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Let’s Get Started
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जिन व्यक्तियों के पास पैनकार्ड नहीं है और उनकी आय सिर्फ कृषि पर निर्भर है और आय का कोई अन्य साधन नहीं है, ऐसी स्थिति में उन्हें फॉर्म 61 भरना चाहिए। यह दस्तावेज़ भारत के आयकर विभाग द्वारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ डारेक्ट टैक्स की निगरानी में जारी किया जाता है। पैन कार्ड में नाम, जन्म तिथि, फोटो, हस्ताक्षर, पिता का नाम और पैन नंबर जैसी जानकारियां होती हैं और टैक्सपेयर को जारी किया जाता है। टैक्स चोरी पर प्रतिबंध लगाने के लिए, भारत का आयकर विभाग किसी भी समय किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए आर्थिक ट्रांजेक्शन को ट्रैक करने के लिए पैन का उपयोग करता है।
यहां क्लिक करें: PDF में फॉर्म 61 डाउनलोड करने के लिए

फॉर्म 61 उस दस्तावेज़ को परिभाषित करता है, जिसे कृषि से आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा विधिवत् भरा जाता है। इन व्यक्तियों के पास आय का दूसरा साधन नहीं होता है। इसके अलावा, जिन व्यक्तियों के पास पैन नहीं है, उन्हें किसी भी आर्थिक ट्रांजेक्शन करते समय फॉर्म 61 जमा करने की आवश्यकता है।
यहां बताया गया है कि आप फॉर्म 61 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं
नोट: एक बार ITDREIN जेनरेट होने के बाद, इसे निष्क्रिय करने का कोई विकल्प नहीं है।
ITDREIN एक 16-अंको की पहचान संख्या है जो XXXXXXXXXX.YZNNN प्रारूप में है जहाँ XXXXXXXXXX रिपोर्टिंग इकाई के PAN / TAN या व्यक्ति
Y का अर्थ कोड के लिए है?
Z, फॉर्म कोड
N, अनुक्रम संख्या के लिए है
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ऑफलाइन विधि के माध्यम से फॉर्म 61 को लागू करने के लिए, आपको बस फॉर्म को सही ढंग से भरना होगा और सहायक दस्तावेजों के साथ बैंक में जमा करना होगा।
नियम 114B के अनुसार पैन कार्ड के बजाय फॉर्म 61 का उपयोग किया जा सकता है। व्यक्ति फॉर्म 61 का उपयोग करके आसानी से आर्थिक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नीचे फॉर्म 61 के उपयोग के बारे में बताया गया हैं:
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फॉर्म 61 जमा करने से पहले, व्यक्तियों को फॉर्म 61 के साथ-साथ पहचान या प्रमाण पते का प्रमाण प्रदान करने के लिए नीचे दिए गए कुछ दस्तावेज़ों को देना चाहिए। पैन फॉर्म 61 के लिए नीचे कुछ आवश्यक दस्तावेज़ दिए गए हैं:
फॉर्म 61 भरने से पहले, व्यक्तियों को सफलतापूर्वक फॉर्म जमा करने के लिए उसको भरने की प्रक्रिया के बारे में जानना चाहिए। फॉर्म भरने और जमा करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए:
फॉर्म पर गलती या ओवरराइटिंग किए बिना फॉर्म 61 को सावधानीपूर्वक भरना चाहिए और इस तरह खुद को घोषित करना चाहिए कि आय का साधन कृषि से है और आय का कोई अन्य साधन नहीं है।
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प्रश्न. फॉर्म 61A किसे जमा करना होगा?
उत्तर: लागू फाइनेंशियल वर्ष के लिए लिस्टेड टैक्स पेयर्स द्वारा फॉर्म 61 ए जमा किया जाना आवश्यक है।
प्रश्न. फॉर्म 61 A जमा करने की नियत तारीख / समय सीमा क्या है?
उत्तर: फॉर्म 61A जमा करने की नियत तारीख / समय सीमा किसी भी व्यक्ति को स्टेटमेंट दर्ज करने के लिए जारी किए गए नोटिस की तारीख से 30 दिनों के भीतर है।
प्रश्न. फॉर्म 61 A के दोषपूर्ण फाइलिंग के मामले में क्या होगा?
उत्तर: फॉर्म 61 A के दोषपूर्ण फाइलिंग के मामले में, आपको किसी भी दंड से बचने के लिए 10 दिनों के भीतर संबंधित आयकर प्राधिकरण को रिपोर्ट करना होगा। हालाँकि, आपको सूचना 61A के रूप में सुधार करने के लिए सूचना की तारीख से 30 दिनों की समय सीमा दी जाती है।
प्रश्न. क्या फॉर्म 61 A दाखिल करना अनिवार्य है?
उत्तर: नहीं, धारा 65 A के तहत फॉर्म 61 A दाखिल करना अनिवार्य नहीं है।
प्रश्न. नियम 114E क्या है?
उत्तर: आयकर नियम, 1962 यह निर्दिष्ट करता है कि नियम 114E फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का विवरण है, जिसे अधिनियम की धारा 285BA की उपधारा (1) के तहत प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, जिसे फॉर्म नंबर 61 A में प्रस्तुत किया जाएगा।
| पैन कार्ड कार्यालय | अन्य पैन कार्ड फॉर्म |
| दिल्ली में पैन कार्ड सेंटर | फॉर्म 60 |
| गुड़गांव में पैनकार्ड सेंटर | फॉर्म 49 A |
| मुंबई में पैन कार्ड सेंटर | फॉर्म 49AA |
| नोएडा में पैन कार्ड सेंटर | |
| बैंगलोर में पैन कार्ड सेंटर | |
| चेन्नई में पैन कार्ड सेंटर | |
| कोलकाता में पैन कार्ड सेंटर | |
| पुणे में पैन कार्ड सेंटर | |
| हैदराबाद में पैन कार्ड सेंटर | |
| वडोदरा में पैन कार्ड सेंटर |