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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) विभिन्न स्रोतों से ग्रॉस टैक्सबल इनकम रिपोर्ट करने, टैक्स डिडक्शन क्लेम और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शुद्ध कर देनदारी घोषित करने का तरीका है। आईटीआर नौकरीपेशा/गैर-नौकरीपेशा, हिन्दू अनडिवाइडेड फैमली (HUF) और कंपनी या फर्म द्वारा फाइल किया जाता है। करदाता आयकर विभाग के ई-पोर्टल पर ऑनलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हैं। ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया को ई-फाइलिंग कहा जाता है। इनकम टैक्स कैसे भरें (ITR Kaise Bhare) आईटीआर किसे फाइल करना चाहिए, इसके लिए आवश्यक दस्तावेज़ कौन-से चाहिए, इनकम टैक्स स्लैब और ई-फाइलिंग समेत और बहुत कुछ जानने के लिए ये लेख पढ़ें:
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आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139(1) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जिसकी आय एक वित्तीय वर्ष में आयकर छूट सीमा से अधिक है, वह आयकर रिटर्न दाखिल करने के योग्य है। इसके अलावा भारत से बाहर स्थित या भारत में कारोबार करने वाली कोई भी निजी या सार्वजनिक कंपनी, फर्म, हिंदू अविभाजित परिवार (HUFs) एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (AOP), बॉडी ऑफ इंडिविजुअल (BOI) आदि भी वर्ष के शुद्ध लाभ/हानि की घोषणा करने और आईटीआर दाखिल करके अपनी कर देनदारी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।
निम्नलिखित इंडिविजुअल/HUFs को इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की ज़रूरत होती है:
इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर बहुत से फॉर्म होते हैं जिनका उपयोग विभिन्न इनकम और टैक्स देने वालों के आधार पर ITR फाइल करने के लिए किया जाता है। असेसमेंट ईयर 2022-23 में, ITR-1 से ITR-7 तक सात फॉर्म मौज़ूद हैं। इनमें से कुछ फॉर्म अन्य फॉर्मों की अपेक्षा बड़े हो सकते हैं और उनके लिये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जैसी अतिरिक्त जानकारी की जरूरत हो सकती है। इसलिए यह जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी है कि कौन सा फार्म आपके लिए उचित होगा।
ITR-4 (सुगम): यह आयकर रिटर्न फॉर्म उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनकी आय व्यवसाय से होती है और जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44AD, 44ADA और 44AE के अंतर्गत प्रिज़म्प्टिव आय योजना चुनते हैं।
ITR-5: यह फार्म व्यक्तियों, HUF (हिंदू अविभाजित परिवारों), कंपनी और फॉर्म ITR-7 फाइल करने वाले व्यक्तियों के अलावा अन्य सभी के लिए है।
ITR-6: यह फार्म उन सभी कंपनियों के लिए है जो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 11 के तहत छूट का दावा नहीं कर रहे हैं।

इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ITR फॉर्म मिल सकते हैं। फॉर्म डाउनलोड करने का तरीका नीचे दिया गया है:
सालाना 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं भरना होगा। पहले यह छूट 7 लाख रुपये तक सीमित थी। इसके अलावा नए टैक्स रिजिम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को भी 3 लाख रु. से बढ़ाकर 4 लाख रु. कर दिया गया है।
| पुराना टैक्स रिज़िम | नया टैक्स रिज़िम | |
| बेसिक एग्जम्पशन लिमिट | ₹2.50 लाख | ₹4 लाख |
| इनकम टैक्स रिबेट लिमिट | ₹5 लाख | ₹12 लाख |
| स्टैंडर्ड डिडक्शन (केवल नौकरीपेशा के लिए) | ₹50,000 | ₹75,000 |
टैक्स स्लैब के हिसाब से ही व्यक्ति को इनकम टैक्स भरना होता है। नीचे टेबल में नया और पुराना दोनों टैक्स रेजिम (New or Old Tax Regime) में लागू टैक्स दरों के बारे में बताया गया है। आप तुलना कर सकते हैं और अपने लिए बेहतर टैक्स रिज़िम चुन सकते हैं। ये आयकर स्लैब वित्त वर्ष 2025- 26 से लागू है:
