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पैन कार्ड (PAN Card) इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे- बैंक अकाउंट खोलने के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आदि। पैन कार्ड में कार्ड होल्डर की जानकारी और पैन नंबर होता है। आइए जानते हैं पैन कार्ड से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी।
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पैन, जिसका मतलब है परमानेंट अकाउंट नंबर, यह एक सरकारी दस्तावेज़ है जिसमें किसी संस्था, व्यक्ति, ट्रस्ट या किसी संगठन द्वारा किए गए सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिटेल्स होती है। पैन कार्ड इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 के तहत जारी किया जाता है और इसमें एक अद्वितीय 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक कोड होता है। इसका इस्तेमाल बैंक अकाउंट खोलने, अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने, वित्तीय साधनों में निवेश करने, लोन या क्रेडिट कार्ड लेने या किसी भी वित्त-संबंधी गतिविधि को करने के लिए भी किया जाता है। पैन कार्ड (PAN Card) में कार्ड होल्डर का पैन नंबर और आईडी जैसी जानकारी होती है साथ ही किसी व्यक्ति का टैक्स और निवेश सम्बंधित डाटा भी होता है। इसलिए अपना पैन नंबर (PAN Card Number) पता होना बहुत ज़रूरी है। तो,चलिए पैन कार्ड से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में जानते हैं।
नोट: जो पैन कार्ड धारक पहले अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कर पाए थे, उन्हें अब इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। पैन और आधार को ऑनलाइन लिंक करने का तरीका जानने के लिए क्लिक करें।
कोई भी व्यक्ति, नाबालिग, छात्र पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पैन केवल व्यक्तियों को ही जारी नहीं किया जाता है बल्कि, कंपनियां और पार्टनरशिप फर्म भी पैन कार्ड प्राप्त कर सकती हैं और ऐसी संस्थाओं के पास पैन नंबर होना अनिवार्य हो जाता है, जो टैक्स भरती हैं।
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पैन 2.0 (PAN 2.0) टैक्सपेयर्स के पंजीकरण को आधुनिक बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई एक नई पहल है। इस परियोजना का उद्देश्य कई प्लेटफार्मों को एक करके टैक्सपेयर्स के पैन और टैन जारी करने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और ग्राहकों के हिसाब से अधिक कुशल बनाना है।
इस नई प्रणाली में पैन बनाने और प्रबंधन के लिए एक एकल डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म होगा जहां नए पैन बनाने और अपडेट करने का काम निःशुल्क किया जाएगा। नए पैन में एक क्यूआर कोड होगा जिसमें पैन डेटाबेस का नया डेटा होगा।
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पैन कार्ड ऑनलाइन और पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन का तरीके निम्नलिखित है-
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पैन कार्ड ऑफलाइन आवेदन और पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन का तरीके निम्नलिखित है-
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PAN Card प्राप्त करने के लिए, ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन फॉर्म (फॉर्म 49A या फॉर्म 49AA) को दस्तावेज़ों के साथ जमा करना होता है ताकि वेरिफिकेशन प्रकिर्या पूरी हो सके। आवश्यक दस्तावेज़ आवेदक पर निर्भर करते हैं। इन दस्तावेज़ों की लिस्ट निम्नलिखित है-
पहचान पत्र
पता प्रमाण पत्र
जन्म प्रमाण पत्र,
पहचान प्रमाण पत्र
पता प्रमाण पत्र
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अगर आपने अपना मूल पैन खो दिया है तो आप डुप्लीकेट पैन कार्ड (Duplicate PAN Card) के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से आवेदन कर सकते हैं। TIN-NSDL और UTIITSL दोनों ही डुप्लीकेट पैन के लिए ऑनलाइन आवेदन और भुगतान की अनुमति देते हैं। इसकी प्रकिर्या निम्नलिखित है:
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क्योंकि पैन कार्ड व्यक्तियों और कंपनियों के लिए उपलब्ध है, इसलिए पैन के लिए अलग-अलग तरह फॉर्म के द्वारा आवेदन किया जा सकता है। पैन कार्ड और इनके आवेदन फॉर्म के प्रकट निम्नलिखित है:
