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एंप्लॉईज़ प्रोविडेंट फंड आर्गेनाइज़ेशन (EPFO) अपने सदस्यों को EPF, EPS और EDLI के तहत लाभ प्रदान करता है। EPFO सदस्यों को अलग-अलग कार्यों के लिए विभिन्न माध्यमों/ फॉर्म से EPFO को आवेदन करना पड़ता है। नीचे EPF फॉर्म और उनके उपयोग की लिस्ट दी गई है:

| EPF फॉर्म | EPF फॉर्म का उपयोग | डाउनलोड |
| फॉर्म 14 | LIC पॉलिसी खरीदना | ⇩ |
| फॉर्म 13 | EPF अकाउंट ट्रांसफर | ⇩ |
| फॉर्म 20 | कर्मचारी की मृत्यु के मामले में EPF फाइनल सेटेलमेंट | ⇩ |
| फॉर्म 2 | EPF और EPS के लिए घोषणा और नॉमिनी फॉर्म | ⇩ |
| फॉर्म 5 (IF) | EDLI योजना के अनुसार क्लेम करें | ⇩ |
| फॉर्म 15 G | EPF पर ब्याज आय पर TDS बचाने के लिए | ⇩ |
| फॉर्म 5 | EPF और EPS के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले नए कर्मचारी | ⇩ |
| फॉर्म 11 | EPF ऑटो ट्रांसफर | ⇩ |
EPF फॉर्म 31 का उपयोग EPF अकाउंट में जमा राशि का कुछ हिस्सा निकालने के लिए किया जाता है। एक कर्मचारी उद्देश्य और उसकी कार्यकाल के वर्षों के आधार पर फण्ड से राशि निकाल सकता है। यह फॉर्म ऑफलाइन और ऑनलाइन (EPF सदस्य पोर्टल के माध्यम से) भरा जा सकता है।
EPF फॉर्म 14 भविष्य निधि अकाउंट में जमा राशि द्वारा जीवन बीमा निगम (LIC) पॉलिसी खरीदने के लिए आवेदन है। दूसरे शब्दों में, आपके LIC प्रीमियम का भुगतान आपके EPF अकाउंट से किया जा सकता है। आवेदक को यह फॉर्म भरना है, इसे कंपनी/ संस्थान से वैरीफाई करवा कर EPF कमिश्नर के पास जमा करना होगा।
EPF फॉर्म 10 D को पेंशन लाभ लेने के लिए सदस्य द्वारा भरा जाता है। औपचारिक क्षेत्र में 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद सदस्य पेंशन के लिए योग्य हो जाता है। यह फॉर्म नौकरीपेशा द्वारा रिटायरमेंट के समय भरा जाता है।
EPF फॉर्म 10 C का उपयोग सदस्य के EPS अकाउंट में जमा राशि निकालने के लिए किया जाता है। आप इस फॉर्म को ऑनलाइन (EPF सदस्य पोर्टल के माध्यम से) और ऑफलाइन भी भर सकते हैं। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि पेंशन की राशि आप तभी तक निकाल सकते हैं जब तक आपके कार्यकाल/ नौकरी करते हुए 10 वर्षों से कम समय हुआ हो इस से ज़्यादा समय होने पर ऐसा करना संभव नहीं है। इस फॉर्म का इस्तेमाल EPS स्कीम सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है जिसका इस्तेमाल आपके EPS बैलेंस को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है)।
EPFO के सदस्य को पुराने EPF अकाउंट को नए PF अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म 13 भरना होता है। हालांकि, इस फॉर्म को कंपोज़िट क्लेम फॉर्म में शामिल किया गया है, जहां नौकरी बदलने के समय अकाउंट ट्रांसफर सीधे लागू किया जा सकता है।
