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कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) सामाजिक सुरक्षा योजना का एक रूप है जिसमें, कंपनियों/ संस्थानों के कर्मचारी अपने वेतन का एक हिस्सा हर महीने डालते हैं, और उतना ही हिस्सा उनकी कंपनी/ संस्थान उनके EPF अकाउंट में जमा करते हैं। प्रत्येक कर्मचारी को कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 और कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के तहत एक डिक्लेरेशन और नॉमिनी प्रस्तुत करना होता है। कर्मचारी को EPF फॉर्म 2 के माध्यम से नॉमिनी दाखिल करना होता है ताकि कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के मामले में नॉमिनी व्यक्ति उस अकाउंट का फण्ड प्राप्त कर सके।

| EPF फॉर्म नंबर | फॉर्म – 2 |
| उद्देश्य | लाभार्थी की घोषणा और नामांकन |
| डाउनलोड लिंक | https://goo.gl/Vvg4JT |
| कब भरें | किसी भी समय योजना में नॉमिनी होने के बाद |
| कैसे भरें | ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं |
| अपडेट की आवश्यकता | शादी के बाद फिर से फॉर्म भरना पड़ता है |
| जमा करने सीमा | इसकी कोई सीमा नहीं है और सदस्य अपने नॉमिनी को जितनी बार चाहे बदल सकते हैं |
| दस्तावेज़ | कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है |
| अप्रुवल | कंपनी/संस्थान या PF आयुक्त से कोई अप्रुवल आवश्यक नहीं है |
फॉर्म में 2 से 4 सेक्शन होते हैं, जैसे– सामान्य सूचना, भाग – A (EPF), भाग– B (EPS) (पैरा -18) और कंपनी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
सामान्य जानकारी
भाग – A (EPF)

इस भाग में, EPF खाता धारक को उस नॉमिनी के बारे में जानकारी देना है जिसे वह अपनी मृत्यु के मामले में EPF अकाउंट बैलेंस प्रदान करना चाहता है। इस अनुभाग में निम्नलिखित जानकारी दी जाती है:
भाग – B (EPS) (पैरा 18)

EPS कर्मचारियों की पेंशन योजना का संक्षिप्त नाम है। EPF में कंपनी/संस्थान के 12% योगदान में से 8.33% सदस्य के EPS अकाउंट में जमा किया जाता है। एक सदस्य के PF अकाउंट की EPS आय भी योग्य नॉमिनी व्यक्ति को वितरित की जाती है। इस सेक्शन में आपको पेंशन प्राप्त करने के लिए योग्य परिवार के सदस्यों की जानकारी देना होगा। सदस्य को इस सेक्शन में निम्नलिखित जानकारी का उल्लेख करना है:
मासिक विधवा पेंशन (पैरा 16 2 (a) (i) और (ii) के तहत स्वीकार्य के लिए नॉमिनी के मामले में, सदस्य को इस तरह की जानकारी देनी होगी:
कंपनी/संस्थान द्वारा प्रमाण पत्र

कंपनी/संस्थान को फॉर्म में उल्लिखित जानकारी को प्रमाणित करना होगा और फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी देनी होगी:
एक सदस्य जिसने पहले से ही EPF सदस्य पोर्टल पर अपना UAN रजिस्टर्ड किया है, वह अपना ई–नॉमिनेशन ऑनलाइन भर सकता है। यदि आपने EPF सदस्य पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो आपको पहले अपना UAN एक्टिव करना होगा और फिर ई–नॉमिनेशन के लिए इन आसान तरीकों का पालन करना होगा:






अपने या अपने माता–पिता के साथ एक विवाहित कर्मचारी और जो कर्मचारी या माता–पिता के बिना किसी एक या अधिक परिवार के सदस्यों को नॉमिनी बना सकते हैं। एक सदस्य को फॉर्म – 2 के माध्यम से परिवार के सदस्य को नॉमिनी बनाते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होगा:
कर्मचारी भविष्य निधि योजना
एक परिवार को कर्मचारी भविष्य निधि योजना में परिभाषित किया गया है:
1.पुरुष कर्मचारियों के मामले में, नॉमिनी हो सकता है:
2.महिला कर्मचारियों के मामले में, नॉमिनी हो सकता है:
कर्मचारी पेंशन योजना में
एक परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है: