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वो सभी भारतीय नागरिकों जिनके पास आय का स्रोत और मान्य प्रमाण (जैसा कि आयकर विभाग द्वारा निर्धारित है) है, वोन पैन कार्ड आवेदन करने के लिए योग्य हैं। प्रत्येक इनकम टैक्स व अन्य टैक्स भरने वाले व्यक्ति के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। मूल रूप से, भारत में टैक्स योग्य आय प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति / गैर-व्यक्ति (विदेशी नागरिकों / संस्थाओं सहित) के पास पैन कार्ड होना चाहिए।
विभिन्न गतिविधियों के लिए पैन कार्ड आवश्यक है। ये उनमे से कुछ है:

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किसी भी व्यक्ति, कंपनियों, अनिवासी भारतीयों या भारत में टैक्स का भुगतान करने के लिए किसी भी व्यक्ति के पास पैन कार्ड होना आवश्यक है। सभी मौजूदा टैक्स दाता या ऐसे व्यक्ति जिन्हें आय रिटर्न दर्ज करना आवश्यक है, यहां तक कि दूसरों की ओर से भी, उनके पास पैन होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, जो आर्थिक ट्रांन्जेक्शन करना चाहता है, उसके पास भी पैन होना चाहिए।
भारतीय नागरिकों / कंपनियों / संस्थाओं को फॉर्म 49 A का उपयोग करके पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। पैन कार्ड योग्यता शर्तों और भारतीय नागरिकों के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करें जो पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं:
भारतीय नागरिकों / कंपनियों / संस्थाओं को फॉर्म 49 A का उपयोग करके पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। पैन कार्ड योग्यता शर्तों और भारतीय नागरिकों के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करें जो पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं:
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विदेशी नागरिक/संस्थाएं पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए फॉर्म 49AA का उपयोग कर सकते हैं। पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए यहां कुछ योग्यता शर्तें दी गई है जो पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं:
विदेशी नागरिक / व्यक्ति: भारत में कोई भी आर्थिक ट्रांन्जेक्शन करने वाले विदेशी व्यक्तियों को जन्मतिथि प्रमाण के साथ वैध आईडी और पता प्रमाण जमा करके पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। वे सबूत के रूप में नीचे दिए गए दस्तावेजों की कॉपी जमा कर सकते हैं।
पहचान का प्रमाण
पते का प्रमाण:
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विदेशियों के लिए: वे पैन फॉर्म 49AA के साथ नीचे दिए गए दस्तावेज जमा करके पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के योग्य हैं।