EPFO सदस्य फॉर्म 19 भरकर पुराने EPF अकाउंट के फाइनल सेटेलमेंट (पूरी राशि निकालने) के लिए क्लेम कर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन, (EPF सदस्य पोर्टल के माध्यम से) दोनों के साथ–साथ ऑफ़लाइन भी भरा जा सकता है। सदस्य को इस रूप में भुगतान (चेक, ECS, आदि द्वारा भुगतान का तरीका) चुनने का विकल्प भी मिलता है।
EPF फॉर्म 20 EPF अकाउंट के फाइनल सेटेलमेंट (पूरी राशि निकालने) के लिए मृत सदस्य के नॉमिनी / वारिसों द्वारा भरा जाता है। यदि नॉमिनी नाबालिग / पागल है, तो उसके अभिभावक को अपनी ओर से फॉर्म भरना होगा। पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में या मनीऑर्डर के माध्यम से भेजे जा सकता हैं।
फॉर्म 2 EPF और EPS अकाउंट के लिए डिक्लेरेशन और नॉमिनी के लिए सदस्य द्वारा भरा जाता है। इस फॉर्म को कर्मचारी की शादी के बाद किसी भी समय और अनिवार्य रूप से भरा जा सकता है। इसे ऑनलाइन (EPF सदस्य पोर्टल के माध्यम से) और ऑफलाइन दोनों तरह से भरा जा सकता है।
यह फॉर्म एंप्लॉईज़ डिपॉज़िट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI), 1976 के तहत भरा जाता है, ताकि अगर सेवा में रहते हुए सदस्य की मृत्यु हुई है तो उसका नॉमिनी/ परिवार बीमा के लिए क्लेम कर सके। यदि लाभार्थी नाबालिग है, तो उसके अभिभावक को अपनी ओर से फॉर्म भरना होगा। लाभ क्लेम करने के लिए, फॉर्म कंपनी द्वारा वैरीफाई किया जाना चाहिए। यदि कंपनी द्वारा किए गए वैरीफिकेशन को प्राप्त करना संभव नहीं है, तो फॉर्म को गज़ेटेड अधिकारी द्वारा वैरीफाई किया जाना चाहिए।
EPF से प्राप्त ब्याज़ पर टैक्स बचाने के लिए सदस्य द्वारा फॉर्म 15 G जमा किया जाना है। यह उस स्थिति में भी भरा जा सकता है जब सदस्य EPF फण्ड को 5 साल की सेवा से पहले निकालना चाहता है और वो राशि 50,000 रु. से अधिक है। वरिष्ठ नागरिकों के मामले में, फॉर्म 15G के स्थान पर फॉर्म 15H को भरा जाना चाहिए।
EPF फॉर्म 5 को कंपनी में शामिल होने वाले सभी नए कर्मचारियों कीजानकारी प्रस्तुत करने के लिए कंपनी द्वारा भरा जाता है, जो पहली बार EPF के लिए रजिस्टर हो रहे हैं। यह फॉर्म हर महीने की 15 तारीख तक जमा करना होगा। यदि कोई नया कमर्चारी नहीं है, तो कंपनी को फॉर्म में “NIL” का उल्लेख करना होगा।
EPF फॉर्म 11 को सदस्य द्वारा तब जमा किया जाना है, जब वह नौकरी बदलता है और तो EPF राशि को पिछले अकाउंट से नए अकाउंट में ट्रांसफर करता है। इसमें UAN नंबर एक ही रहेगा लेकिन सदस्य आईडी और PF अकाउंट नंबर बदल जाता है।
प्रश्न.कर्मचारी को ऑफलाइन से टेलमेंट, फॉर्म 19 या कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म के लिए कौन सा फॉर्म भरना चाहिए?
उत्तर:कर्मचारी को केवल ऑफ़लाइन सेटेलमेंट के लिए कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म (CCF) जमा करना आवश्यक है। EPFO द्वारा जारी वर्ष 2017 के सर्कुलर के अनुसार, कम्पोज़िट क्लेम फॉर्म (आधार और नॉन–आधार) फॉर्म 19, 31 और 10 C को बदलने के लिए निर्धारित है।
इसलिए, सभी प्रकार के EPF और EPS सेटेलमेंट फॉर्म (फॉर्म 19, 31 और 10 C) को CCF के तहत निर्धारित किया गया है।