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नए नियमों के अनुसार, भारत सरकार ने पैन को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है, कई लोग दोनों को लिंक नहीं कर पा रहे हैं। UIDAI और आयकर विभाग ने दोनों कार्ड को बिना किसी परेशानी के आसानी से एक-दूसरे से जोड़ने का प्रावधान किया है।
ऐसे कई उदाहरण हैं जहां आवेदक विभिन्न कारणों की वजह से पैन को आधार से लिंक नहीं कर पा रहे हैं। इस मामले में सबसे पहला कारण दोनों दस्तावेज़ों में डेटा का एकसमान न होना है। यह ध्यान देने योग्य है कि आपका पैन केवल आधार के साथ तभी लिंक हो पाएगा जब दोनों दस्तावेज़ों में सभी जानकारी एक समान हो।
आधार से पैन को लिंक करने की प्रक्रिया का सबसे सरल तरीका ऑनलाइन है।एजेंसियां इस सेवा को प्रदान करने के लिए यूज़र से कोई शुल्क नहीं लेती हैं। पैन को आधार से लिंक करने के तरीके इस प्रकार हैं:
स्टेप 1: आपकी पैन और आधार जानकारी जैसे- आपका नाम, पता, फोन नंबर आदि समेत दोनों कार्डों में समान हैं या नहीं, इसको जानें
स्टेप 2: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर लॉग-इन करें या रजिस्टर करें
स्टेप 3: “profile setting” पर जाएं और ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें
स्टेप 4: नाम, जन्मतिथी, लिंग, आधार नंबर, आदि जानकारी भरें और उसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करें
स्टेप 5: आवेदन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आपके द्वारा भरी गई जानकारी वेरिफाइड करें
स्टेप 6: ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें
स्टेप 7: आपको अपनी स्क्रीन पर एक कंफर्मेशन मैसेज मिलेगा जिसमें कहा गया है कि आधार सफलतापूर्वक पैन से लिंक हो चुका है
पैन को आधार से लिंक करना एक आसान प्रक्रिया है जिसे वेबसाइट पर कुछ ही साधारण क्लिक में किया जा सकता है, लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी पैन पर दी गई जानकारी आधार से मेल नहीं खाती है, तो यहां आप यह कर सकते हैं: –
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स्टेप 1: नज़दीकी के आधार नामांकन केंद्र पर जाएँ
स्टेप 2: आधार नामांकन / सुधार फॉर्म भरें
स्टेप 3 : फॉर्म में वो जानकारी भरें जिसे बदलना है
स्टेप 4 : कार्यकारी को फ़ॉर्म जमा करें
स्टेप 5: कार्यकारी आपके बायोमेट्रिक्स को लेता है अपनी पहचान वेरीफाई करने के लिए
स्टेप 6: वैरिफिकेशन के लिए पहचान प्रमाण (POI) दस्तावेज़ प्रदान करें
स्टेप 7: कार्यकारी को 30 रु. ( 25 रु. + 18% GST) शुल्क का भुगतान करें
स्टेप 8: आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा और आपको एक रसीद दी जाएगी जिसमें अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (URN) होगा
स्टेप 9: URN का उपयोग पैन आवेदन की स्थिति/ स्टेटस को जानने के लिए किया जाता है
स्टेप 10: एक बार आधार अपडेट होने के बाद, आप ई-आधार को UIDAI की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं
स्टेप 11: अब आप अपने पैन को आधार के साथ बिना किसी परेशानी के लिंक कर सकते हैं
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अगर आपके पैन में गलत जानकारी हैं, तो आपको अपनी पैन जानकारी को अपडेट करना होगा। नीचे पैन जानकारी को अपडेट करने के तरीके दिए गए हैं: –
स्टेप 1: NSDL वेबसाइट पर जाएं और ‘PAN’ विकल्प पर क्लिक करें
स्टेप 2: ‘Apply Online’ टैब को चुनें
स्टेप 3: सब मेनू से “change/correction in PAN data” को चुनें और ‘Apply’ पर क्लिक करें
स्टेप 4: अब एप्लिकेशन प्रकार को चुनें, अन्य जानकारी भरें और आगे बढ़ें
स्टेप 5 : आपको आधार eKYC का उपयोग करके अपने आवेदन को प्रमाणित करना होगा
स्टेप 6 : यह तरीका आपकी सभी जानकारी को ऑटोमेटिक-भरने के लिए आधार OTP आधारित प्रमाणीकरण तरीके का उपयोग करती है
स्टेप 7: डेबिट / क्रेडिट कार्ड या नेटबैंकिंग के माध्यम से आप 110 रु. का ऑनलाइन भुगतान करें
स्टेप 8: आपको एक रसीद नंबर दिया जाएगा जिसका उपयोग आवेदन का स्टेटस/ स्थिति को जानने के लिए किया जा सकता है
स्टेप 9: आधार कार्ड में उल्लिखित पते पर एक अपडेट पैन कार्ड भेजा जाएगा
स्टेप 10: एक बार जब आपको अपडेट किया गया पैन मिल जाता है, तो आप अपने पैन को आधार के साथ आसानी से लिंक कर सकते हैं
यह आपकी पैन जानकारी को अपडेट करने की ऑनलाइन तरीका है । ऐसा करने के लिए एक ऑफ़लाइन तरीका भी है, लेकिन इस मामले में एकमात्र अंतर यह है कि ऑफ़लाइन आवेदन के लिए आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा, मैन्युअल रूप से भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज़ प्रमाण के साथ TIN केंद्र में जमा करना होगा।