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यदि किसी अकाउंट होल्डर ने बैंक में चेक जारी किया है, लेकिन उसे अभी तक क्लियर नहीं किया गया, और वह चाहता है कि उसका भुगतान रोका जाए, तो इसके लिए उसे संबंधित बैंक में लिखित रूप में आवेदन देना होगा। जिसके बारे में इस लेख में बताया गया है।
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हर बैंक में खाताधारकों को अपनी शिकायतें और रिक्वेस्ट करने के लिए ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जाती हैं। शिकायतें व रिक्वेस्ट करने का तरीका निम्नलिखित है:
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सभी बैंक ग्राहक की आसानी के लिए हेल्पलाइन नंबर प्रदान करते हैं जिसको उपयोग करने का तरीका निम्नलिखित है:
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अकाउंट होल्डर चेक के भुगतान को रोकने के लिए अपने बैंक शाखा में जा सकते हैं। संबंधित व्यक्ति को लिखित अनुरोध देने के बाद, चेक के भुगतान को रोक दिया जाता है।
अकाउंट होल्डर के अनुरोध में चेक की निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए:
एक बार जब बैंक को स्टॉप पेमेंट का अनुरोध प्राप्त हो जाता है, चेक का भुगतान रुक जाता है। इस प्रक्रिया में अकाउंट होल्डर पर कुछ शुल्क भी शामिल होते हैं। ये शुल्क उस चेक कि राशि पर निर्भर करता है।
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