ये सबसे आम पैन है जो व्यक्तियों को जारी किया जाता है। इसके लिए आवेदन NSDL और UTIITSL की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध फॉर्म 49 द्वारा किया जाता सकता है। कोई भी योग्य भारतीय व्यक्ति, छात्र और नाबालिग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
NRI और PIO भारत में टैक्सेशन के उद्देश्य से PAN का लाभ उठा सकते हैं। उन्हें भी इस कार्ड का लाभ उठाने के लिए फॉर्म 49A जमा करना होगा।
वे फर्म या कॉरपोरेट जो भारत के बाहर रजिस्टर हैं, लेकिन भारत में अपने व्यापार संचालन के आधार पर भारत में टैक्स का भुगतान करते हैं, पैन का लाभ भी उठा सकती हैं। उन्हें पैन कार्ड आवेदन प्रक्रिया के लिए फॉर्म 49AA भरना होगा और जमा करना होगा।
ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया और नॉन रेजिडेंट एंटिटीज भी PAN के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रासंगिक फॉर्म जो PAN के लिए आवेदन करते समय उनके द्वारा भरा जाना चाहिए, फॉर्म 49AA है।
भारत में रजिस्टर और काम करने के वाली कॉर्पोरेट कम्पनियां भी अपने फाइनेंशियल और टैक्स-संबंधी लेनदेन के लिए PAN के लिए आवेदन कर सकती हैं।
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PAN Card में बहुत आम जानकारी होती है जो केवाईसी (नो योर कस्टमर) के नियमों के तहत पहचान और उम्र के प्रमाण के लिए योग्य है। पैन कार्ड में निम्नलिखित जानकारी होती है:
पैन के लाभ निम्नलिखित हैं:
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पैन स्टेटस जानें
PAN के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसका स्टेटस (स्तिथि) जान सकते हैं। पैन आवेदन का स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है जहां पैन स्टेटस दिखाता है कि कार्ड जारी किया गया है या नहीं, या यदि यह वर्तमान में प्रकिर्या में है या नहीं। आवेदक पैन कार्ड स्टेटस या UTI /NSDL की वेबसाइट पर जान सकता है।
पैन कार्ड में बदलाव करें
मौजूदा कार्डधारक अपने मौजूदा पैन की जानकारी में बदलाव कर सकते हैं, जबकि उसी समय पैन नंबर को बनाए रख सकते हैं। पैन कार्ड की कोई भी जानकारी इसकी प्रकिर्या के तहत बदली जा सकती है। इसके लिए पैन अपडेट या करेक्शन फॉर्म भर सम्बंधित अथॉरिटी को जमा करना होगा।
डुप्लीकेट पैन कार्ड
मूल पैन कार्ड खोने पर, कार्डधारक फॉर्म और आवेदक फी जमा कर डुप्लीकेट पैन के लिए आवेदन कर सकता है।
क्या होता है अगर आपके पास पैन कार्ड ना हो?
आपके पास पैन क्यों होना चाहिए इसके कई कारण है:
प्रश्न. मैं पैन कार्ड (PAN Card) के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूं?
उत्तर: आप परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। आप TIN NSDL की वेबसाइट या UTIITSL की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकता हैं। ऑफलाइन आवेदन के लिए आप पैन केंद्र में जा सकते हैं।
प्रश्न. मुझे पैन आवेदन फॉर्म कहां से प्राप्त होगा?
उत्तर: आपको पैन आवेदन फॉर्म पैन केंद्र में मिल जाएगा। इसके अलावा, आप TIN NSDL की वेबसाइट से पैन आवेदन फॉर्म फॉर्म 49A और फॉर्म 49AA डाउनलोड कर सकते हैं।
प्रश्न. क्या मुझे पैन आवेदन फॉर्म के लिए कोई शुल्क देना होगा?
उत्तर: आपको पैन आवेदन फॉर्म के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि, आपको आवेदन के लिए शुल्क देना होगा जो भारत में रह रहे लोगों के लिए 107 रु. हैं और 1017 रु. भारत से बाहर रह रहे लोगों के लिए।
प्रश्न.पैन आवेदन फॉर्म कहा जमा किया जाता है?
उत्तर: फॉर्म आवेदन फॉर्म को भेजना होगा:
आयकर पैन सेवा इकाई,
NSDL ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,
5 वीं मंजिल, मन्त्री स्टर्लिंग, प्लॉट नं 341,
सर्वे नंबर 997/8, मॉडल कॉलोनी,
दीप बंगला चौक के पास, पुणे – 411 016
प्रश्न. जब मैं पैन कार्ड (PAN Card) के लिए फॉर्म 49A जमा करता हूं, तो मुझे क्या शुल्क देना होगा?
उत्तर: भारत में रह रहे आवेदकों के लिए शुल्क 107 रु. हैं और 1017 रु. भारत से बाहर रह रहे लोगों के लिए।
प्रश्न. क्या आवेदन फॉर्म के साथ 2 फ़ोटो देना अनिवार्य है?
उत्तर: हां, आपको अपने पैन आवेदन फॉर्म के साथ 2 फ़ोटो देने होंगें।
प्रश्न. जो आवेदक हस्ताक्षर नहीं कर सकते उनके लिए क्या आवेदन प्रक्रिया है?
