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प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना - PMMVY भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत महिलाओं को आर्थिक मदद की जाती है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को 5,000 रू. की मदद प्रदान की जाती है । विशेष मातृ और बाल स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यकता को पूरा करने के लिए परिवार के पहले जीवित बच्चे के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
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सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करना है :
एक लाभार्थी के लिए गर्भावस्था की तारीख को उसकी अंतिम मासिक धर्म (LMP) तारीख को ध्यान में रख कर गिना जाता है, जैसा कि मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन (MCP) कार्ड में दिया गया है।

PMMVY के तहत 5000 रुपये की आर्थिक मदद को 3 किश्तों में बॉंटा गया है।

एक लाभार्थी योजना के लिए अपने अंतिम मासिक धर्म (LMP) की तारीख से 730 दिनों के भीतर आवेदन कर सकती है। MCP कार्ड में रजिस्टर्ड LMP को योजना के तहत गर्भावस्था की तारीख के रूप में माना जाएगा।
स्टेप 1: योजना के तहत मातृत्व लाभ प्राप्त करने की योग्य महिलाओं को योजना के लिए आंगनवाड़ी केंद्र (AWC) या एक ऐसे सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो भी उस विशेष राज्य के लिए कार्य करता है । रजिस्ट्रेशन LMP के 150 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।

यह आवेदन फ़ार्म AWC / स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र से प्राप्त किया जा सकता है या महिला और बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है ।
आवेदक को भविष्य में आवेदन से जुड़ी किसी भी मदद के लिए रजिस्ट्रेशन की रसीद ज़रूर लेनी चाहिए।
स्टेप 2: लाभार्थी 6 महीने के गर्भधारण के बाद आर्थिक मदद की दूसरी किस्त का क्लेम फॉर्म 1 B को AWC / स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में जमा करके कर सकता है, क्लेम के साथ ही उसको MCP कार्ड की एक कॉपी के साथ कम से कम एक एंटीनाल चेक-अप (ANC) व रजिट्रेशन व फॉर्म 1 A की कॉपी जमा करनी होगी। दूसरी किस्त का क्लेम गर्भावस्था के 180 दिनों के बाद किया जा सकता है
स्टेप 3: तीसरी किस्त का क्लेम करने के लिए, लाभार्थी को बच्चे के जन्म रजिस्ट्रेशन, आईडी प्रूफ और MCP कार्ड (यह दर्शाता है कि बच्चे को CG , OPV, DPT और हेपेटाइटिस B का शुरुआती टीकाकरण हो चुका है) की एक कॉपी के साथ विधिवत भरा हुआ फॉर्म जमा करना आवश्यक है, । आवेदक को एक्नॉलेजमेंट स्लिप फॉर्म 1 A और फॉर्म 1 B की एक कॉपी भी दिखाना आवश्यक होता है।आवेदक को जम्मू-कश्मीर (J & K), असम और मेघालय को छोड़कर सभी राज्यों में आधार कार्ड की एक कॉपी भी जमा करानी होती है
प्रत्येक स्टेप में आवश्यक दस्तावेजों को जानने के लिए, कृपया ऊपर दिए गए खंड ‘ ऑफ़लाइन प्रक्रिया के लिए लाभकारी मातृत्व लाभ के तहत PMMVY ‘ को देखें।
गर्भपात या स्टिल बर्थ के मामले में, एक लाभार्थी भविष्य की गर्भावस्था के लिए शेष किस्त का क्लेम करने के लिए योग्य होगा।
उदाहरण के लिए, यदि नकद प्रोत्साहन की पहली किस्त प्राप्त करने के बाद, लाभार्थी का गर्भपात होता है, तो वह भविष्य की गर्भावस्था के लिए केवल 2 और 3 किस्त प्राप्त करने के लिए योग्य होगी।
शिशु मृत्यु दर के मामले में, एक लाभार्थी योजना के तहत लाभ का क्लेम करने के लिए योग्य नहीं होगा, अगर उसे पहले से ही PMMVY के तहत मातृत्व लाभ की सभी किस्तें मिल चुकी हैं।
PMMVY से संबंधित किसी भी प्रश्न या समस्या के मामले में, कृपया नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें।