अब उसकी जगह “Verify your PAN Details” सेवा शुरू की गई है और उसी की जानकारी ऊपर दी गई है।
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अगर कोई भी आयकर वेबसाइट पर जाकर अपनी पैन जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो उसे निम्नलिखित तरीका अपनाना होगा:
निम्नलिखित जानकारी आपके सामने आ जाएगी
एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, आपको अपना पैन कार्ड प्राप्त करने से पहले आमतौर पर 15 कार्य दिवस लगते हैं। हालांकि, जब तक आप अपना पैन कार्ड डिलीवर नहीं करवाते हैं, तब तक आप हमेशा 15-अंक का रिफरेंस नंबर प्रदान करके अपने पैन कार्ड एप्लिकेशन स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं।
पैन कार्ड एप्लिकेशन स्टेटस को ट्रैक करने का तरीका निम्नलिखित है
यह दूसरी विधि है जिसके द्वारा आप अपने पैन कार्ड एप्लीकेशन स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। इस पद्धति में, आप अपने पैन कार्ड की वर्तमान एप्लिकेशन स्थिति के बारे में अपडेट प्राप्त करने के लिए 020-27218080 पर TIN कॉल सेंटर पर कॉल कर सकते हैं ।
आप TIN-NSDL वेबसाइट जो कि आधिकारिक पैन कार्ड वेबसाइट है, के माध्यम से अपने पैन आवेदन की स्थिति पर नज़र रखने के लिए ऑनलाइन सुविधा भी चुन सकते हैं। पैन कार्ड स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करने का तरीका निम्नलिखित है:
आपको 15-अंकीय एक्नॉलेजमेंट नंबर या 10-अंकीय यूटीआई कूपन मिलने के 5 दिनों के बाद ही अपने पैन कार्ड स्टेटस को चेक करना चाहिए।
पैन स्टेटस को चेक करने के लिए आपके पास निम्नलिखित दो चीजें होनी आवश्यक हैं:
एक पैन आवेदक जिसने पैन कार्ड के लिए आवेदन किया है, वह 15 अंकों के एक्नॉलेजमेंट नंबर की मदद से अपने पैन कार्ड स्टेटस को जान सकते है। एक्नॉलेजमेंट नंबर एक 15 अंकों का एक कोड है जिसका उपयोग ऑनलाइन पैन स्टेटस पोर्टल के माध्यम से पैन कार्ड को ट्रैक करने के लिए किया जाता है।
जैसा कि ऊपर कहा गया है, आप अपने नाम और जन्मतिथि का उपयोग करके अपने पैन कार्ड की स्थिति/विवरण की जांच नहीं कर सकते। हालांकि, आप अपने पैन को ऑनलाइन वेरीफाई करके अपना नाम और जन्म तिथि भर कर अपने पैन कार्ड डिटेल्स जान सकते हैं।
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पैन कार्ड आवेदक अपने आवेदन का स्टेटस/ स्तिथि आसानी से ऑनलाइन जान सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित तरीके को अपनाएं.:
हम सब जानते हैं कि पैन सभी करदाताओं के लिए ज़रूरी है। सरकार ने इसे इसके प्रयोग और लाभों के कारण अनिवार्य कर दिया है। पैन की ज़रूरत और प्रयोग निम्नलिखित हैं:
हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक टैक्सपेयर के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। विभिन्न केंद्र और एजेंसियां भारत के ग्रामीण भागों में भी मौजूद हैं ताकि टैक्सपेयर पैन कार्ड के लिए आसानी से आवेदन कर सकें। पैन कार्ड आवेदन प्रक्रिया बहुत आसान और उपयोगकर्ता के अनुकूल है। इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑनलाइन पैन कार्ड आवेदन प्रक्रिया इसकी आधिकारिक वेबसाइट या एनएसडीएल वेबसाइट पर होती है और ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया विभिन्न पैन एजेंसियों और केंद्रों पर होती है जो ज़िला स्तर पर मौजूद हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन पैन आवेदन दोनों के लिए, फॉर्म 49 ए फॉर्म को ठीक से भर और करदाता द्वारा जमा किया जाना चाहिए।
पैन कार्ड के एक सफल आवेदन के लिए, टैक्सपेयर को सहायक दस्तावेज़ों के साथ-साथ एनएसडीएल एजेंसियों को फॉर्म 49 ए देना चाहिए। ये दस्तावेज़ हैं, व्यक्ति की पहचान, आवासीय पते के प्रमाण और कर दाता की जन्मतिथि का प्रमाण।
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हालांकि पैन कार्ड आवेदन की प्रक्रिया बहुत आसान और परेशानी से मुक्त है, लेकिन थोड़ी सी चूक कई समस्याएं पैदा कर सकती है। आवेदक को हमेशा कुछ बिंदुओं को याद रखना चाहिए जिन्हें पैन कार्ड आवेदन प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से पालन करना होता है। ये निम्नलिखित हैं:
आवेदक नए पैन कार्ड के लिए दो फॉर्म जमा कर सकता है। वो फॉर्म हैं:
प्रश्न. मैं अपने पैन कार्ड के बारे में कैसे जान सकता हूं?
उत्तर: आप अपने पैन कार्ड के बारे में जानने के लिए आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट या टिन-एनएसडीएल या यूटीआईआईटीएसएल पर जा सकते हैं।
प्रश्न. क्या पैन आवेदन की स्थिति/स्टेटस पर नज़र रखने के लिए कोई शुल्क हैं?
उत्तर: नहीं, पैन आवेदन की स्थिति पर नज़र रखने पर कोई शुल्क नहीं है। आवेदक अनगिनत बार मुफ्त में पैन की स्थिति की जान सकता है।
प्रश्न. मैं अपने पैन कार्ड आवेदन की स्थिति/स्टेटस कैसे जान सकता हूं?
उत्तर: आवेदक आसानी से https://tin.tin.nsdl.com/pantan/StatusTrack.html या http://www.trackpan.utiitsl.com/PANONLINE/#forward पर जाकर पैन कार्ड आवेदन की अपनी स्थिति जान सकते हैं.
प्रश्न. आयकर भरते समय पैन की जानकारी देना अनिवार्य है?
उत्तर: हां, रिटर्न ऑफ इनकम पर पैन जानकारी देना जरूरी है। कोई भी डिफ़ॉल्ट होने पर आवेदक अधिकतम 10,000 रु. का जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा।
प्रश्न. पैन के आवंटन के लिए क्या कोई तत्काल सुविधा है?
उत्तर: नहीं, पैन आवंटन के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
प्रश्न. मैं “पैन कार्ड के लिए सुधार या अनुरोध” कैसे कर सकता हूं?
उत्तर: आवेदक आयकर विभाग द्वारा दिए गए माध्यम से “नए कार्ड के लिए अनुरोध या पैन कार्ड में सुधार / अपडेट” कर सकते हैं। इसके अलावा, आवेदक आयकर विभाग की वेबसाइट ( www.incometaxindia.gov.in) / UTIITSL वेबसाइट ( www.utiitsl.com ) / NSDL वेबसाइट ( www.tin-nsdl.com ) से डाउनलोड कर सकते हैं।
प्रश्न. मुझे पैन आवेदन फॉर्म कहां जमा करना चाहिए?
उत्तर: पैन कार्ड आवेदन फॉर्म को भेजा जाना चाहिए:
आयकर पैन सेवा इकाई,
NSDL ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,
5 वीं मंजिल, मन्त्री स्टर्लिंग, प्लॉट नं 341,
सर्वे नंबर 997/8, मॉडल कॉलोनी,
दीप बंगला चौक के पास, पुणे – 411 016