Paisabazaar app Today!
Get instant access to loans, credit cards, and financial tools — all in one place
Our Advisors are available 7 days a week, 9:30 am - 6:30 pm to assist you with the best offers or help resolve any queries.
Get instant access to loans, credit cards, and financial tools — all in one place
Scan to download on
Our Advisors are available 7 days a week, 9:30 am - 6:30 pm to assist you with the best offers or help resolve any queries.
600 या 750? कितना है आपका क्रेडिट स्कोर? मुफ्त में यहाँ जानें
Let’s Get Started
The entered number doesn't seem to be correct
कर्मचारी भविष्य निधि(EPF) एक रिटायरमेंट लाभ योजना है जिसके तहत कर्मचारी और उसकी कम्पनी सेवा अवधि के दौरान योगदान करते हैं। कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में या रिटायरमेंट से पहले इस पैसे को निकाल सकते हैं ताकि अपने बाकी की ज़िंदगी वो बिना किसी आर्थिक समस्या के बिता सकें। वहीं कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में, जीवित परिवार को EDLI योजना के तहत 6 लाख तक का बीमा मिलता है और EPS योजना के तहत मासिक विधवा/ बच्चे/ अनाथ पेंशन। परिवार EPF फॉर्म 20 का उपयोग करके प्रोविडेंट फण्ड (PF) को निकालने का क्लेम भी कर सकता है। इस फॉर्म का उपयोग नाबालिग या कर्मचारी के मानसिक रोगी हो जाने पर भी किया जा सकता है।

| EPF फॉर्म | फॉर्म 20 |
| उद्देश्य | मृतक सदस्यों के मामले में EPF विड्रॉल क्लेम |
| लिंक | https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/Form20.pdf |
| योग्यता | मृतक को EPFO का सदस्य होना चाहिए |
| कैसे भरें | ऑफलाइन |
| कब भरें | सदस्य की मृत्यु के मामले में |
| दस्तावेज़ | मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य है |
एक आवेदक (परिवार के सदस्य / वारिस / सदस्य का सदस्य / अभिभावक) EPF फॉर्म 20 ऑफ़लाइन भर सकता है और आवश्यक दस्तावेजों के साथ कम्पनी के माध्यम से EPF कमिश्नर कार्यालय में जमा कर सकता है। EPF फॉर्म 20 में निम्नलिखित बिन्दु हैं जो आवेदक को भरना है।
मोबाइल नंबर – EPF निकासी स्थिति पर समय पर SMS अलर्ट प्राप्त करने के लिए आवेदक का मोबाइल नम्बर दर्ज करें।
सदस्य की जानकारी
क्लेम करने वाले की जानकारी

मानसिक रोगी कर्मचारी या नाबालिग नॉमिनी के अभिभावक/ मैनेजर द्वारा भरा जाएगा
या
नाबालिग नॉमिनी / कानूनी उत्तराधिकारी/ परिवार के सदस्य/ मृत सदस्य के संरक्षक द्वारा दी जाने वाली जानकारी
क्लेम करने वाले के द्वारा डिक्लेरेशन

मुहर लगी रसीद [केवल चेक और बैंक खाते के माध्यम से राशि के ट्रांसफर के मामले में दिया जाना है]। यह EPF की प्राप्ति को स्वीकार करती है।
EPF फॉर्म 20 निम्नलिखित में से किसी एक के द्वारा भरा जा सकता है:
EPF फॉर्म 20 को कम्पनी के माध्यम से EPFO को भेजा जाना है, जिसमें सदस्य अंतिम बार कार्यरत था। कम्पनी व साथ ही साथ ही क्लेम करने वाले को फॉर्म के प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर करना होगा।
यदि कम्पनी बंद है, तो फॉर्म को निम्नलिखित में से किसी एक के द्वारा विधिवत वैरीफाई किया जाता है: