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कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक निवेश फण्ड है, जो कर्मचारी, नियोक्ता/ कंपनी और कुछ मामलों में सरकार द्वारा योगदान करके बनाया गया है। यह सरकार द्वारा प्रबंधित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है जो लोगों को उनकी रिटायर्मेंट पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। वर्षों में निवेश की गई राशि ब्याज सहित रिटायर्मेंट पर कर्मचारी को भुगतान की जाती है। हालाँकि, PF खाते से राशि निकालने करने के लिए विभिन्न नियम हैं, जिनका पालन करने की आवश्यकता है।
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कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) कर्मचारी, नियोक्ता और सरकार (कुछ मामलों में) द्वारा किए गए योगदान पर लंबी अवधि में बनाया जाता है। यह लोगों को उनकी रिटायरमेंट पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) नाम से सोशल सिक्योरिटी द्वारा प्रशासित है। वर्षों में निवेश की गई राशि, निर्दिष्ट ब्याज के साथ, कर्मचारी को उनकी रिटायरमेंट पर दी जाती है।
कर्मचारी भविष्य निधि को तीन मामलों में वापस लिया जा सकता है:
नोट: ईपीएफओ दिशानिर्देशों के अनुसार, ईपीएफओ सदस्य कोविड-19 महामारी की वजह से होने वाली वित्तीय कठिनाइयों से निपटने के लिए अपने पीएफ फंड को आसानी से निकाल सकते हैं। पीएफ अकाउंट होल्डर अब अपने पीएफ अकाउंट में बकाया राशि के 75% या अपने बेसिक सैलरी के तीन महीने जो भी कम हो को ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। यह एक नॉन-रिफंडेबल जमा राशि होगी। ईपीएफओ के ऑनलाइन दावों को 72 घंटों के भीतर सेटलमेंट की शर्त है, जबकि ऑफ़लाइन क्लेम के सेटलमेंट में 20 दिन तक का समय लग सकता है।
हालाँकि, पीएफ अकाउंट से पैसे निकलने के लिए कई ईपीएफ विड्रॉल नियम हैं जिनका पालन करना आवश्यक है।
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| उद्देश्य | योग्यता | लिमिट |
| मेडिकल इमरजेंसी सदस्य/पति/पत्नी/माता-पिता/बच्चों के लिए | कोई भी मेंबर | कर्मचारी की तरफ से अभी तक का जितना भी EPF कंट्रीब्यूशन है वो और उसपर मिला इंटरेस्ट या मासिक वेतन का 6 गुना |
| नया घर खरीदना/बनाना | कर्मचारी ने न्यूनतम 5 वर्ष की सेवा की हो | पीएफ बैलेंस का 90% |
| होम रेनोवेशन | घर बनाने के 5 वर्ष बाद निकाला जा सकता है | मासिक वेतन का 12 गुना |
| होम लोन का भुगतान | कर्मचारी ने न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की हो | पीएफ बैलेंस का 90% |
| शादी | कर्मचारी ने न्यूनतम 7 वर्ष की सेवा की हो | कर्मचारी का 50% EPF कंट्रीब्यूशन और ब्याज |
कर्मचारी भविष्य निधि रिटायर्मेंट उद्देश्य के लिए बनाई गई एक निवेश योजना है। राशि निकालने को तब तक रोका जाना चाहिए जब तक कि कोई आपातकालीन स्थिति नहीं हो। हालाँकि, यदि कोई सदस्य अपने EPF खाते से राशि निकालना चाहता है, तो उसे निम्नलिखित EPF राशि निकालने नियमों को ध्यान में रखना चाहिए:
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मेडिकल उपचार के लिए:
होम लोन चुकाने के लिए:
शादी के लिए :
घर की मरम्मतऔर पुनर्निर्माण के लिए:
घर खरीदने या निर्माणके लिए:
रिटायर्मेंट:
बेरोज़गारी:
यह भी पढ़ें: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) की योग्यता शर्तें, ब्याज दर
कर्मचारी भविष्य निधि रिटायरमेंट के उद्देश्य से बनाई गई एक निवेश योजना है। EPF अकाउंट में जमा राशि को तब निकालना चाहिए जब तक कि यह कोई आपातकालीन स्थिति न हो। यदि आप 5 साल की सेवा से पहले अपने फण्ड से राशि निकालते हैं, तो आपको निम्नलिखित EPF राशि निकालने नियमों को ध्यान में रखना चाहिए:
कर्मचारियों द्वारा जल्दी पीएफ निकालने को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने 2016 में कर्मचारी भविष्य निधि में कुछ बदलाव किए।
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अकाउंट खोलने के 5 साल के अंदर निकाली गई राशि पर टैक्स लगता है। हालाँकि, यदि आपकी निकाली गई राशि 50,000.रुपये से कम है तो कोई टीडीएस लागू नहीं होगा। यदि आप 5 साल की सेवा से पहले अपना पैसा निकालना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित ईपीएफ निकासी नियमों को ध्यान में रखना चाहिए-