| मौजूदा/पुराना टैक्स रिज़िम | नया टैक्स रिज़िम | ||
| इनकम स्लैब | आयकर दर | इनकम स्लैब | आयकर दर |
| ₹2,50,000 तक | शून्य | ₹4,00,000 तक | शून्य |
| ₹2,50,001 – ₹5,00,000 | 5% | ₹4,00,001 – ₹8,00,000 | 5% |
| ₹5,00,001 – ₹10,00,000 | 20% | ₹8,00,001 – ₹12,00,000 | 10% |
| ₹10,00,000 से अधिक | 30% | ₹12,00,001 – ₹16,00,000 | 15% |
| ₹16,00,001 – ₹20,00,000 | 20% | ||
| ₹20,00,001 – ₹24,00,000 | 25% | ||
| ₹24,00,000 से अधिक | 30% | ||
निम्नलिखित में से किसी भी टैक्सपेयर को ई-फाइलिंग के माध्यम से ही अपना ITR फाइल करना अनिवार्य है:
आयकर रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने के लिए आवश्यक दस्तावेज नीचे दिए गए हैं:
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अपना ITR फाइल करने के बाद आप इसका स्टेटस ट्रैक कर सकती हैं। इसके निम्नलिखित दो तरीके हैं:
एक्नॉलेजमेंट नंबर का उपयोग करके (लॉग-इन क्रेडेंशियल्स के बिना)
यूज़र नेम और पासवर्ड का उपयोग करके
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पहले ITR फाइल करना मुश्किल था, लेकिन ITR ई-फाइलिंग (ऑनलाइन) शुरू होने से यह बोझ अब कम हो गया है। इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल करने से नीचे दिए गए तरीकों से मदद मिलती है:
एक बार जब आप अपने अकाउंट में लॉग इन कर लेते हैं, तो “e-File” टैब पर क्लिक करें और “Income Tax Return” विकल्प चुनें।
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प्रश्न. टैक्स रिटर्न फाइल करते समय मुझे कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे?
उत्तर: अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय आपको कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। हालांकि, यदि आपको टैक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस प्राप्त होता है और इन्हें टैक्स अधिकारियों को बाद में प्रदान करना होता है। इसलिए अपने फॉर्म 16, बिज़नेस बैलेंस शीट/ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट, निवेश प्रमाण जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने पास रखें ।
प्रश्न. अगर मैंने पहले आईटीआर फाइल करते समय कोई गलती की है तो मैं अपना आईटीआर कैसे ठीक करूं?
उत्तर: अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कोई गलती की है तो आप रिवाइज़्ड रिटर्न फाइल करके अपनी गलती सुधार सकती हैं। रिवाइज़्ड रिटर्न फाइल करते समय आपको किसी पेनल्टी का भुगतान नहीं करना होता है, लेकिन इसका ख्याल ज़रूर रखें कि असेसमेंट ऑफिसर द्वारा असेसमेंट पूरा करने से पहले या लागू असेसमेंट ईयर के खत्म होने तक (जो भी पहले हो) आप अपना रिवाइज़्ड रिटर्न फाइल कर लें। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रिवाइज़्ड रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दी गई है।
प्रश्न. अगर मैं समय पर अपना आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाती हूं तो क्या होगा?
उत्तर: यदि आपने समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो आप असेसमेंट ईयर के खत्म होने तक लेट रिटर्न दाखिल कर सकती हैं। असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए, आपकी वार्षिक आय और आप कितनी देर से अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, के आधार पर आपको अलग- अलग फीस का भुगतान करना पड़ सकता है। यदि आपकी टैक्स योग्य आय 5 लाख रु. या उससे अधिक है तो कोई भी व्यक्ति जो तय तारीख के बाद आईटीआर फाइल करता है, उसे 5,000 रुपये की लेट फीस का भुगतान करना होगा और यदि कर योग्य आय 5,00,000 रुपये से कम है तो जुर्माना 1,000 रुपये है।
प्रश्न. मेरे पास पैन कार्ड नहीं है। क्या मैं अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सकती हूँ?
उत्तर: हां, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप आधार का उपयोग करके अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सकती हैं।