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PF को EPF या एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड के नामों से भी जाना जाता है। यह संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा स्थापित बचत योजना है। EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) द्वारा हर साल EPF ब्याज़ दर का ऐलान किया जाता है है, जो कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1956 के तहत एक कानूनी संस्था है। केवल EPF एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कंपनियों के कर्मचारी, EPF या PF में निवेश कर सकते हैं। कंपनी और कर्मचारी दोनों को EPF अकाउंट में हर महीने कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% योगदान करना आवश्यक है।
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PPF या पब्लिक प्रोविडेंट फंड सरकार द्वारा चलाई गई बचत योजना है। यह योजना सभी जैसे-नियोजित, स्वरोज़गार, बेरोज़गार या रिटायर्ड लोगों के लिए है। यह अनिवार्य नहीं है और कोई भी PPF में न्यूनतम 500 रु. और अधिकतम 1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष के लिए योगदान कर सकता है। इस पर एक निश्चित रिटर्न (लाभ) मिलता है जो सरकार द्वारा हर तिमाही में तय किया जाता है। आप डाकघर या अधिकांश प्रमुख बैंकों के साथ PPF अकाउंट खोल सकते हैं। PPF ब्याज़ दर पर हर तिमाही (तीन महीनों में) विचार किया जाता है। वर्तमान PPF ब्याज़ दर 7.1% है।
| पैरामीटर | PPF | EPF |
| निवेश करने की योग्यता | NRI के अलावा कोई भी भारतीय इसमें निवेश कर सकते हैं, इसमें- छात्र, स्व-रोज़गार, कर्मचारी या रिटायर व्यक्ति शामिल हैं | EPF एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कंपनी का केवल नौकरीपेशा कर्मचारी |
| निवेश राशि | न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1,50,000 रुपये है | अनिवार्य रूप से सैलरी का 12% , DA। इसे अपनी इच्छा से बढ़ाया जा सकता है |
| अवधि | 15 साल, उसके बाद 5 साल के ब्लॉक के लिए अनिश्चित काल तक | स्थायी रूप से नौकरी छोड़ने के दौरान बंद किया जा सकता है। रिटायरमेंट तक कंपनियों को बदलते समय ट्रांसफर किया जा सकता है। |
| ब्याज़ दर | 7.1% | 8.15% |
| फंड में योगदानकर्ता | नाबालिग के मामले में स्व या माता-पिता | कंपनी और कर्मचारी दोनों |
| टैक्स लाभ | आयकर धारा 80 C के तहत टैक्स कटौती देने योग्य है। मैच्योरिटी राशि भी टैक्स-मुक्त है। | टैक्स कटौती देने योग्य है। मैच्योरिटी राशि केवल 5 वर्ष पूरा होने पर टैक्स-मुक्त है। |
| गवर्निंग एक्ट | सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 (पहले सार्वजनिक भविष्य निधि अधिनियम, 1968) | कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952। |
सुरक्षा – सरकारी होने के कारण दोनों सुरक्षित हैं : लेकिन EPF इक्विटी जोखिम के कारण अधिक जोखिम भरा है।
EPF और PPF दोनों सरकार की बचत योजनाएं हैं। EPF को एक सरकारी संस्था द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसे EPFO कहा जाता है जबकि PPF को सरकार द्वारा सीधे मैनेज किया जाता है। EPFO द्वारा हर साल इकट्ठे किए गए पैसे का 15% इक्विटी में निवेश किया जाता है। बाकी का निवेश सरकारी बॉन्ड में किया जाता है। EPFO घोषणा करता है कि हर साल की EPF दर EPF फंड के रिटर्न पर आधारित है।
