Paisabazaar app Today!
Get instant access to loans, credit cards, and financial tools — all in one place
Our Advisors are available 7 days a week, 9:30 am - 6:30 pm to assist you with the best offers or help resolve any queries.
Get instant access to loans, credit cards, and financial tools — all in one place
Scan to download on
600 या 750? कितना है आपका क्रेडिट स्कोर? मुफ्त में यहाँ जानें
Let’s Get Started
The entered number doesn't seem to be correct
नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए, आपको पहचान पत्र, पते का प्रमाण पत्र और जन्म तिथि का प्रमाण पत्र जैसे कुछ दस्तावेज़ जमा करने होंगे। दस्तावेज़ों की आवश्यकता और वैधता अलग-अलग आवेदकों के लिए उनके उद्देश्य के हिसाब से अलग-अलग हो सकती हैं। आवेदक की आवासीय स्थिति के आधार पर, फॉर्म 49A या फॉर्म 49AA को भरना होगा और वैध दस्तावेज़ों के साथ जमा करना होगा। इस लेख में हम बताएंगें कि आपको किन डाक्यूमेंट्स को पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म (Documents for Apply PAN Card) के साथ जमा करना होगा।
निम्नलिख्त दस्तावेज़ की ओरिजनल कॉपी:
अतिरिक्त महत्वपूर्ण बातें:
(i) नाबालिग आवेदक के मामले में, माता-पिता/ अभिभावक का पहचान पत्र को नाबालिग आवेदक के लिए पहचान और पते का प्रमाण माना जाएगा
(ii) HUF के मामले में, HUF के कर्ता द्वारा एक शपथ पत्र, जिसमें आवेदन की तारीख पर सभी वारिसों के नाम, पिता का नाम और पता दिखाया जाता हैं, पहचान के प्रमाण के रूप में काम करेगा
ध्यान दें: उपयोगिता बिल और बैंक/ क्रेडिट कार्ड जानकारी हाल ही की होने चाहिए, तीन महीने से अधिक पुराने नहीं।
व्यक्तियों और HUF द्वारा पैन कार्ड आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ (भारत का नागरिक नहीं होने पर) भारत के नागरिकों द्वारा पैन कार्ड आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों से थोड़े अलग है। इन आवेदकों को जन्म प्रमाणपत्र जमा कराने की कोई ज़रूरत नहीं हैं, इन्हें केवल पहचान और पते का प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता हैं। यहां स्वीकार्य दस्तावेज़ों की लिस्ट दी गई हैं –
भारत में निगमित कंपनियों द्वारा पैन कार्ड आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ में निम्नलिखित शामिल हैं –
नीचे दी गई टेबल में दस्तावेज़ पहचान के प्रमाण के साथ-साथ कंपनियों के लिए पते के प्रमाण के रूप में काम कर सकते हैं –
| संगठन के प्रकार | पहचान/ पते का प्रमाण |
| कंपनी | रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की कॉपी |
| पार्टनरशिप फर्म | फर्म के रजिस्ट्रार द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन की प्रमाणपत्र की कॉपी या पार्टनरशिप की कॉपी |
| लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप | LLP के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की कॉपी |
| ट्रस्ट | न्यास विलेख की कॉपी या चैरिटी कमिश्नर द्वारा जारी रजिस्ट्रेशन न० के प्रमाण पत्र की कॉपी |
| व्यक्तियों का संगठन, व्यक्तियों का निकाय, स्थानीय प्राधिकरण, या आर्टिफीशियल जुडिशल पर्सन |
चैरिटी कमिश्नर या सहकारी समिति के रजिस्ट्रार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पार्टनरशिप प्रमाणपत्र या रजिस्ट्रेशन न० प्रमाण पत्र की कॉपी या किसी अन्य केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया कोई अन्य दस्तावेज़ जिससे ऐसे व्यक्ति की पहचान और पते की स्थापना हो सके |
व्यक्तियों के अतिरिक्त निर्धारितियों द्वारा पैन कार्ड आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ वह फर्म या व्यक्तियों का संघ, जिनका भारत में कोई कार्यालय नहीं हैं, पैन कार्ड के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ निम्नलिखित हैं –
ऊपर दिए गए दस्तावेज़ पैन कार्ड के आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ हैं उन फार्म के लिए, जिनको भारत में रजिस्टर नहीं किया गया हैं, लेकिन जिनका देश में व्यवसाय चल रहा हैं। यदि ऐसी व्यावसायिक संस्थाओं के पास ऊपर दिए गए अनिवार्य दस्तावेज़ नहीं हैं, तो वे उसी देश संबंधित प्राधिकारी से संपर्क करते हुए प्राप्त कर सकते हैं, जहां कंपनी शुरू में रजिस्टर की गई थी।
“एपॉस्टिल” दस्तावेज़ को मान्य करने के लिए प्रमाणीकरण का एक रूप हैं। यह उन देशों में स्वीकार किया जाता हैं जिन्होंने 1961 में हेग कनवेंशन में भाग लिया था, जो विदेशी सार्वजनिक दस्तावेज़ों के लिए वैधीकरण की आवश्यकता को हटाने के लिए बुलाया गया था। यदि किसी देश ने इस संधि में भाग लिया हैं और इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो किसी भी प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि भारत भी इस कनवेंशन में भाग लिया था।
पैन कार्ड आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए, आवेदक आयकर विभाग के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं – 1800-180-1961 या एनएसडीएल ई-गव्हरमेंट की ग्राहक हेल्पलाइन 020-27218080 पर। आप tininfo@nsdl.co.in पर ईमेल भी भेज सकते हैं।
प्रश्न. अगर मुझे पैन कार्ड दस्तावेज़ों से संबंधित कोई प्रश्न है तो मुझे किससे संपर्क करना चाहिए?
उत्तर: पैन कार्ड आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, आवेदक आयकर विभाग के टोल फ्री नंबर- 1800-180-1961 या NSDL e-gov की ग्राहक हेल्पलाइन 020-27218080 पर कॉल कर सकते हैं। आप tininfo@nsdl.co.in पर ईमेल भी लिख सकते हैं और अपने सवालों का जवाब प्राप्त कर सकते है।
प्रश्न. पैन कार्ड कैसे बनाएं?
उत्तर: पैन कार्ड के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से आवेदन कर सकते है:
ऑफलाइन आवेदन
ऑनलाइन आवेदन
प्रश्न. क्या मुझे पैन कार्ड के लिए अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे?
उत्तर: नहीं, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, यदि आप ऑफलाइन पैन कार्ड के लिए आवेदन करते हैं तो आपको अपने ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स साथ लाने होंगे क्योंकि उनको चेक और उनको वेरीफाई किया जा सकता है।
प्रश्न. पैन कार्ड के लिए ऑफलाइन आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
उत्तर: पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए एक ही तरह के दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है, चाहे आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें या ऑफ़लाइन। हालांकि, आवेदक के प्रकार, यानी व्यक्ति या संगठन और नागरिकता के आधार पर आवश्यक दस्तावेज़ अलग-अलग हो सकते हैं।
प्रश्न. पैन कार्ड के लिए फ्री में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
उत्तर: आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से इंस्टेंट ई-पैन के लिए फ्री में आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, केवल वयस्क व्यक्ति जिन्हें कभी पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया न ही उनके पास अभी तक कोई पैन है। उनके पास वैलिड आधार होना चाहिए जो उनके मोबाइल नंबर से लिंक हो।इंस्टेंट ई-पैन पैन का एक डिजिटल वर्जन है और यदि आप फिजिकल पैन कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको लगने वाले शुल्क का भुगतान करके NSDL (Protean) या UTIITSLवेबसाइट के माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न. क्या छात्र भी पैन कार्ड प्राप्त कर सकते है?
उत्तर: हां, नाबालिगों और छात्रों के साथ-साथ संस्थाओं सहित सभी भारतीय और विदेशी नागरिक पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 160 के अनुसार, पैन कार्ड प्राप्त करने के लिए कोई न्यूनतम आयु की आवश्यकता नहीं है।