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श्रम सुविधा पोर्टल, एक वेब पोर्टल है जो सभी श्रम से जुड़ी ज़रूरतों व समस्याओं के लिए एक ही मंच प्रदान करता है। इसे श्रमिकों के लिए ‘ वन–स्टॉप–शॉप‘ या ‘ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ‘ लेबर लॉ रिफॉर्म की एक पहल (श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा) के रूप में भी जाना जाता है ।
यह कम्पनी (रोज़गार देने वाली संस्थाएं), कर्मचारियों और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच संपर्क का एकमात्र बिंदु है जिससे निस्तारण में आसानी, सभी आवेदन प्रक्रियाओं को साधारण बनाना, निरीक्षणों में पारदर्शिता और शिकायतों का जल्द समाधान किया जाता है। नीचे श्रम सुविधा योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
श्रम सुविधा रजिस्ट्रेशन पोर्टल सरकार का आधिकारिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग पोर्टल है जहाँ कम्पनी / ठेकेदार / प्रतिष्ठान श्रम कानून के तहत रजिस्ट्रेशन / लाइसेंस के लिए अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। श्रम सुविधा आधिकारिक सूचना वेबसाइट भी रजिस्ट्रेशन साइट पर री-डायरेक्ट करती है। सभी रोज़गार देने वाली फर्में रजिस्ट्रेशन साइट पर जा सकते हैं और निम्नलिखित दो कानूनों में से किसी एक के तहत रजिस्ट्रेशन करने के लिए ‘रजिस्ट्रेशन’ श्रेणी में जा सकते हैं:
श्रम सुविधा की आधिकारिक रजिस्ट्रेशन साइट में विभिन्न श्रम कानूनों और अधिनियमों के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए कई मैनुअल भी प्रदर्शित किए गए हैं जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। इसमें अतिरिक्त जानकारी भी शामिल है जैसे कि LIN कैसे प्राप्त करें, न्यूनतम मज़दूरी आदि।
श्रम सुविधा पोर्टल का उद्देश्य है कि सभी समस्याओं का समाधान एक ही जगह पर कर दिया जाए और रजिस्ट्रेशन फॉर्म और रिटर्न प्रक्रिया आसान की जाए। श्रम सुविधा पोर्टल निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है:
नियोक्ता, श्रम सुविधा ऑनलाइन पोर्टल पर ‘अंडर EPF-ESIC रजिस्ट्रेशन’ की श्रेणी में खुद को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कम से कम 20 कर्मचारियों वाली सभी कंपनियों को अनिवार्य रूप से और छोटी कंपनियों को स्वेच्छा से कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम (EPF) अधिनियम -1952 के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए। कंपनियों / नियोक्ताओं को श्रम सुविधा पोर्टल पर एक खाता बनाने और रजिस्ट्रेशन साइट को लॉग-इन करने और EPF के तहत रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसी खाते की जानकारी करने का उपयोग करने की आवश्यकता होती है।
प्रश्न.लिन क्या है?
उत्तर:भारत सरकार ने विभिन्न कानूनों और श्रम कानूनों की एजेंसियों द्वारा प्रदान किए गए कोड के बजाय एक विशिष्ट आईडी को श्रम पहचान संख्या (लिन) बनाने का निर्णय लिया है।
प्रश्न.श्रम सुविधा की ई-रिटर्न सुविधा क्या है?
उत्तर:श्रम सुविधा पोर्टल के माध्यम से श्रम कानून में अपना रिटर्न जमा कर सकते हैं। लॉग-इन के बाद, मुख्य श्रम आयुक्त (CLC) प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक वर्ष के लिए श्रम रिटर्न दाखिल करने के लिए मुख्य मेन्यू से वार्षिक फाइल रिटर्न का चयन करें।
प्रश्न.यदि कोई कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि-कर्मचारी राज्य बीमा ( EPF-ESIC) के तहत रजिस्टर्ड है , तो क्या उसे श्रम सुविधा पोर्टल में लिन के साथ फिर से रजिस्टर करने की आवश्यकता है?
उत्तर:नहीं, कंपनी रजिस्टर्ड है और एक नया श्रम पहचान संख्या (LIN) उत्पन्न / अपडेटेड है।
प्रश्न.स्थापना डेटा कैसे अपडेट करें?
उत्तर:लॉग-इन करें और डैशबोर्ड पर ‘वेरिफाई डेटा’ विकल्प पर जाएं और फिर स्थापना पते पर क्लिक करें।