ईपीएफ मेंबर अकाउंट खोलने के तीन साल बाद अपनी रहने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने ईपीएफ अकाउंट में जमा राशि का उपयोग कर सकते हैं। ईपीएफ योजना, 1952 में नए पैरा 68-बीडी के अनुसार, ईपीएफ मेंबर नये घर का निर्माण, घर के डाउन पेमेंट या ईएमआई के भुगतान के लिए राशि का 90% तक निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इससे पहले, अधिकतम विड्रॉल राशि कर्मचारी और नियोक्ता के कुल योगदान के साथ 36 महीने के ब्याज या संपत्ति की लागत, जो भी कम हो। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सदस्य को आवास योजना का सदस्य होना भी आवश्यक नहीं था। उन्हें बस पांच साल तक ईपीएफ का सदस्य रहना होगा।
ईपीएफ योजना, 1952 में पैरा 68-बीडी को शामिल करने के बाद, सदस्यों को अपनी राशि का उपयोग करने के लिए अधिक विकल्प मिले। (खाता खोलने से लेकर) समय सीमा भी घटाकर 3 साल कर दी गई है. सदस्य का न्यूनतम पीएफ बैलेंस 20,000 रुपये से अधिक होना चाहिए।
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कर्मचारी भविष्य निधि को वापस लेने की प्रक्रिया को तेज़ और आसान बनाया गया है। EPF की राशि निकालने दो तरीकों से की जा सकती है – पहला है ऑनलाइन प्रक्रिया से और दूसरा पुराने तरीके से राशि निकालने करना है।
EPF कम्पोजिट क्लेम फॉर्म ऑनलाइन भरने की प्रक्रिया निम्न प्रकार है:
नोट: कंपोजिट क्लेम फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए कर्मचारी का आधार, पैन और बैंक यूएएन पोर्टल पर उपलब्ध होना चाहिए और यूएएन एक्टिव होना चाहिए।
EPF कम्पोजिट क्लेम फॉर्म के बारे में और अधिक जानने के लिए यहां क्लिक करें
भारत सरकार ने वर्ष 2016 में, कर्मचारी भविष्य निधि योजना में कुछ बदलाव किए हैं। कर्मचारियों द्वारा जल्दी राशि निकालने को ध्यान में रखते हुए बदलाव किए गए थे। EPF राशि निकालने के प्रावधानों में मुख्य बदलाव इस प्रकार हैं:
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हालाँकि, नीचे दिए गए कुछ मामलों में TDS लागू नहीं है
EPF की शुरुआती राशि निकालने पर कर का बोझ भारी होता है। आप कैसे इससे बच सकते हैं:
EPF सदस्य अपने EPF खाते में जमा फण्ड का उपयोग खाता खोलने के तीन साल के बाद अपनी आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। EPF योजना 1952 में नए जोड़े गए अनुच्छेद 68-बीडी के अनुसार, EPF सदस्य जमा हुए निधि के 90% तक की राशि निकालने का या तो घर का भुगतान करने के लिए या फिर EMI के भुगतान के लिए या नए घर के निर्माण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इससे पहले, अधिकतम राशि निकालने राशि कर्मचारी और नियोक्ता/ कंपनी के योगदान सहित 36 महीने का ब्याज या संपत्ति की लागत, जो भी कम थी, तक सीमित थी। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सदस्य को आवास योजना का सदस्य होना भी आवश्यक नहीं था। उन्हें सिर्फ पाँच वर्ष के लिए EPFO का सदस्य बनना था।
EPF योजना, 1952 में अनुच्छेद 68-बीडी की प्रविष्टि के बाद, सदस्यों को अपने निधि का उपयोग करने के लिए अधिक विकल्प मिलते हैं। समय सीमा (खाता खोलने के लिए) भी घटा कर 3 वर्ष कर दी गई है। सदस्य का न्यूनतम PF बैलेंस व्यक्तिगत रूप से या जीवन साथी के साथ संयुक्त रूप से 20,000 रुपए से अधिक होना चाहिए, यदि वह भी EPFO का सदस्य है। हालाँकि, कोई सदस्य जीवन में केवल एक बार संपत्ति के लिए भुगतान करने के लिए PF बैलेंस निकाल सकता है।
अपडेट EPF राशि निकालने कानून के अनुसार अपने EPF का उपयोग करके होम लोन चुकाने के लिए इस सरल तरीके का पालन करें :
प्रश्न. EPF से पैसे निकालने के लिए मुझे एंप्लॉय के परमिशन की जरूरत होगी क्या?
उत्तर: नहीं, ईपीएफओ नियमों में हालिया समय में हुए बदलावों के चलते, आप एंप्लॉयर परमिशन के बिना भी अपने EPF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं।
प्रश्न. EPF विड्रॉल क्लेम का निपटान होने में कितना समय लगेगा?
उत्तर: EPF क्लेम का निपटान होने में अधिकतम 20 दिन का समय लग सकता है।
प्रश्न. क्या एक सदस्य मनी ऑर्डर के माध्यम से सारी राशि निकाल सकता है?
उत्तर: नहीं, पीएफ सदस्य मनी ऑर्डर के माध्यम से राशि विड्रॉल नहीं कर सकते हैं।
प्रश्न. पीएफ विड्रॉल क्लेम फॉर्म कितने प्रकार के होते हैं?
उत्तर: पीएफ का फाइनल सेटलमेंट क्लेम करने के लिए फॉर्म-19, पेंशन विड्रॉल के लिए फॉर्म-10C, EPF पार्शल विड्रॉल के लिए फॉर्म 31 और मासिक पेंशन की निकासी के लिए फॉर्म- 10D भरना होता है। हालांकि नई EPF कम्पोजिट क्लेम फॉर्म ने फॉर्म-19, 10C,10D और 31 को रिप्लेश कर दिया। कम्पोजिट क्लेम फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से भरा जा सकता है।