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EPF क्लेम सेटलमेंट में लगने वाले समय को कम करने और EPF अकाउंट से पैसे निकालने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार एक नई पहल के साथ आई है। कर्मचारी अपने आधार को UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) के साथ लिंक कर सकते हैं और अपने EPF क्लेम को कम से कम 5 दिनों में प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले, प्रक्रिया में आमतौर पर महीनों लगते थे और कर्मचारी को कंपनी से वेरिफिकेशन करवाना पड़ता था।
नए नियमों के बाद, कर्मचारी “Composite Claims Form” को भर सकते हैं और कंपनी की वेरिफिकेशन प्रक्रिया से दूर हो सकते हैं। इससे PF क्लेम के सेटलमेंट में लगने वाले समय में काफी कमी आई है, लेकिन क्लेम को दिए गए समय सीमा में ही पूरा किया जाएगा जब आवेदक कुछ शर्तों को पूरा करेगा। ये शर्तें इस प्रकार हैं:
कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म (CCF) आधार के साथ जुड़ा हुआ है और इस तरह इसका इस्तेमाल EPF फॉर्म 19, फॉर्म 10C और फॉर्म 31 (PF पार्ट-विड्रॉल) का लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है। इसलिए, कर्मचारी को अंतिम पीएफ सेटलमेंट के साथ ही शिक्षा, मेडिकल, आवास और अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आंशिक निकासी के लिए केवल एक फॉर्म भरना होगा। CCF के दो लाभ होंगे:
पीएफ सेटलमेंट का क्लेम करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:
यह सेटलमेंट प्रक्रिया हज़ारों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी, जो अक्सर वित्तीय संकट की स्थितियों जैसे- मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसों की ज़रूरत होती है।