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आप EPFO पोर्टल पर जाकर अपने पुराने EPF अकाउंट में जमा राशि को नए EPF अकाउंट में ट्रान्सफर कर सकते हैं। इस प्रक्रिया दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना होता है। आप अपनी ईपीएफ राशि कैसे ट्रान्सफर कर सकते हैं (How to Transfer EPF), ये जानने के लिए ये लेख पढ़ें।
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ईपीएफओ ने अपने पोर्टल में कुछ ऐसे प्रोविजन किए हैं, जिसकी मदद से अब पुराने ईपीएफ अकाउंट को नए में ट्रांसफर करना काफी आसान हो गया है। ईपीएफ के ऑनलाइन ट्रांसफर तरीके से न सिर्फ समय की बचत होती है बल्कि यूजर अपने घर या ऑफिस कहीं से भी आसानी से प्रोविडेंड फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं। इस प्रोसेस में ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा करना भी शामिल है।
1 अप्रैल 2024 से, ईपीएफओ सदस्य कर्मचारियों के हर बार नौकरी बदलने पर बिना फॉर्म भरे या अनुरोध किए उनके मौजूदा पीएफ खातों को स्वचालित रूप से नए खातों में ट्रांसफर कर देगा। इस ट्रांसफर में उनके नए खाते में ईपीएफ और ईपीएस राशि दोनों का ट्रांसफर शामिल है।
पुराने ईपीएफ अकाउंट को नए अकाउंट में ट्रांसफर करने में आपको निम्नलिखित जरूरतों को पूरा करना होगा:
ऑनलाइन ट्रांसफर आवेदन करने का तरीका निम्नलिखित है:
EPF ट्रांसफर की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं–
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ऑनलाइन PF ट्रांसफर करते समय आवश्यक फॉर्म निम्नलिखित हैं–
PF ट्रांसफर के लिए आवेदन करने से पहले, कर्मचारियों निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए
अलग-अलग कम्पनी या संस्थान एक व्यक्ति को अलग-अलग यूज़र आईडी प्रदान करते हैं । UAN या यूनिवर्सल अकाउंट नंबर उन अलग अलग PF अकाउंट आईडी को आपस में लिंक करते हैं । UAN के निम्नलिखित लाभ हैं-
आपके पीएफ ट्रांसफर की स्थिति को चेक करने के मुख्यतः तीन तरीके हैं :-
ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफर के लिए अपनी स्थिति की जांच करने के लिए, आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा:-
EPS और NPS रिटायरमेंट के बाद पेंशन के प्रावधान वाली सरकार समर्थित बचत योजनाएं हैं। हालांकि, निम्नलिखित कारणों से व्यक्ति अपना EPS खाता NPS में ट्रांसफर कर सकते हैं:
अपने EPF खाते को NPS में ट्रांसफर करने का तरीका निम्ननलिखित है –
नोट: EPF ट्रांसफर राशि में से कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा क्योंकि यह NPS खाते में किया गया वास्तविक निवेश नहीं है।
EPF को NPS में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया के दौरान कई दिकक्तें भी होती हैं। इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि आप पूरी प्रक्रिया को विस्तार से जाने और अपने खाते को केवल तभी ट्रांसफर करें जब यह आवश्यक हो।
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यदि आप अभी भी काम कर रहे हैं और उसी के साथ जारी है, तो आपको सलाह दी जाती है कि आप अपना PF कॉर्पस वापस न लें।PF भारत सरकार द्वारा समर्थित दीर्घकालिक निवेश है और इस निवेश में शायद ही कोई जोखिम शामिल हो। इसलिए, यह सलाह दी जाती है कि आप केवल आपातकालीन स्थिति में ही अपना PF निकालें। आपको अपनी ईPF राशि को निकालने के बजाय स्थानांतरित करना चाहिए। PF ट्रांसफर का विकल्प कर्मचारियों के लिए कई प्रकार के लाभ के साथ आता है, जिनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं–
यहां कुछ कारण बताएं गए हैं क्यों आपको अपने आधार को UAN के साथ लिंक करवाना चाहिए:
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प्रश्न. क्या पैन के बिना EPF विड्रॉल किया जा सकता है?
उत्तर: यदि आप पैन के बिना EPF को विड्रॉल करना चाहते हैं, तो आप 34% की अधिकतम पर TDS की कटौती के लिए उत्तरदायी होंगे। हालाँकि, यदि आपकी क्लेम राशि 50000 रु. से अधिक है तो कोई TDS नहीं काटा जाएगा।
प्रश्न.EPF विड्रॉल टैक्सेबल कब होते हैं?
उत्तर: EPF विड्रॉल टैक्सेबल है यदि इसे लगातार 5 साल काम करने से पहले किया जाता है।
प्रश्न.EPF विड्रॉल पर कितना टैक्स लगता है?
उत्तर: यदि आपने अपना पैन जमा किया है, तो विड्रॉल के समय 10% का TDS लागू होता है। यदि नहीं, तो EPF के विड्रॉल के समय 34% का TDS लागू होगा।
प्रश्न.ITR में EPF विड्रॉल कैसे दिखाएं?
उत्तर: EPF से विड्रॉल को कर्मचारी के लिए इनकम माना जाता है और इसका उल्लेख ‘वेतन से इनकम‘ के तहत किया जाना चाहिए। यदि आपने अपने EPF खाते से पैसे निकाले हैं, तो आप पोर्टल पर ‘धारा 10 (12) मान्यता प्राप्त भविष्य फंड‘ चुन कर ITR फाइल करने के समय ही रिपोर्ट कर सकते हैं।
प्रश्न.EPF विड्रॉल इनक्वायरी नम्बर क्या है?
उत्तर: PF विड्रॉल इनक्वायरी नम्बर 1800 118 005 है।
प्रश्न. कंपनी की मंजूरी के बिना ईपीएफ कैसे निकालें?
उत्तर: अगर आपका आधार नंबर PF ऑफिस में जमा है, तो आपको विड्रॉल के समय अपनी कंपनी की मंजूरी नहीं चाहिए।
प्रश्न 7. क्या कार्यकाल के दौरान ईपीएफ निकाला जा सकता है?
उत्तर: नहीं, अगर आप संबंधित कंपनी में अभी भी काम कर रहे हैं तो पीएफ खाते से पैसे नहीं निकाले जा सकते हैं। आपको अपने पीएफ फंड के पार्शियल विड्रॉल के लिए आवेदन करने के लिए कम से कम 2 महीने के लिए बेरोजगार होना चाहिए।
हालांकि, आप कुछ शर्तों के तहत ईपीएफ के पार्शियल विड्रॉल के लिए आवेदन कर सकते हैं जैसे कि खाताधारक या परिवार के सदस्य की मेडिकल इमरजेंसी , स्वयं की या बच्चे की शादी, घर की खरीद या निर्माण I
प्रश्न. EPF कितनी बार निकाला जा सकता है?
उत्तर. EPF में कर्मचारी के कुल हिस्से या उसके वेतन के 6 गुने तक PF का विड़ॉल किया जा सकता हैं। समान वजहों से PF का विड्रॉल 3 बार किया जा सकता है।
प्रश्न. क्या ईपीएफ कभी भी निकाला जा सकता है?
उत्तर: नहीं, EPF को कभी भी नहीं निकाला जा सकता है, पीएफ निकासी के लिए पात्र होने के लिए कई शर्तें पूरी की जानी चाहिए जैसे रोजगार की अवधि, निकासी का कारण, खाताधारक की उम्र, आदि।