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EPF अकाउंट में जमा राशि को आंशिक रूप से या पूरी तरीके से निकाला जा सकता है, इसे पीएफ निकासी भी कहते हैं। जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है या लगातार 2 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहता है, उस स्थिति में ईपीएफ राशि को निकाला जा सकता है। वहीं, मेडिकल इमरजेंसी, शादी, होम लोन भुगतान जैसी परिस्थितियों में भी कुछ शर्तों के तहत इस फण्ड में जमा राशि के कुछ हिस्से को निकाला जा सकता है। आप ईपीएफ विड्रॉल फॉर्म ऑनलाइन भरकर पैसे निकालने का क्लेम कर सकते हैं। हालांकि, आप EPF अकाउंट से ऑनलाइन भी पैसे निकाल सकते हैं, बशर्ते आपका आधार आपके UAN से जुड़ा होना चाहिए। ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने (EPF Withdrawal) की प्रक्रिया के बारे में जानकारी के लिए इस लेख को पढ़ें।
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ईपीएफ से पैसा ऑनलाइन निकालने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका UAN एक्टिव है और यह आपके KYC (आधार, पैन और बैंक अकाउंट) से लिंक है। यदि आप इस शर्त को पूरा करते हैं, तो आप अपने EPF अकाउंट से पैसे निकलने के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं।
अपनी पीएफ राशि निकालने के लिए, आप संबंधित ईपीएफओ ऑफिस में जा सकते हैं और कंपोज़िट क्लेम फॉर्म जमा कर सकते हैं। कंपोज़िट क्लेम फॉर्म दो प्रकार के होते हैं- आधार और गैर-आधार। आधार फॉर्म को नियोक्ता/ कंपनी से अटेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती है, वहीं अगर आप गैर- आधार फॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको अपने अधिकार क्षेत्र वाले ईपीएफओ ऑफिस में जमा करने से पहले अपने नियोक्ता/कंपनी से इसे अटेस्ट करना होगा।
पहले ईपीएफ निकालने के लिए फॉर्म 19, फॉर्म 31 और फॉर्म 10सी जैसे दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ती थी। हालाँकि, अब इन दस्तावेजों की जगह एक ही ईपीएफ विड्रॉल फॉर्म, जिसे कंपोजिट क्लेम फॉर्म कहते हैं, को सबमिट कराना होता है।
EPF अकाउंट से पैसे निकालने की योग्यता शर्तें निम्नलिखित हैं:
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EPF खाते से पैसा निकालने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:
अगर कर्मचारी नौकरी के पाँच वर्ष पूरे होने से पहले पीएफ राशि निकालता है तो उसे ITR फॉर्म 2 और 3 भी लगाना होगा।
कर्मचारी केवल निम्नलिखित स्थितियों में अपने EPF खाते से राशि निकाल सकता है:
| शर्तें | नौकरी की अवधि | निकाली जाने वाली राशि | अन्य सीमायें |
| घर का निर्माण / खरीद | कर्मचारी को 5 साल तक निरंतर सेवा में होना चाहिए |
जो राशि निकाली जा सकती है वह खरीद के लिए मासिक वेतन के 24 गुना या खरीद और निर्माण (दोनों) के मामले में मासिक वेतन के 36 गुना तक सीमित है |
केवल PF खाताधारक, और उसके पति / पत्नी ही पैसे निकलने के लिए आवेदन कर सकते हैं |
| मेडिकल उपचार | कोई शर्त नहीं | ब्याज के साथ EPF खाते में कर्मचारी के योगदान के बराबर राशि या उसके मासिक वेतन का 6 गुना, जो भी कम हो उतनी राशि निकाली जा सकती है |
PF खाताधारक, उसके माता-पिता, पति या पत्नी या बच्चे पैसे निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं |
| होम लोन का भुगतान | कर्मचारी को 3 साल तक निरंतर सेवा में होना चाहिए |
90% राशि निकाली जा सकती है | केवल PF खाताधारक, और उसके पति / पत्नी ही पैसा निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं |
