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अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके ईपीएफ खाते पर टैक्स लागू हो (Tax on EPF Account), या उसमें से पैसे निकालते समय आपको टैक्स देना पड़े तो आपके ईपीएफ अकाउंट से पैन का लिंक (Link EPF Account with PAN) होना ज़रूरी है। यदि ऐसा नहीं है, तो आप ईपीएफ अकाउंट से जितना पैसा निकालेंगें उसमें से 34.6% TDS के रूप में कटेगा। जानें पीएफ अकाउंट से कितनी राशि निकलने पर कितना टैक्स कटेगा (PF Account par kitna Tax Lagta hai) और बिना टैक्स दिए आप ईपीएफ अकाउंट से कितनी राशि निकाल सकते हैं।
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EPF खाते से 5 साल की सेवा पूरी होने से पहले पैसे निकालने पर टैक्स लगता है। हालांकि, ऐसा नहीं है कि आप 5 साल एक ही कंपनी/ संस्थान में नौकरी करें, आपको पाँच वर्षों तक नौकरी में बने रहना है चाहें आप कितनी भी कम्पनियाँ/ संस्थान बदलें।
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यदि आप 5 साल नौकरी करने से पहले ही अपना ईपीएफ निकालते हैं, तो निम्नानुसार टैक्स लगता है:
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यदि आप पैन जमा नहीं कर पाते हैं और लागू टैक्स 34.6% या आपकी टैक्स स्लैब दर से अधिक लगेगा। तो आप आयकर विभाग से रिफंड का क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, वित्तीय वर्ष के अंत में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद रिफंड का भुगतान किया जाता है और इस प्रकार के रिफंड का भुगतान करने में अक्सर देरी होती है।
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ईपीएफ योजना के पैरा 68 के तहत आंशिक निकासी (कुछ पैसे निकालने के लिए) या एडवांस के लिए पैन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये पैसे मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदने और शिक्षा/ बच्चों की शादी के लिए निकाले जा सकते हैं। आप यहां क्लिक कर और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
यदि ईपीएफ की कुल राशि 50000 रुपये से अधिक है और सेवा अवधि 5 साल से कम है, तो TDS काट लिया जाएगा। आपने जो पैन दिया है, उसके अनुसार TDS की राशि में परिवर्तन होता है। दो महीने या उससे अधिक समय तक बेरोज़गार होने के कारण आप अपने EPF फण्ड से पूरा पैसा निकाल सकते हैं। इसमें निम्नलिखित शर्तें लागू होती हैं:
पैन ऑनलाइन सेटलमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण KYC दस्तावेज है। आप EPF फण्ड से पैसा निकालने के लिए यूनिफाइड मेम्बर पोर्टल के माध्यम से या UMANG ऐप के ज़रिए पैन की जानकारी अपडेट कर सकते हैं।
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