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पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 के तहत जारी किया जाता है जिसमे एक अद्वितीय 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक कोड होता है। इसका इस्तेमाल बैंक अकाउंट खोलने, अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने, वित्तीय साधनों में निवेश करने, लोन या क्रेडिट कार्ड लेने या किसी भी वित्त-संबंधी गतिविधि को करने के लिए भी किया जाता है। कई ऐसे कारण है जिसके चलते पैन सरेंडर किया जाता है। पैन कार्ड सरेंडर (Surrender PAN Card) करने के कारण और सरेंडर करने की ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया के बारे में इस लेख के ज़रिये जाने।
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यदि आपके पास डुप्लिकेट पैन है, तो आप निम्नलिखित दो तरीकों से पैन कार्ड को सरेंडर कर सकते हैं:
अपने पैन कार्ड को ऑनलाइन सरेंडर (Online Surrender PAN Card) करने के लिए इस तरीके का पालन करें:
NSDL ई–गवर्नेंस इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट,
NSDL ई–गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड,
5 वीं मंजिल, मन्त्री स्टर्लिंग,
प्लॉट नंबर 341, सर्वे नंबर 997/8,
मॉडल कॉलोनी, दीप बंगला चौक के पास,
पुणे – 411 016
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अपने पैन कार्ड को सरेंडर (Surrender PAN Card Offline) करने के लिए, इस तरीके का पालन करें:
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पैन कार्ड धारक की मृत्यु पर, उसके/ उसके रिश्तेदारों को संबंधित क्षेत्र के आयकर अधिकारी को एक पत्र लिखना होगा, जिसमें पैन कार्ड सरेंडर का कारण (धारक की मृत्यु) और मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। नाम, पैन कार्ड नंबर, जन्म तिथि आदि पत्र में कुछ अन्य जानकारी को भी दर्ज किया जाना आवश्यक है। पैन कार्ड सरेंडर करने की प्रक्रिया भारतीय निवासियों, अनिवासी भारतीयों और विदेशी नागरिकों के निधन के मामले में समान है।
पत्र और अन्य दस्तावेज़आयकर अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएंगे और बदले में प्राप्त रसीद को भविष्य के उपयोग के लिए रखेंगे।
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भारतीय नागरिकों के लिए यह सलाह दी जाती है कि वो पैन कार्ड को सरेंडर (PAN Card Surrender) ना करें, क्योंकि इसका उपयोग वैध पहचान प्रमाण के रूप में भी किया जाता है। लेकिन ऐसे विदेशी नागरिक जो भारत छोड़ रहे हैं और भारत सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं, के मामले में, पैन कार्ड का कोई फायदा नहीं होगा। कुछ व्यक्ति अपने संबंधित क्षेत्र के आयकर अधिकारी को एक आवेदन लिख सकते हैं कि वे अपने पैन कार्ड को सौंप दें।उन्हें आवेदन में पैन कार्ड सरेंडर करने के कारण का उल्लेख करना होगा। इससे पैन कार्ड रद्द हो जाएगा जिसके बाद इसे धारक द्वारा कर अधिकारी को सौंप दिया जा सकता है।
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प्रश्न: मैं किन परिस्थितियों में अपना पैन कार्ड सरेंडर कर सकता हूं?
उत्तर: ऐसी कुछ परिस्थितियां है जिनमें आप अपना पैन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं:
प्रश्न: भारत में ही एक जगह से दूसरी जगह रहने पर भी क्या मुझे अपना पैन कार्ड सरेंडर करके नए के लिए आवेदन करना होगा?
उत्तर: नहीं, पैन कार्ड में 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर होता है जिसकी वैधता पूरे देश में होती है। इसलिए, अगर आप भारत में ही रिलोकेट हो रहे हैं तो आपको अपने मौजूदा पैन कार्ड को रद्द करने की ज़रूरत नहीं है।
प्रश्न: यदि मुझे आयकर विभाग द्वारा दो पैन कार्ड जारी किए गए हैं तो मुझे क्या करना चाहिए?
उत्तर: यदि आपको आयकर विभाग द्वारा गलती से एक से अधिक पैन कार्ड जारी किए गए हैं, तो आप डुप्लिकेट पैन कार्ड को रद्द करने का अनुरोध कर सकते हैं।
प्रश्न: क्या किसी दूसरे देश में काम करने वाले भारतीय को अपना पैन रद्द करवाना चाहिए?
उत्तर: नहीं, यदि कोई व्यक्ति वर्किंग वीजा पर विदेश में काम कर रहा है और भारत लौटने की योजना बना रहा है, तो भारत से बाहर रहने के दौरान उसका पैन रद्द करवाने की आवश्यकता नहीं है।
प्रश्न: पैन कार्ड सरेंडर करने पर कितना जुर्माना लगता है?
उत्तर: यदि आपके पास एक से अधिक पैन है तो सलाह दी जाती है की अतिरिक्त पैन कार्ड को सरेंडर कर दें क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 272 बी के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हुए तो टैक्स अधिकारी उस व्यक्ति पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगा सकता है।
| भारत में पैन कार्ड केंद्र | अन्य पैन आवेदन फॉर्म |
| दिल्ली में पैन कार्ड केंद्र | फॉर्म 60 |
| पैन कार्ड केंद्र गुड़गांव में | फॉर्म 61 |
| पैन कार्ड केंद्र मुंबई में | फॉर्म 49A |
| नोएडा में पैन कार्ड केंद्र | फॉर्म 49AA |
| बैंगलोर में पैन कार्ड केंद्र | |
| पैन कार्ड केंद्र चेन्नई में | |
| पैन कार्ड केंद्र कोलकाता में | |
| पैन कार्ड केंद्र पुणे में | |
| पैन कार्ड केंद्र हैदराबाद में | |
| वडोदरा में पैन कार्ड केंद्र |