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कई बार ऐसा होता है कि एक ही कर्मचारी को एक से अधिक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) दे दिए दिए जाते हैंI जबकि नियम ये है कि, एक कर्मचारी के पास एक ही एक ही यूएएन होना चाहिए, चाहे वो कितनी बार भी नौकरी बदले या उसके कितने भी ईपीएफ अकाउंट हो। कर्मचारी का ईपीएफ अकाउंट उसके UAN से जुड़ा होता है। ईपीएफओ में रजिस्टर्ड किसी कर्मचारी को अगर एक से अधिक यूएएन प्रदान कर दिए जाते हैं, तो उसे अपने पुराने यूएएन को डिएक्टिवेट करवा लेना चाहिए या दो से अधिक यूएनएन को मर्ज करने का तरीका नीचे दिया गया है (How to Merge Two UAN Numbers)।
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जब भी कोई कर्मचारी अपनी नौकरी बदलता है, तो नई कंपनी उसके लिए एक नया ईपीएफ अकाउंट खोलती हैI सभी ईपीएफ अकाउंट यूएएन से जुड़े होते हैं। ऐसी परिस्थिति में इस बात की सम्भावना काफी बढ़ जाती है कि सदस्य/ कर्मचारी जब अपनी संस्थान/ कंपनी बदलता है तो उसे एक नया यूएएन आवंटित कर दिया जाता हैI नया UAN मिलने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं:-
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एक ही समय में दो एक्टिव UAN होना नियमों के खिलाफ़ होता हैI एक कर्मचारी के पास केवल एक ही यूएएन होना चाहिए, जिससे उसके सभी ईपीएफ अकाउंट जुड़े हों। कई कर्मचारियों के मामले में EPF खाते ट्रान्सफर नहीं हो पाते हैं। हालांकि, दो यूएएन रखने वाला कर्मचारी अपने ईपीएफ अकाउंट को एक से दूसरे में ट्रान्सफर कर सकता है और साथ ही अपने पिछले यूएएन को निष्क्रिय भी कर सकता है। इसलिए, एक यूएएन से जुड़े ईपीएफ अकाउंट को अनिवार्य रूप से एक अलग यूएएन से जुड़े दूसरे ईपीएफ अकाउंट में ट्रान्सफर करना ही होगा।
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यदि किसी कर्मचारी को दो यूएएन मिल गए हैं, तो वह उनमें से एक को डिएक्टिवेट कर सकता हैI ईपीएफओ की वेबसाइट के अनुसार पिछले यूएएन को बंद करने और ईपीएफ खाते को ट्रान्सफर करने के दो तरीके हैं:-
पहला तरीका:
इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है और प्रक्रिया पूरी होने की का प्रतिशत भी बहुत कम होता है। इसलिए EPFO एक नई प्रक्रिया लेकर आए हैं जिसमें कोई सदस्य आसानी से अपने दो UAN को मर्ज कर सकता है और अपने EPF खाते को ट्रान्सफर कर सकता है। आइए इस तरीके के बारे में नीचे विस्तार से चर्चा करें:
दूसरा तरीका:
ये भी पढ़ें: नौकरी बदली है! ऐसे अपना EPF अकाउंट ट्रान्सफर करें
एक ही समय में दो एक्टिव UAN का होना नियमों के खिलाफ हैं। एक सदस्य के पास केवल एक UAN होना चाहिए जिससे उसके सभी EPF खाते जुड़े हुए हों। कई कर्मचारियों के मामले में EPF खाते ट्रान्सफर नहीं हो पाते हैं। हालांकि, दो UAN वाला कर्मचारी अपने EPF खाते को एक से दूसरे में ट्रान्सफर कर सकता हैं और अपने पिछले UAN को निष्क्रिय कर सकता हैं। इसलिए, एक UAN से जुड़ा EPF खाते को अनिवार्य रूप से दूसरे UAN के साथ जुड़े दूसरे EPF खाते में ट्रान्सफर करना होगा।
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प्रश्न. आपके पास दो यूएएन नंबर होने पर क्या हो सकता है?
उत्तर: एक कर्मचारी के पास दो अलग-अलग यूएएन नंबर होना गैर- कानूनी होता है। यदि आप अपनी नौकरी बदल कर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाते हैं, तो आपको जल्द से जल्द अपना ईपीएफ खाता ट्रान्सफर करना होगा और साथ साथ पिछला यूएएन भी डिएक्टिवेट करना होगा।
प्रश्न. दो ईपीएफ अकाउंट को मर्ज करने में कितना समय लगता है?
उत्तर: आमतौर पर, मर्ज व ट्रान्सफर करने में आवेदन की तारीख से लगभग 20 दिन लग जाते हैं।
प्रश्न. क्या यूएएन ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म 13 अनिवार्य होता है?
उत्तर: फॉर्मल सेक्टर के कर्मचारियों को नौकरी बदलने पर अपने नए ईपीएफ अकाउंट में पुराने ईपीएफ को मर्ज करने या ट्रान्सफर करने के लिए फॉर्म 13 जमा करना ज़रूरी होता है।
प्रश्न. फॉर्म 13 किस काम आता है?
उत्तर: प्रोविडेंट फण्ड को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रान्सफर करने के लिए फॉर्म 13 का उपयोग किया जाता है। कर्मचारियों को अपनी जानकारी को वेरीफाई कराने और मंज़ूरी दिलाने के लिए अपने नियोक्ताओं के पास यह फॉर्म जमा करना अनिवार्य होता है।