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बीमा उन जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है जो आपकी किसी भी वस्तु/ संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यह संपत्ति, घर या वाहन हो सकता है। कार बीमा एक प्रकार की मोटर बीमा पॉलिसी है, जो पॉलिसीधारक को विभिन्न जोखिमों, जैसे कार दुर्घटना, चोरी या कार के नुकसान की भरपाई करने में मदद करता है।
कार बीमा, जो वाहन बीमा पॉलिसी के तहत आता है, भारत में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत वाहन बीमा अनिवार्य है। यह कार मालिक को दुर्घटना, चोरी या कार के नुकसान के कारण मरम्मत लागत जैसे खर्चों की भरपाई करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता है। कार बीमा योजना में कार के कारण किसी अन्य व्यक्ति, वाहन या संपत्ति को किसी भी चोट या क्षति की भरपाई करने के लिए एक अनिवार्य थर्ड-पार्टी कवरेज शामिल है।
कार बीमा को मुख्यता 4 भागों में बांटा गया है जो कि निम्नलिखित हैं:

कार बीमा द्वारा प्रदान की जाने वाली कवरेज आमतौर पर अलग अलग कंपनी में अलग होती हैं। हालांकि, कुछ स्थितियों और मामलों को लगभग सभी कंपनी कवर करती है। जिनमें से कुछ प्रमुक मामले निम्नलिखित हैं
सभी प्रकार की कार, पुरानी या नई सभी के लिए ठर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है। कार बीमा प्राप्त करने के योग्य होने के लिए, एक व्यक्ति की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, जो भारत का नागरिक है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और उसके पास कार की RC होनी चाहिए।
किसी भी घटना के मामले में, आपको नुकसान का मुआवजा पाने के लिए बीमा कंपनी पर क्लेम करना होता है। क्लेम करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:
आपके द्वारा कार या थर्ड पार्टी को दुर्घटना या नुकसान के मामले में, बीमा कंपनी को सूचित करना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही, निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज हैं जो समय पर क्लेम के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक होता है:
कार बीमा कंपनियों के पास क्लेम का भुगतान करने के लिए दो विकल्प हैं; एक कैशलेस के माध्यम से होता है, जहां बीमा कंपनी द्वारा सीधे क्लेम दिया जाता है (अगर बीमाधारक को नेटवर्क गैरेज में वाहन की मरम्मत की जाती है)। दूसरा विकल्प क्लेम री-इंबर्समेंट है, जहां व्यक्ति बिल का भुगतान करता है और बीमा कंपनी बाद में उसका भुगतान करती है।
कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सामान्य कवरेज के अलावा, आप अतिरिक्त राशि का भुगतान करके अतिरिक्त लाभ, जिसे ऐड-ऑन भी कहा जाता है चुन सकते हैं। ये फायदे हर कंपनी के लिए अलग-अलग होते हैं। ऐड-ऑन में से कुछ निम्नलिखित हैं:
एक कार बीमा कार खरीदने के बाद व्यक्ति तो सुरक्षा प्रदान करता है; हालाँकि, बीमा सभी प्रकार के मामलों को कवर नहीं करता है। कुछ स्थितियों को कवर नहीं किया जाता है, जिन्हें अपवाद भी कहा जाता है:
आपके द्वारा या किसी सर्वेयर द्वारा आवश्यक निरीक्षण के बाद ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपनी पॉलिसी को रीन्यू कर सकते हैं; जिसकी प्रक्रिया निम्नलिखित है
कम प्रीमियम कॉस्ट आमतौर पर कार बीमा उत्पाद चुनते करते समय एकमात्र निर्णायक कारक होता है और इसका मतलब यह भी हो सकता है कि इसके पास पर्याप्त सुरक्षा कवर न हो। आपको कार बीमा पॉलिसी खरीदने से पहले निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करना चाहिए।
कार खरीदने के बाद सबसे मुख्य काम कार बीमा पॉलिसी लेना होता है। आपको इसके फायदों की जानकारी होनी चाहिए। कुछ विशेष फाएदे निम्नलिखित हैं :
प्रश्न.निल-डेप्रिशियेशन क्या है?
उत्तर:आमतौर पर, बीमा पॉलिसी उन हिस्सों के लिए केवल 50% IDV प्रदान करती है जिन पर लगातार इस्तेमाल की वजह से प्रभाव पड़ सकता है (Wear And Tear) (रबर और प्लास्टिक के हिस्से)। हालांकि, व्यक्ति निल-डेप्रिशियेशन का विकल्प चुन सकता है, जिसके तहत वह इन हिस्सों पर भी पूरा क्लेम कर सकता है।
प्रश्न.अगर मैं शहर से बाहर चला जाऊं तो मेरी पॉलिसी का क्या होगा?
उत्तर:ऐसे मामले में बीमा पॉलिसी पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। हालांकि पॉलिसीधारक को बीमा कंपनी की वेबसाइट पर लॉग इन करके पता अपडेट करना होगा। इसके अलावा, प्रीमियम ज़ोन के अनुसार बदल सकता है।
प्रश्न.मुझे अपनी कार में हमेशा कौन से दस्तावेज़ रखने चाहिए?
उत्तर:आपको हमेशा अपने वैध ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा कॉपी, अपनी कार के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के साथ अपनी कार के RC को साथ रखना चाहिए।