| घर की मरम्मत | कर्मचारी को घर के निर्माण के पूरा होने की तारीख से 5 वर्षों तक निरंतर सेवा में होना चाहिए |
मासिक वेतन के 12 गुना के बराबर राशि निकाली जा सकती है | केवल PF खाताधारक, और उसके पति / पत्नी ही पैसा निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं |
| शादी | एक कर्मचारी को 7 साल तक निरंतर सेवा में होना चाहिए |
ब्याज के साथ कर्मचारी के योगदान का 50% तक निकाला जा सकता है |
PF खाताधारक, उसके भाई-बहन और / या बच्चे पैसा निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं |
EPF अकाउंट से राशि निकालने पर टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं जो नीचे दी गई हैं:
| EPF राशि निकालने का समय | टैक्स के नियम |
| अगर कर्मचारी नौकरी के पाँच वर्ष पूरे होने से पहले पीएफ खाते से 50,000 रु. से ज़्यादा राशि निकालता है | अगर कर्मचारी अपना पैन न० देता है तो उसे 10% TDS चुकाना होगा
पैन न० ना देने पर TDS दर 30% होगी और TDS के साथ टैक्स भी काटा जाएगा अगर कर्मचारी फॉर्म 15G/15H सबमिट कराता है तो कोई TDS नहीं काटा जाता है |
| अगर कर्मचारी नौकरी के पाँच वर्ष पूरे होने के बाद पीएफ राशि निकालता है | कोई TDS लागू नहीं। चूंकि इस तरह के विड्रॉल पर पूरी तरह से छूट है, इसलिए कर्मचारियों को अपने ITR में भी इसे दिखाने की जरूरत नहीं है। |
| अगर कोई कर्मचारी अपनी EPF राशि राष्ट्रीय पेंशन योजना में ट्रान्सफर करता है | कोई TDS लागू नहीं होगा |
ईपीएफ से राशि UAN मेंबर पोर्टल के माध्यम से निकाली जा सकती है। सदस्य को ऑनलाइन पैसे निकालने के लिए सबसे पहले अपना UAN एक्टिव करना होगा और फिर पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा। इस पोर्टल का उपयोग करके आप पुराने पीएफ अकाउंट से नए अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरी ऑनलाइन सेवाएं जैसे eKYC, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन अपडेट करना हो, आदि इस पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं।
आप EPF मेंबर पोर्टल पर जाकर EPF अकाउंट से पैसा निकालने के आवेदन का स्टेटस देख सकते हैं। इसके लिए आपको पोर्टल पर लॉग-इन करना होगा और ‘Online Services’ सेक्शन में ‘Track Claim Status’ को चुनना होगा। बता दें कि स्टेटस को चेक करने के लिए आपको कोई रेफरेंस नंबर दर्ज़ नहीं करना होगा। यह स्वचालित रूप से स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
ये भी पढ़ें: EPF इंडिया: EPF योग्यता, ब्याज दर, और पैसे कैसे निकालें
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प्रश्न. होम लोन भुगतान के लिए EPF निकालने की क्या शर्ते हैं?
उत्तर: सबसे पहली शर्त ये है कि आपने नौकरी में 3 साल पूरे कर लिए हों। होम लोन भुगतान के लिए EPF अकाउंट का 90% तक निकाल सकते हैं।
प्रश्न. क्या मैं EPF पोर्टल में लॉग इन किए बिना EPF अमाउंट निकालने के लिए आवेदन कर सकता हूँ?
उत्तर: अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते हैं तो आप EPF अमाउंट निकालने के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।अगर आप ऑनलाइन माध्यम का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको UAN और पासवर्ड का प्रयोग कर EPF पोर्टल में लॉग-इन करना होगा।
प्रश्न. अगर मेरा UAN मेरे वर्तमान PF अकाउंट से जुड़ा है और मुझे अपनी पिछली कंपनी के PF अकाउंट से पैसा निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा?
