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पैन या परमानेंट अकाउंट नंबर एक विशिष्ट कोड है जिसे भारत में आर्थिक लेनदेन करने वाली हर एक को जारी किया जाता है। चाहे वह एक व्यक्ति हो या एक संगठन, टैक्स-भुगतान करने वाले सभी के लिए पैन अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति NSDL वेबसाइट या पैन के UTIITSL पोर्टल के माध्यम से पैन के लिए आवेदन कर सकता है। पैन की कागज़ी कॉपी फार्म 49 A पर लिखित पते पर आवेदन के 45 दिनों के अंदर प्राप्त की जा सकती है। हालांकि, ई-पैन ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है और इसका उपयोग हर जगह एक वैध दस्तावेज़ के रूप में किया जा सकता है।
इस पेज पर पढ़े :
ई-पैन एक वर्चुअल पैन कार्ड है जिसमें कार्ड होल्डर की पैन जानकारी होता है। इसे NSDL या UTIITSL पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें कार्ड धारक का पैन कार्ड शामिल होता है और इसका उपयोग उन सभी ई-वेरिफिकेशन के लिए किया जा सकता है जिनके लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होती है।
ई-पैन कार्ड में निम्न जानकारी होती है:
ध्यान रहें कि एक से अधिक पैन कार्ड रखना अवैध है। एक से अधिक पैन कार्ड रखने वाले व्यक्ति को 10,000 रु. तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
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ई-पैन को NSDL या UTIITSL पोर्टल से ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। जिन आवेदकों ने हिस्ट्री में NSDL पोर्टल के ज़रिए पैन के लिए आवेदन किया था, वे वही से ई-पैन डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वे UTIITSL पोर्टल से ई-पैन डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले UTIITSL पोर्टल के माध्यम से पैन कार्ड प्रिंट के लिए आवेदन करना होगा अन्यथा वे ई-पैन डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। UTIITSL पोर्टल के आवेदकों के लिए भी यही प्रक्रिया है।
उन सभी नए आवेदकों या आवेदकों द्वारा ई-पैन निशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है जिन्होंने पैन जारी करने के एक महीने के भीतर पैन जानकारी में बदलाव के लिए आवेदन किया है। UTIITSL प्रत्येक डाउनलोड अनुरोध के लिए 8.26 रु. (टैक्स सहित) का अतिरिक्त शुल्क लेता है। यह भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है और आवेदक जब चाहे तब ई-पैन डाउनलोड कर सकता है।
NSDL पोर्टल के माध्र्यम से ई-पैन डाउनलोड करने के दो विकल्प हैं:
NSDL उपयोगकर्ताओं को आवेदन के एक महीने के बाद ई-पैन डाउनलोड करने की अनुमति नहीं देता है, चाहे वह नए पैन कार्ड के लिए हो या पैन कार्ड में बदलाव के लिए।
आवेदक पैन कार्ड के कागज़ी कॉपी की डिलिवरी का विकल्प न चुनकर, फॉर्म भरने के समय केवल ई-पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं, दोनों, नये पैन कार्ड के लिए तथा पैन कार्ड में बदलाव के लिए। ऐसे मामलों में, ईमेल पते लिखना अनिवार्य है, जिसपर ई-पैन भेजा जाएगा।
निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा कोई भी व्यक्ति NSDL पोर्टल से ई-पैन डाउनलोड कर सकता है:
UTIITSL एक वैकल्पिक पोर्टल है जहाँ से आवेदक नए पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं या मौजूदा पैन में सुधार कर सकते हैं। जिन आवेदकों ने UTIITSL के माध्यम से आवेदन किया है, वे ई-पैन ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। यदि पैन कार्ड जारी करने के 30 दिनों के भीतर ई-पैन डाउनलोड किया जाता है, तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है।
निम्नांकित प्रक्रिया का पालन करके UTIITSL पोर्टल से ई-पैन डाउनलोड किया जा सकता है:
नोट:
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डुप्लिकेट पैन कार्ड डाउनलोड करने का एक और तरीका है यानी NSDL e-Gov के जरिए आप पैन कार्ड को दोबारा प्रिंट करा सकते है।
यदि आपके पास पैन कार्ड डाउनलोड से संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप निम्नलिखित नंबरों पर पैन कार्ड कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं:
आप पैन कार्ड कस्टमर केयर को ईमेल भेजकर ई-पैन कार्ड डाउनलोड से संबंधित अपने प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त कर सकते हैं:
प्रश्न. पैन कार्ड नंबर से पैन कार्ड डाउनलोड कैसे करें?
