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वित्तीय ट्रांजेक्शन के डिजिटल होने पर वर्तमान में डिमांड ड्राफ्ट और चेक का उपयोग कम हो गया है। अब जब हर कोई मनी ट्रांसफर के लिए NEFT , RTGS या UPI का उपयोग करता है, तो डिमांड ड्राफ्ट जैसे उपकरण लगभग गायब हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ संस्थान या ऑर्गेनाइज़ेशन हैं जो भुगतान के डिजीटल रूप में डिमांड ड्राफ्ट लेना पसंद करते हैं।
डिमांड ड्राफ्ट या DD का इस्तेमाल किसी व्यक्ति या किसी संस्था के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। यह प्री–पेड है, मतलब डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए पहले ही भुगतान किया जाता है। डिमांड ड्राफ्ट ऑफ़लाइन बना दिया जाता है और जिस व्यक्ति को ये बनवाना होता है वो सीके लिए बैंक में भुगतान करता है। इस डिमांड ड्राफ्ट पर बैंक द्वारा विधिवत मुहर लगाने और जांच के बाद, पैसे निकालने वाले व्यक्ति को सौंप दिया जाता है, अब ये व्यक्ति बैंक में ये ड्राफ्ट जमा कर पैसे प्राप्त करता है।
यह समझना महत्वपूर्ण है कि एक डिमांड ड्राफ्ट केवल एक विशिष्ट शाखा या बैंक में दिया जाता है। इस बात के बारे में आम तौर पर डिमांड ड्राफ्ट में साफ तौर पर लिखा जाता है। लोग अक्सर डिमांड ड्राफ्ट का उपयोग करते हैं, क्योंकि यह बाउंस नहीं होता। डिमांड ड्राफ्ट केवल तीन महीने की अवधि के लिए वैध होता है, अगर व्यक्ति को फिर से भुगतान करने की आवश्यकता होती है, तो उन्हें एक नया डीडी तैयार करना होगा।
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एक बार जब आप पूरा डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त कर लेते हैं, तो आपके अकाउंट से पैसे काट लिए जाते हैं। यदि, किसी कारण से, आपको डिमांड ड्राफ्ट रद्द करना है, तो यह केवल बैंक में किया जा सकता है। आपको अपनी शाखा में जाना होगा और अपने डिमांड ड्राफ्ट को रद्द करने के लिए आवेदन करना होगा।
रद्द करने के दो मुख्य तरीके हैं:
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यह महत्वपूर्ण बात है कि एक डीडी तीन महीने के लिए वैध है, लेकिन अगर उस समय से पहले इसे इनकैश या रद्द नहीं किया गया है, तो राशि ऑटोमेटिक रूप से भुगतानकर्ता के अकाउंट में वापिस नहीं होगी। इस मामले में, भुगतानकर्ता को ड्राफ्ट के दोबारा वेरिफिकेशन के लिए बैंक को एक आवेदन लिखना होगा। बैंक अपने सभी मूल दस्तावेज़ों और जानकारियों की जांच करेगा, एक बार संतुष्ट होने पर, बैंक फिर से डीडी को वेरिफाइड करेगा और डीडी मालिक अपने अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने के लिए आवेदन कर सकता है।
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