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कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना के तहत आने वाले EPFO के सभी सदस्य एंप्लॉइज़ डिपॉज़िट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) के लिए खुद-ब-खुद नॉमिनेट हो जाते हैंI ईपीएफओ के सदस्य कर्मचारी की मृत्यु के बाद कर्मचारी के नॉमिनी व परिवार के सदस्य को इस इंश्योरेंस का लाभ मिलता हैI हर लाभार्थी को 7 लाख रु. तक के बीमा लाभ को क्लेम करने के लिए ईपीएफ़ फॉर्म 5 IF भरना पड़ता हैI EPF Form 5 IF से संबंधित अन्य जानकारी के लिए इस लेख को पढ़ें।
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अगर किसी एक्टिव ईपीएफओ सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो इंश्योरेंस का लाभ प्राप्त करने के लिए नॉमिनी या परिवार का कोई सदस्य या कानूनी वारिस इस ईपीएफ फॉर्म 5 को भरते हैं। बता दें कि इस सेवा का लाभ तभी उठाया जा सकता है, जब सदस्य की मृत्यु सेवा में रहते हुए हुई हो। यदि वह ईपीएफ में रजिस्टर्ड फर्म (जिसमें कम से कम 20 कर्मचारी हों) में काम नहीं कर रहा था, तो उसके नॉमिनी ईडीएलआई के लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
| ईपीएफ फॉर्म | फॉर्म 5 IF |
| उद्देश्य | ₹ 7 लाख तक का EDLI इंश्योरेंस बेनिफिट |
| लिंक | https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/Form5IF.pdf |
| योग्यता | कर्मचारी अपनी मृत्यु के समय ईपीएफ का सदस्य होना चाहिए |
| कैसे भरें | फॉर्म को ऑफलाइन भरकर ईपीएफ कमिश्नर के ऑफिस में जमा करना होगा |
| भरने का समय | मौज़ूदा ईपीएफ सदस्य की मृत्यु के बाद |
| नियोक्ता/ कंपनी की तरफ से वेरिफिकेशन | अनिवार्य |
| दस्तावेज | दस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र (अनिवार्य) |
ईपीएफ फॉर्म 5 IF को ऑफलाइन भरा जाता हैI मौज़ूदा सदस्य की मृत्यु के बाद जो भी इंश्योरेंस बेनिफिट के लिए योग्य होते हैं, उनके क्लेम के अटेस्टेशन के बाद क्षेत्रीय ईपीएफ कमिश्नर के ऑफिस में जमा करना होगा। प्रत्येक लाभार्थी को फॉर्म में नीचे दी गई जानकारी भरनी होती है :-
मोबाइल नंबर – क्लेम के स्टेटस के बारे में तुरंत अलर्ट प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को मोबाइल नंबर दर्ज करना होगाI
1. मृत सदस्य के संबंध में जानकारी
2. दावेदार/ अभिभावक के बारे में जानकारी
3. दावेदार का पूरा डाक पता (ब्लॉक लेटर में)
4. पैसे ट्रान्सफर करने का तरीका: सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर के इलेक्ट्रॉनिक मोड/ अकाउंट पेयी चेक के ज़रिए। रद्द किया गया चेक को आवेदन के साथ अटैच किया जाना चाहिए I
5. एडवांस स्टांप रिसीट (यह EDLI पैसे की रिसीट को स्वीकार करता है)
6. कंपनी/ नियोक्ता द्वारा भरा जाने वाला प्रमाण पत्र (अगर कंपनी बंद हो गई है तो नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें)
7. IF विड्रॉल रजिस्टर (कमिश्नर के ऑफिस के उपयोग के लिए)
दावेदार के साथ–साथ कंपनी/ नियोक्ता को एप्लीकेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर करने होंगे।
फॉर्म को ईपीएफ कमिश्नर के ऑफिस में जमा करना होगा और कमिश्नर को 30 दिनों के भीतर क्लेम का निपटारा करना होगा। यदि क्लेम का निपटारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर नहीं किया जाता है, तो कमिश्नर को 31 वें दिन से वास्तविक वितरण की तारीख तक प्रति वर्ष 12% का ब्याज देना होगा।
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ईडीएलआई योजना का लाभ उठाने के लिए दावेदार द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज सबमिट करने होंगे:-
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ईपीएफओ के किसी मौज़ूदा सदस्य की मृत्यु के मामले में इंश्योरेंस बेनिफिट का क्लेम करने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति ईपीएफ फॉर्म 5 IF भर सकते हैं :-
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दावेदार को उस नियोक्ता/ कंपनी द्वारा वेरिफाई किया गया फॉर्म जमा कराना होगा, जहां सदस्य अपनी मृत्यु होने तक काम कर रहा था।ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब कंपनी बंद हो जाती है और संबंधित ऑफिसर क्लेम फॉर्म को वेरिफाई नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में दावेदार को निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी एक द्वारा वेरिफाई किया गया फॉर्म जमा कराना होगा:-
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एक दावेदार को EPF फॉर्म 5 IF भरने के समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ेगा :-
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