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कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक रिटायरमेंट योजना है जहाँ कर्मचारी और उसके नियोक्ता/ कंपनी सेवा अवधि के दौरान वेतन के एक हिस्से का योगदान करते हैं और सदस्य रिटायरमेंट के बाद ये राशि एक साथ निकाल सकते हैं। या फिर नौकरी छोड़ने पर भी कर्मचारी EPF का पूरा पैसा निकालने के लिए क्लेम कर सकते हैं, जिसके लिए उसे फॉर्म-19 भरना होगा।
नोट- ईपीएफ फॉर्म-19 को ईपीएफ कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म से रिप्लेस कर दिया गया है। ईपीएफ कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म के बारे में अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें।

| EPF फॉर्म नंबर | फॉर्म – 19 |
| उद्देश्य | अंतिम निपटान (EPF खाते से पूरी राशि निकालने के लिए) |
| संपर्क | https://epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/Form19.pdf |
| योग्यता | सभी मौजूदा कर्मचारी जो अपने मौजूदा EPF खाते को बंद करना चाहते हैं |
| अनिवार्य | हां (अंतिम निपटान के लिए) |
| फॉर्म कैसे भरें | ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों |
| इसे कब भरा जाता है | नौकरी छोड़ने के कम से कम 2 महीने बाद |


फॉर्म 19 में निम्नलिखित भाग हैं:
सदस्य के हस्ताक्षर, साथ ही नियोक्ता/ कंपनी के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। जब आपको चेक द्वारा भुगतान की आवश्यकता हो, तो एडवांस स्टाम्प रसीद भरनी होगी।
एडवांस स्टाम्प का मतलब है कि आपको 1 रु. के राजस्व स्टाम्प को फॉर्म पर लगाना होगा और उस पर हस्ताक्षर करना होगा। अगर आप ECS विकल्प (इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट) चुनते हैं, तो आपको अग्रिम स्टाम्प की आवश्यकता नहीं है।
कर्मचारी को फॉर्म की शुरुआत में अपना मोबाइल नंबर देना होगा।
एक बार जब आप नौकरी छोड़ देते हैं, तो आप अपने PF खाते से पूरी राशि निकाल सकते हैं या इसे नए संगठन के नए EPF खाते में ट्रान्सफर कर सकते हैं। इसके लिए आप फॉर्म 19 को ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों तरीके से भर सकते हैं। ऑनलाइन पीएफ निकासी फॉर्म भरने (Fill Online PF Withdrawal Form) के लिए आपको नीचे बताए गए तरीके का पालन करना होगा:






कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म, फॉर्म 19, फॉर्म 10 सी और फॉर्म 31 का एक मिलाजुला रूप है। EPF खाते से पूरी राशि निकालने के लिए फॉर्म 19 भरा जाता है, फॉर्म 10 C को पेंशन निकासी के लिए और फॉर्म 31 को आंशिक EPF निकासी के लिए भरा जाता है। हालाँकि, फंड ऑफलाइन निकालने के लिए केवल कंपोज़िट क्लेम फॉर्म भरना होगा।
ये भी पढ़ें: EPF विड्रॉल फॉर्म: PF अकाउंट से ऑनलाइन पैसे कैसे निकालें
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प्रश्न. नौकरी छोड़ने के लिए कौन से कारण मान्य माने जाते हैं?
उत्तर: यदि कर्मचारी EPF खाते से पूरी राशी निकालने के लिए क्लेम करता है, तो निम्नलिखित कारणों को मान्य माना जाता है। ये कारण ऑफलाइन निकासी के लिए दिए जाते हैं। ऑनलाइन निपटान के लिए, ये कारण फॉर्म में मौजूद नहीं हैं:
प्रश्न. क्या ऑनलाइन आवेदन के लिए राजस्व स्टाम्प आवश्यक है?
उत्तर: नहीं, आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए राजस्व स्टाम्प जमा करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, ऑफलाइन आवेदन के लिए आपको 1 रु. के राजस्व स्टाम्प को चिपकाना होगा और चेक के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने की स्थिति में आवेदन जमा करने के समय इस पर हस्ताक्षर करना होगा।
प्रश्न. क्या मैं चेक के माध्यम से EPF खाते से पूरी राशि निकालने का क्लेम कर सकता हूँ?
उत्तर: हाँ, आप चेक के माध्यम से EPF खाते से पूरी राशि निकालने का क्लेम कर सकते हैं। आपको फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी का उल्लेख करना होगा:
प्रश्न. अगर EPF की पूर्ण निकासी फार्म 19 का उपयोग करके की गई है, तो EPS राशि का क्या होता है, जब फॉर्म 10 C का उपयोग करके ईपीएस राशि की निकासी नहीं की जाती है?
उत्तर: यदि आपका संचयी सेवा कार्यकाल10 साल से कम है, तो आपके पीएफ खाते में राशि वैसे ही रहेगी। आप फॉर्म 10 C का उपयोग करके किसी भी समय ईपीएस राशि के लिए क्लेम कर सकते हैं। UAN सदस्य ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से क्लेम ऑफलाइन या ऑनलाइन किया जा सकता है।