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टैक्स डेडक्टेड एट सोर्स या TDS एक तरह का इन-डायरेक्ट टैक्स होता है जो अप्रत्यक्ष करों के केंद्रीय बोर्ड द्वारा संभाला जाता है। TDS के अंतर्गत, व्यक्ति/कंपनी जिन विशेष भुगतानों पर TDS काटता है वो हैं, तनख्वाह, कमीशन, किराया, आदि। व्यक्तियों, कंपनियों को इस तरह के भुगतान करने से पहले TDS काटन होता है। जो भी व्यक्ति/कंपनी आयकर अधिनियम के अंतर्गत ये TDS काटता है उसे ये TDS की राशि आयकर विभाग में जमा करनी होती है।

व्यक्ति जो TDS इकट्ठा करता है उसे आने वाले महीने की 7 तारीक तक सरकार को ये जमा करना होता है लेकिन मार्च के महीने के लिए ये तिथि 30 अप्रैल होती है। जितना भी TDS व्यक्ति/कंपनी जमा करता है, उसका स्टेटमेंट हर तीन महीनों में सरकार को देना होता है जिसके बाद व्यक्ति/कंपनी को TDS प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। सरकार को TDS जमा करने के लिए ‘TDS चालान’ का इस्तेमाल होता है। आयकर अधिनियम में कई सेक्शन के अंतर्गत टैक्स जमा करने के लिए एक चालान का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर सरकार चाहे या व्यक्ति/कंपनी को चालान के बिना TDS देना हो तो उसे उसी दिन TDS जमा करने होगा जिस दिन वो लिया गया है।
ये चालान कॉर्पोरेट और गैर कॉर्पोरेट संस्थाएं द्वारा TDS जमा के लिए इस्तेमाल होता है। टीसीएस या TDS बेचनेवाला खरीददार से लेता है जब वो कुछ विशेष सामान बेचता है। कर देने वाला व्यक्ति TDS चालान 281 को ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर सकता है। चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर (CIN) जारी होता है जब ऑनलाइन या बैंक के द्वारा भुगतान होता है।
एडवांस टैक्स, सेल्फ- असेसमेंट टैक्स, सरचार्ज, रेगुलर असेसमेंट टैक्स, वितरित लाभ या आय पर टैक्स और अन्य तरह के टैक्स भुगतान चालान 280 से किये जा सकते हैं। ये चलाना दो तरह से जमा किया जा सकता है- ऑनलाइन या ऑफलाइन। इनकम और कॉर्पोरेट टैक्स के भुगतान के लिए चालान न०/ITNS 280 की ज़रुरत होती है।

हर एक व्यक्ति/कंपनी जो TDS काटता है उसे कलेक्शन अकाउंट नंबर (TAN) मिलता है। फॉर्म 49B जमा करने पर व्यक्ति को 10 डिजिट का अल्फा-नुमेरिक TAN मिलता है, ये फॉर्म NSDL वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयकर विभाग में TDS जमा करते समय TAN ना बताया जाए तो 10,000 रु. का जुर्माना लग सकता है।
उपयुक्त चालानों से TDS का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए निम्निखित तरीका अपनाएं:
कर देने वाले आसानी से TDS चालान का स्टेटस/स्तिथि ऑनलाइन जान सकते हैं। इसका तरीका निम्नलिखित है: