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EPFO के सभी सदस्य कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) से स्वचालित रूप से जुड़े हैं। इस योजना के तहत, एक सदस्य 58 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए योग्य हो जाता है। हालांकि, 50 साल के बाद इसके सदस्य प्रत्येक वर्ष 4% की रियायती दर पर कम पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। EPF फॉर्म 10D भरकर सदस्य मासिक पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। रिटायरमेंट पर सदस्य को मिलने वाली पेंशन राशि मासिक पेंशन योग्य वेतन और कुल पेंशन योग्य सेवा पर निर्भर करती है।

| EPF फॉर्म | फॉर्म 10D |
| उद्देश्य | रिटायर्मेंट के बाद पेंशन वापसी |
| लिंक | https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/Form10D.pdf क्लिक करें |
| योग्यता | रिटायर्मेंट (58 वर्ष) या 50 वर्ष की आयु के बाद (कम पेंशन) |
| कब भरें | रिटायरमेंट के बाद |
| कहाँ जमा करना है | EPFO के संस्थान में |
| कैसे भरें | ऑफलाइन |
| यह फार्म कौन भर सकता है | कर्मचारी या नॉमिनी व्यक्ति (कर्मचारी की मृत्यु के मामले में) |
EPF फॉर्म 10D को केवल ऑफलाइन भरा जा सकता है और सदस्य को फॉर्म में निम्नलिखित जानकारी का उल्लेख करना होगा:
मोबाइल नंबर – समय-समय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए।

ये भी पढ़ें- EPF इंडिया: EPF योग्यता, ब्याज दर और पैसे कैसे निकालें
5) उस प्रतिष्ठान का नाम और पता जिसमें सदस्य अंतिम बार कार्यरत था,
6) नौकरी छोड़ने की तिथि (dd / mm / yyyy)
7) नौकरी छोड़ने का कारण
8) संचार के लिए पता
9) पेंशन के 1/3 के लिए विकल्प
10) मूलधन वापसी के विकल्प। (एक टिक लगाएं)
11) नॉमिनी व्यक्ति का नाम भरें
12) परिवार का जानकारी
13) सदस्य की मृत्यु की तिथि (यदि लागू हो)
14) खोले गए बैंक खातों का जानकारी
15) उस योजना प्रमाण पत्र की जानकारी जो सदस्य के पास है, यदि मौजूद हो
यदि योजना प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, तो निम्नलिखित जानकारी दें:
16) यदि पेंशन EPF, 1995 के तहत दी जा रही है,
17) दस्तावेज पूरे करें (निर्देशों के अनुसार जानकारी दें)
आवेदक को फॉर्म पर हस्ताक्षर करके और नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित करके जानकारी को प्रमाणित करना होगा।
EPF फॉर्म 10D के नियोक्ता/ संस्थान अनुभाग
(नियोक्ता/ संस्थान द्वारा भरा जाना है)

नियोक्ता (वो संस्थान जहाँ काम करते थे) को आवेदक द्वारा उल्लिखित जानकारी को प्रमाणित करना होगा।
प्रश्न. 10D एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है?
उत्तर: फॉर्म 10डी को- बैंक मेनेजर, ऑथोाराइज़्ड अधिकारी, गज़ेटेड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रांसफर किया जा सकता है।
प्रश्न. क्या फॉर्म 10D के ज़रिए कोई भी क्लेम कर सकता है?
उत्तर: केवल ईपीएफ सदस्य, विधवा/ विधुर, वयस्क/ अनाथ, अभिभावक, नॉमिनी व्यक्ति, आश्रित माता – पिता आदि फॉर्म 10D के ज़रिए क्लेम कर सकते हैं।
प्रश्न: पेंशन के 1/3 हिस्से का भुगतान एक साथ कैसे किया जा सकता है?
उत्तर: सेवानिवृत्त व्यक्ति अपनी पेंशन का 30% तक एकमुश्त प्राप्त कर सकते हैं और बाकी पैसे से हर महीने पेंशन के रूप में ले सकते हैं।
प्रश्न: क्या मुझे EPS पेंशन फॉर्म 10D के लिए नियोक्ता की मंजूरी चाहिए?
उत्तर: हाँ, आपके नियोक्ता को फॉर्म 10D (पीएफ पेंशन फॉर्म) पर साइन करके आपके विवरण की पुष्टि करनी होती है।
प्रश्न: EPFO को फॉर्म 10D को प्रोसेस करने में कितना समय लगता है?
उत्तर: आवेदन के बाद पेंशन जारी करने में आमतौर पर 30 दिन तक का समय लगता है।
प्रश्न. ईपीएफ फॉर्म 10D पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें?
उत्तर: ईपीएफ फॉर्म 10D पीडीएफ रूप में डाउनलोड (EPF Form 10D PDF Download) करने के लिए यहां क्लिक करें।