उत्तर: पैन नंबर के ज़रिए पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट की NSDL व UTITTSL पोर्टल पर जाएं। डुप्लीकेट पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए ‘Reprint PAN Card’ के विकल्प पर क्लिक करें।
प्रश्न. क्या बिना एक्नॉलेजमेंट नंबर के ई-पैन कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है?
उत्तर: हां, आप बिना एक्नॉलेजमेंट नंबर के भी पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना पैन नंबर, आधार नंबर और जन्म तिथि दर्ज, GSTIN (वैकल्पिक) आदि जानकारी दर्ज करनी होगी। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको ई-पैन के लिए आवेदन किए हुए 30 दिनों से अधिक का समय हो गया हो।
प्रश्न. मैंने अपना पैन कार्ड खो दिया है, लेकिन मुझे अपना पैन याद है। क्या मैं इंटरनेट से और किस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकता हूं?
उत्तर. हां, यदि आपने अपना पैन कार्ड खो दिया है और आपको अपना पैन याद है, तो आप NSDL या UTIITSL. की आधिकारिक वेबसाइट से पैन कार्ड सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। हालाँकि, कूपन नंबर द्वारा ई-पैन कार्ड डाउनलोड UTIITSL. पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है और एक्नॉलेजमेंट नंबर द्वारा डुप्लिकेट पैन कार्ड डाउनलोड NSDL पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
प्रश्न. मैं अपना पैन कार्ड दोबारा कैसे प्रिंट कर सकता हूं?
उत्तर. अपने पैन कार्ड को दोबारा प्रिंट करने के लिए, आपको पुराने पैन कार्ड डाउनलोड के लिए TIN-NSDL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और डुप्लिकेट पैन कार्ड डाउनलोड के लिए आवेदन करना होगा। प्रक्रिया को जानने के लिए यहां क्लिक करें।
प्रश्न. बिना परमानेंट अकाउंट नंबर के ई-पैन कार्ड कैसे डाउनलोड करें?
उत्तर. परमानेंट अकाउंट नंबर के बिना ई-पैन कार्ड कार्ड डाउनलोड करने के लिए, डुप्लिकेट पैन कार्ड डाउनलोड इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट यानी www.incometaxindia.gov.in से ‘Know your PAN’ सुविधा के माध्यम से किया जा सकता है।
प्रश्न. क्या पैन कार्ड डाउनलोड के लिए कोई ऐप है?
उत्तर: नहीं, पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए कोई ऐप नहीं है। ई-पैन डाउनलोड करने के लिए आपको या तो NSDL वेबसाइट पर जाना होगा या यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड (UTIITSL) की वेबसाइट पर जाना होगा। हालाँकि, आप अपना पैन डिजिलॉकर ऐप में डाउनलोड कर सकते हैं।
प्रश्न. ई-पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए कितना शुल्क लागू होता है?
उत्तर: एक आवेदक नए/ संशोधित पैन कार्ड जारी करने के बाद पहले महीने में नि:शुल्क ई-पैन कार्ड डाउनलोड कर सकता है। उसके बाद, UTIITSL आवेदकों को प्रत्येक ई-पैन कार्ड डाउनलोड के लिए रुपये 8.26 रु. शुल्क देना होगा।
प्रश्न. क्या ई-पैन एक वैध दस्तावेज़ है?
उत्तर: ई-पैन नियमित पैन कार्ड की तरह ही वैध है। दोनों एक ही हैं और सिर्फ अलग-अलग माध्यम से जारी किए जाते हैं।