उत्तर: अगर आपका UAN आपके वर्तमान PF अकाउंट से लिंक है तो आप अपनी पिछली कंपनी के PF अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको पुराने PF अकाउंट से अमाउंट को वर्तमान PF अकाउंट में ट्रान्सफर करना होगा। ट्रांसफर करने के लिए EPF मेंबर ई-सेवा पोर्टल में लॉग-इन करें और “Online Services” में “One Member-One EPF Account (Transfer Request)” को चुनें।
हालाँकि, अगर आप पिछले दो महीने से बेरोजगार हैं तो आप फॉर्म 19 भरकर पूरा EPF अमाउंट निकालने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न. क्या EPF राशि निकालने के लिए पैन अनिवार्य है?
उत्तर: EPF राशि को बिना पैन के भी निकाला जा सकता है लेकिन पैन के ना होने पर आपको निकाली गई रकम पर ज़्यादा टैक्स देना होगा।पैन ना होने पर TDS दर 30% तक हो सकती है।
प्रश्न. मैं रिटायर्मेंट से पहले ऑनलाइन कितनी बार PF अकाउंट से पैसा निकाल सकता हूँ?
उत्तर: आप रिटायर्मेंट से पहले कई बार PF अकाउंट पैसे निकालने का आवेदन कर सकते हैं लेकिन उसके लिए कारण देना होगा। आप निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए रिटायर्मेंट से पहले पैसा निकाल सकते हैं:
प्रश्न. ईपीएफ राशि निकालने पर कब और कितना टैक्स लागू होता है?
उत्तर: अगर आप लगातार 5 साल की सेवा से पहले ईपीएफ निकालते हैं, तो 10% की दर से टीडीएस काटा जाता है। हालांकि, पैसे निकालते समय आपको अपना पैन नं. देना होगा। यदि आप ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो टीडीएस की दर 30% होगी। हालांकि, अगर आप 5 साल की लगातार सर्विस के बाद अपना ईपीएफ निकालते हैं तो यह टैक्स फ्री होगा। इसके अलावा, अगर कोई कर्मचारी अपनी EPF राशि राष्ट्रीय पेंशन योजना में ट्रान्सफर करता है, तो उसे किसी भी प्रकार के टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा।
प्रश्न. ITR में EPF विड्रॉल कैसे दिखाएं?
उत्तर: ईपीएफ से निकाली जाने वाली राशि को कर्मचारी के लिए आय ही माना जाता है और इसका उल्लेख ‘Income from salary’ के तहत किया जाना चाहिए। यदि आपने अपने ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकाला है, तो आप पोर्टल पर ‘धारा 10(12) मान्यता प्राप्त भविष्य निधि’ का चयन करके आईटीआर दाखिल करते समय इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं।
प्रश्न. ईपीएफ विड्रॉल संबंधी इनक्वायरी नंबर क्या है?
उत्तर: EPFO टोल-फ्री कस्टमर केयर नंबर – 1800 118 005
प्रश्न. नियोक्ता/ कंपनी की मंज़ूरी के बिना ईपीएफ कैसे निकालें?
उत्तर: यदि आप ईपीएफ राशि निकालने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं, तो आपको वेरिफिकेशन के लिए अपने नियोक्ता/ कंपनी के वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपका पैन और आधार आपके UAN अकाउंट से जुड़ा होना चाहिए।
प्रश्न. क्या ईपीएफ नौकरी करते हुए भी निकाला जा सकता है?
उत्तर: हां, आप काम के दौरान भी ईपीएफ निकाल सकते हैं। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। रिटायरमेंट से पहले कोई अपनी ईपीएफ राशि तभी निकाल सकता है जब-
प्रश्न. कितनी बार ईपीएफ निकाला जा सकता है?
उत्तर: कोई भी कर्मचारी अपनी ईपीएफ राशि जब चाहे निकाल सकता है। हालाँकि, EPF खाते में कर्मचारी के योगदान के बराबर राशि या उसके मासिक वेतन का 6 गुना, जो भी कम हो उतनी राशि निकाली जा सकती है।