उत्तर: जो आवेदक हस्ताक्षर कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते, दोनों के लिए समान प्रकिर्या है। आवेदक अगर हस्ताक्षर नहीं कर सकता तो वो अंगूठे का निशान लगा सकता है।
प्रश्न.मैं अपने पैन कार्ड (PAN Card) पर फोटो कैसे बदल सकता हूँ?
उत्तर: पैन कार्ड में फोटो बदलने के लिए आपको पैन कार्ड करेक्शन फॉर्म भरना होगा।
प्रश्न. क्या एक नाबालिग पैन के लिए आवेदन कर सकता है?
उत्तर: हां, नाबालिग परमानेंट अकाउंट नंबर के लिए आवेदन कर सकते हैं। उन्हें भी पैन से कई सुविधाएं मिल सकती हैं।
प्रश्न. पैन कार्ड प्राप्त करने में कितना समय लगता है?
उत्तर: परमानेंट अकाउंट नंबर प्राप्त करने में 45 दिन का समय लगता है। इसमें आपके आवेदन करने के दिन से लेकर पैन कार्ड प्राप्त करने तक का दिन है। हालाँकि, कई मामलों में समय ज़्यादा लग सकता है।
प्रश्न. पैन होना ज़रूरी क्यों है?
उत्तर: अगर आपके पास पैन नहीं है तो आप आयकर नहीं भर सकते हैं। जो भी बैंक अकाउंट पैन से लिंक नहीं हैं वो जल्द ही निष्क्रिय हो जाएंगें। इसके अलावा, 50,000 से ज़्यादा का लेनदेन करने के लिए पैन होना अनिवार्य है।
प्रश्न. आयकर विभाग यह कैसे सुनिश्चित करता है कि उपर बताए गए लेनदेन के लिए पैन जानकारी दी गई है?
उत्तर: आयकर विभाग ने फाइनेंशियल दस्तावेज प्राप्त करने वाली संस्थाओं को वैधानिक दिशा-निर्देश दिए हैं कि जहां भी अनिवार्य हो वहां दस्तावेज में पैन की जानकारी दी जाए अन्यथा दस्तावेज अपूर्ण माने जाते हैं।
प्रश्न. क्या महिला आवेदकों के लिए पिता का नाम अनिवार्य है (विवाहित / तलाकशुदा / विधवा सहित)?
उत्तर: महिला आवेदकों को पैन आवेदन फॉर्म में अपने पिता के नाम का उल्लेख करना होगा, चाहे वे अविवाहित, विवाहित, तलाकशुदा या विधवा हों।
प्रश्न. एक नाबालिग, मानसिक रूप से विकलांग और कोर्ट के वार्ड की ओर से कौन आवेदन कर सकता है?
उत्तर: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 160 के अनुसार, एक निर्धारित प्रतिनिधि नाबालिग, मानसिक रूप से विकलांग और अदालत के वार्डों का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ऐसे मामलों में, निम्नलिखित जानकारी प्रदान की जानी चाहिए:
प्रश्न. पैन कार्ड के लिए फ्री में आवेदन कैसे करें?
उत्तर: आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से इंस्टेंट ई-पैन के लिए फ्री में आवेदन कर सकते हैं। हालाँकि, केवल वयस्क व्यक्ति जिन्हें कभी पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया न ही उनके पास अभी तक कोई पैन है। उनके पास वैलिड आधार होना चाहिए जो उनके मोबाइल नंबर से लिंक हो।
हालांकि, इंस्टेंट ई-पैन पैन का एक डिजिटल वर्जन है और यदि आप फिजिकल पैन कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको लगने वाले शुल्क का भुगतान करके NSDL (Protean) या UTIITSLवेबसाइट के माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न. अगर मैं विदेशी हूं तो भी मेरे पास परमानेंट अकाउंट नंबर क्यों होना चाहिए?
उत्तर: भारत में व्यवसाय करने वाला व्यक्ति, चाहे वह भारतीय हो या विदेशी, उसे टैक्स का भुगतान करने की आवश्यकता होती है और टैक्स का भुगतान करने के लिए, पैन कार्ड होना आवश्यक है। साथ ही, भारत में उच्च मूल्य की संपत्ति खरीदने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।
प्रश्न. “नए पैन कार्ड के लिए अनुरोध या पैन में परिवर्तन या सुधार” के लिए फॉर्म जमा करते समय कोई शुल्क देना होता है?
उत्तर: चाहे पैन में परिवर्तन या सुधार का आवेदन नए PAN Card के लिए हो या मौजूदा कार्ड में के लिए, भारत में रहने वाले आवेदकों को 107 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि भारत के बाहर रहने वालों को 1017 रुपये का शुल्क देना होगा।