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पैन, जिसका अर्थ है परमानेंट अकाउंट नंबर, यह एक 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक कोड होता है जिसका इस्तेमाल पहचान प्रमाण, अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने, लोन या क्रेडिट कार्ड लेने और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन समेत कई अन्य कामों के लिए किया जाता है। 1972 में, भारत सरकार द्वारा पैन कार्ड पेश किया गया, जिसे भारतीय कर अधिनियम, 1961 की धारा 139 A के तहत अनिवार्य कर दिया गया। कानून के अनुसार, एक व्यक्ति को केवल एक पैन कार्ड (PAN Card) रखने की अनुमति है, आपके नाम पर एक से अधिक पैन कार्ड होना अवैध माना जाएगा और इसके चलते आयकर विभाग एक से अधिक पैन कार्ड रखने वाले व्यक्तयों/ संस्थाओं पर कानूनी कार्रवाई या जुर्माना लगा सकता है। इसलिए यदि आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड है तो आपको क्या करना चाहिए ये जानने के लिए यह लेख पढ़ें।
जहां कई लोग धोखाधड़ी करने के लिए कई पैन कार्ड प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वहीं अधिकतर मामलों में गलती से भी एक व्यक्ति को एक से ज़्यादा पैन कार्ड दे दिए जाते हैं। ऐसी कई परिस्थितियां हो सकती हैं, जिनके तहत किसी व्यक्ति को दो पैन कार्ड दिए जाते हैं, जैसे-
कोई भी कारण हो, लेकिन एक व्यक्ति को एक से अधिक पैन कार्ड रखने की अनुमति नहीं है। यह एक दंडनीय अपराध है और ऐसे करने पर व्यक्ति पर कानून कार्रवाई हो सकती है और पैन जुर्माना लग सकता है।
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कई पैन कार्ड रखने पर आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब आप लोन के लिए आवेदन करते हैं, तो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जो बैंक वेरिफाइड करता है, वह है आपका पैन कार्ड । अगर आपको पास दो पैन है तो लोन के साथ-साथ आपका क्रेडिट कार्ड आवेदन भी नामंज़ूर हो सकता है।
कई पैन कार्ड होने पर व्यक्ति को धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है और ऐसे आवेदक की लोन चुकाने की क्षमता और इच्छा दोनों को लेकर बैंकों को संदेह होता है। ज़्यादातर बैंक ऐसे आवेदकों को ब्लैकलिस्ट कर देते हैं।
एक से अधिक / डुप्लिकेट / अतिरिक्त पैन समस्या को हल करने का एकमात्र उपाय आयकर विभाग में आपके अतिरिक्त पैन कार्ड / सरेंडर करना है। आपके पैन कार्ड को सरेंडर करने के दो तरीके हैं :
अपने डुप्लिकेट पैन कार्ड को ऑनलाइन सरेंडर करना विशेष रूप से आसान है। ऐसा करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है:
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फॉर्म जमा करने के बाद, उस क्षेत्र के असेसिंग ऑफिसर को एक पत्र लिखें जहां आपका आयकर भरा गया है। पत्र में अपने मूल और डुप्लिकेट पैन कार्ड के बारे में पूरी जानकारी लिखें। इस बारे में आप स्पष्ट रहें कि आप किस पैन कार्ड को बनाए रखना चाहते हैं और किस पैन कार्ड को सरेंडर करना चाहते हैं। इस पत्र को टैक्स कार्यालय में पोस्ट करें या पत्र को सीधे कार्यालय में सौंप दें। जो पैन आपने सरेंडर किया है उसकी कॉपी और एक्नॉलेजमेंट रसीद की एक कॉपी जमा करें।
पैन कार्ड धारक की मृत्यु की स्थिति में पैन कार्ड भी सरेंडर किए जाने चाहिए। जब कोई कंपनी बंद हो जाती है तो उसके पैन कार्ड को NSDL TIN वेबसाइट / भौतिक कार्यालय पर जाकर सरेंडर कर देना चाहिए। इसलिए, यदि आपके पास एक से अधिक पैन हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप उनमें से एक को तुरंत सरेंडर कर दें, इससे पहले कि उसके कारण आपको वित्तीय और कानूनी परेशानी झेलनी पड़े।