वर्तमान EPF दर 8.15% है जबकि वर्तमान PPF दर 7.1% है। ऐतिहासिक रूप से अच्छी तरह से, EPF दर PPF दर से थोड़ी ज़्यादा है। हालांकि EPF में इक्विटी एक्सपोज़र इसे बाज़ार की गतिविधियों के लिए कमज़ोर बनाता है। बाजार में गिरावट EPFO के लिए EPF ब्याज़ दर को बनाए रखना मुश्किल बना सकती है।
PPF के रिटर्न सरकार द्वारा तय और गारंटीकृत हैं। सटीक दर हर तिमाही तय की जाती है। ऐतिहासिक रूप से दरों में लगभग 8% प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है।
लिक्विडिटी- EPF अधिक लिक्विड है। PPF अकाउंट खोलने से पांच साल बाद ही आप PPF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं।
अगर आप एक महीने की अवधि के लिए बेरोज़गार हैं, तो आप अपने EPF फंड का 75% निकाल सकते हैं। यदि आपकी बेरोज़गारी दो महीने तक बढ़ती है, तो आप पूरे EPF फंड निकाल सकते हैं। हालांकि ध्यान दें कि यदि आप अकाउंट खोलने के 5 साल के भीतर अपना EPF फंड निकाल लेते हैं, तो पैसे निकालने पर टैक्स देना होगा। आप EPF अकाउंट में भी पैसा छोड़ सकते हैं, भले ही आप बेरोज़गार हों या असंगठित क्षेत्र में स्वरोज़गार या काम करते हों। इस स्थिति में EPF बैलेंस ब्याज़ अर्जित करना जारी रखेगा लेकिन टैक्स देना होगा। तीन साल के बाद अकाउंट ब्याज़ कमाना बंद कर देगा।
EPF रिटायरमेंट की आयु 58 है। इस आयु के बाद आप अपना अधिकांश फंड निकाल सकते हैं। हालाँकि, EPF फंड का एक हिस्सा जो कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के लिए उपयोग किया जाता है, आपको पेंशन के रूप में भुगतान किया जाएगा और टैक्स देना होगा।
आप EPF से कुछ पैसा भी निकाल सकते हैं। हालाँकि, आपको इसका कारण बताना होगा और किसी अन्य उद्देश्य के लिए निकाले गए धन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। आपको निकाली गई राशि वापस नहीं करनी है। इन पैसों को EPF पर लोन के रूप में लिया जाता है। हालाँकि वास्तव में दी जाने वाली सुविधा आंशिक विड्रॉल है । आंशिक विड्रॉल के लिए अलग आधार हैं और समय अवधि अलग है। आप उनके बारे में और अधिक जानकारी नीचे प्राप्त कर सकते हैं।
PPF के मामले में, आप बेरोज़गारी के कारण पैसा नहीं निकाल सकते हैं। PPF अकाउंट की अवधि 15 वर्ष होती है। अकाउंट खोलने के वर्ष से 5 वर्षों के बाद आप PPF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, और आपको इसके लिए कोई कारण नहीं देना है। हालांकि, पैसा निकालने की सीमा तय होती है। प्रति वित्तीय वर्ष में निकाली जा सकने वाली अधिकतम राशि निम्नलिखित में से कम होगी:
आप PPF अकाउंट पर लोन ले सकते हैं लेकिन अकाउंट खोलने के तीसरे वित्तीय वर्ष से छठे वित्तीय वर्ष के बीच। लोन लेने से पिछले वित्तीय वर्ष PPF अकाउंट में जमा राशि का 25% तक लोन मिल सकता है।
टैक्स – अगर EPF अकाउंट से पांच साल पूरे होने से पहले पैसा निकाला जाता है तो इस पर टैक्स लगता है, इसके अलावा PPF से पैसे निकालने पर टैक्स नहीं लगता है।
आयकर अधिनियम की धारा 80 C के तहत EPF अकाउंट में एक साल में 1.5 लाख रु. तक का निवेश करने पर टैक्स नहीं लगता है। यह कंपनी और कर्मचारी दोनों के योगदान पर लागू होता है। जब तक आप बेरोज़गार नहीं हो जाते हैं, EPF पर ब्याज़ को भी टैक्स से छूट दी गई है। EPF से पैसे निकालने पर भी टैक्स नहीं लगता है अगर आप उसे अकाउंट खोलने के पाँच वर्ष बाद निकालते हैं। अगर EPF अकाउंट खोलने की तारीख से 5 साल के भीतर 50,000 रुपये से अधिक निकालते हैं, DS काटा जाएगा।
EPF की कमियां