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परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) भारत में प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक संस्था / व्यक्ति के व्यवसाय (या रोजगार) या आर्थिक ट्रांजैक्शन के लिए आवश्यक है। पैन कार्ड में कार्डधारक का नाम, लिंग, जन्म तिथि और पैन न० होता है। ऐसी संभावना हो सकती है कि कार्ड में कोई भी जानकारी गलत तरीके से लिखा गया हो, यह महत्वपूर्ण है कि कार्ड में उल्लिखित सभी जानकारी सही हैं अन्यथा यह भविष्य में समस्या का कारण बन सकता है। महिलाएं आमतौर पर शादी के बाद अपने नाम में पति का सरनेम जोड़ती हैं। इस लेख में, हम शादी के बाद पैन कार्ड में नाम बदलने के तरीके के बारे में बात करेंगे।

एक महिला आम तौर पर शादी के बाद अपने नाम के पीछे अपने पति का सरनेम जोड़ती है। एक बार यह पूरा हो जाने के बाद, यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने दस्तावेज़ जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इत्यादि में इसे अपडेट करे। ऐसे आवेदकों को शादी के बाद पैन नाम बदलने के लिए नीचे दिए गए तरीको का पालन करना चाहिए:
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फॉर्म भरने के समय आवेदक पेपरलेस e-KYC कर सकता है। यदि आप इस प्रक्रिया का पालन करते हैं, तो आपको पोस्ट के माध्यम से न तो अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने होंगे और न ही आवेदन पत्र को NSDL या UTIITSL को भेजना होगा। आप निम्नलिखित में से किसी भी प्रक्रिया के माध्यम से पेपरलेस e-KYC कर सकते हैं:
विवाहित महिला को केवल शादी के बाद पैन कार्ड में नाम बदलने के लिए दस्तावेज़ प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से किसी एक को प्रस्तुत करना है:
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प्रश्न. मैंने NSDL पोर्टल द्वारा पैन नेम चेंज फॉर्म भरा है। क्या NSDL को दस्तावेज़ भेजना अनिवार्य है या दस्तावेज़ UTIITSL को भी भेजे जा सकते हैं?
उत्तर: अगर आपको फॉर्म UTIITSL के माध्यम से भरा गया था तो NSDL और UTIITSL के माध्यम से भरा गया था, तो आपको दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र NSDL को भेजना होगा।
प्रश्न. क्या मैं पैन कार्ड और ई–पैन दोनों के लिए आवेदन कर सकता हूं? यदि हाँ, तो क्या प्रक्रिया है?
उत्तर: हां, आप पैन कार्ड और ई–पैन या किसी भी एक वेरिएंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको UTIITSL / NSDL के माध्यम से फॉर्म भरने के समय सही विकल्प का चयन करना होगा।
प्रश्न. मुझे पैन कार्ड और ई–पैन के लिए कितना भुगतान करना होगा?
उत्तर: आपको पैन और ई–पैन के लिए भुगतान नीचे दी गई लिस्ट के अनुसार करना होगा:
| पैन एप्लिकेशन का प्रकार | भारत में पता | भारत के बाहर का पता |
| पैन + e-पैन (ऑफ़लाइन आवेदन / डॉक्यूमेंटेशन ) | ₹ 107 | ₹ 1017 |
| पैन + e-पैन (पेपरलेस / आधार e-KYC ) | ₹ 101 | ₹ 1011 |
| केवल e-पैन (ऑफ़लाइन आवेदन / डॉक्यूमेंटेशन ) | ₹ 72 | |
| केवल e-पैन (पेपरलेस / आधार e-KYC) | ₹ 66 | |
प्रश्न.NSDL के किस पते पर मुझे अपना पैन नाम बदलने का आवेदन भेजना चाहिए?
उत्तर: नीचे उल्लेखित पते पर पोस्ट के माध्यम से NSDL को पैन नाम परिवर्तन आवेदन भेजें:
इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट
(NSDL e-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड)
5 वीं मंजिल, मंत्री स्टर्लिंग, प्लॉट नंबर 341,
सर्वेक्षण संख्या 997/8, मॉडल कॉलोनी,
दीप बंगला चौक के पास, पुणे -411 016।