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भारत सरकार ने आय कमाने वाले समूहों और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने वाले नागरिकों के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया है। को सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों में से एक माना जाता है जिसका लाभ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पहचान प्रमाण, टैक्स रिटर्न भरने आदि के लिए किया जा सकता है।
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भारत का आयकर विभाग टैक्स चोरी या संस्थाओं द्वारा की गई किसी भी धोखाधड़ी गतिविधियों से बचने के लिए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने के लिए पैन का उपयोग करता है। हालांकि, पैन कार्ड होना ज़रूरी है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं, जहां व्यक्ति पैन कार्ड रखने में विफल हो जाते हैं। इसके लिए ट्रांजैक्शन को आगे बढ़ाने के लिए अन्य दस्तावेज़ों के साथ फॉर्म 60 जमा किया जा सकता है।
यह एक आधिकारिक दस्तावेज़ है जो उन व्यक्तियों द्वारा दिया जाता है जिनके पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या बैंक अकाउंट खोलने के लिए पैन कार्ड नहीं है। फॉर्म 60 का उपयोग प्रॉपर्टी को खरीदने और बेचने, 50,000 रु. से अधिक के कैश पेमेंट पर, टैक्स रिटर्न दाखिल करने , व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन और अन्य के लिए किया जाता है। ऐसे में अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए फॉर्म 60 एक दस्तावेज़ होना चाहिए।
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फॉर्म 60 की आवश्यकता तब होती है, जब किसी व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं है और नीचे दी गयीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना चाहता है:-
नोट: ऊपर बताए गए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिर्फ संदर्भ के लिए हैं। पूरी लिस्ट से सम्बंधित विशेष जानकारी के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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फॉर्म 60 जमा करने से पहले व्यक्तियों को फॉर्म 60 के साथ-साथ पहचान या प्रमाण पते के प्रमाण प्रदान करने के लिए नीचे दिए गए कुछ दस्तावेज़ों को पेश करना चाहिए। कुछ दस्तावेज़ों में शामिल हैं:
व्यक्ति या HUF के लिए
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एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (ट्रस्ट्स) के सम्बन्ध में :-
व्यक्तियों का संघ(ट्रस्टों के अलावा)/ व्यक्तियों का निकाय/ स्थानीय प्राधिकरण/आर्टीफिशियल जूडिशरी नीचे दिए गए दस्तावेज प्रदान कर सकता है:-
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फॉर्म 60 में भरी जानी वाली आवश्यक जानकारी के बारे में नीचे बताया गया है:-
फॉर्म भरते समय ध्यान रखें कि उसमें किसी भी तरह की कोई गलती या ओवरराइटिंग न हो।
फॉर्म 60 जमा करने में ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्म में सभी जानकारियों को ध्यान से भरने के बाद कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने से पहले इसे आसानी से संबंधित प्राधिकरण को सौंपा जा सकता है। यह ट्रांजेक्शन करने पर लाभ और प्रमाण को सुनिश्चित करेगा।
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प्रश्न. मैंने पैन कार्ड के लिए आवेदन किया है लेकिन अभी मुझे पैन कार्ड नहीं मिला है, तो मुझे फॉर्म 60 के लिए कौन-से दस्तावेज़ जमा करने होंगे?
उत्तर: ऐसे में आपको पैन कार्ड के लिए आवेदन जमा करने का प्रमाण देना होगा
प्रश्न. क्या गैर – निवासी भारतीयों को भी पैन फॉर्म 60 जमा करने की आवश्यकता है ?
उत्तर: नहीं, गैर – निवासी भारतीयों को फॉर्म 60 जमा करने से छूट दी गई है। हालांकि, यह छूट केवल कुछ ही ट्रांजैक्शन तक सीमित है, जैसे होटल या रेस्तरां के बिल का भुगतान, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन आदि I
प्रश्न. अगर कोई ट्रांजैक्शन किसी नाबालिग के द्वारा किया जाता है, तो क्या उसे भी पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी ?
उत्तर: अगर नाबालिग के पास पैन कार्ड नहीं है, लेकिन वह कोई ऐसा ट्रांजैक्शन करता है, जिसके लिए पैन की आवश्यकता होती है, तो उसे अपने माता – पिता या अभिभावक का पैन या फॉर्म 60 जमा करना पड़ेगा I हालाँकि, अब नाबालिग भी पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, अगर वह उनके माता – पिता या अभिभावक के द्वारा उनकी ओर से लागू किया जाता है I
प्रश्न. अगर मैं फॉर्म 60 पर गलत डिक्लेरेशन करता हूं तो क्या होगा?
उत्तर: अगर आप पैन फॉर्म 60 पर गलत डिक्लेरेशन करते हैं, तो आपको तीन महीने से दो साल तक की जेल हो सकती है या जेल और जुर्माना दोनो लग सकता है।
प्रश्न. अगर मैं फॉर्म 60 पर 25 लाख रु. से अधिक की राशि के लिए गलत डिक्लेरेशन करता हूँ, तो क्या होगा ?
उत्तर: अगर फॉर्म 60 पर 25 लाख रु. से अधिक की ट्रांजैक्शन राशि के लिए गलत डिक्लेरेशन की जाती है, तो आपको जुर्माने के साथ 6 महीने से 7 साल तक की कैद हो सकती है।