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प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) एक सरकारी योजना है, जिसे भारत सरकार ने फरवरी 2019 में शुरू किया था। योजना का उद्देश्य देश के सभी भूमि धारक किसान परिवारों को सालाना ₹6,000 की आर्थिक मदद प्रदान करना है, जो ₹2,000 की तीन समान किस्तों में दी जाती है। यह राशि किसानों को कृषि और इससे जुड़ें अन्य सामानों को खरीदने तथा घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दी जाती है। पैसा सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में जाए इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की होती है। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए लेख आगे पढ़ें:
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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:
यहां पीएम किसान की कुछ प्रमुख विशेषताएं और लाभ दिए गए हैं:
| विशेषताएं | विवरण |
| वार्षिक लाभ |
|
| कब मिलेगी राशि | प्रति चार महीनों पर |
| भुगतान का तरीका | आधार से जुड़े बैंक खातों में सीधा हस्तांतरण (DBT) |
| फंडिंग सोर्स | भारत सरकार |
इस योजना का लाभ (PM-KISAN Benefits) लेने के किसानों को निम्नलिखित योग्यता शर्तों को पूरा करना होगा:
यह भी पढ़ें: सुकन्या समृद्धि योजना (SSY)
पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अनिवार्य रूप से नीचे बताए गए डॉक्यूमेंट्स (PM-KISAN Scheme Documents) या जानकारी प्रदान करना होगी-
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) को नीचे दिए गए आसान तरीकों से लागू किया जाता है:
अगर किसी किसान का नाम लाभार्थी की लिस्ट में नहीं है, तो वह जिला स्तर पर बनी शिकायत समिति से संपर्क करके अपना नाम जुड़वा सकता है। किसान खुद भी ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नीचे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन करने के आसान तरीके बताए गए हैं।
किसान निम्नलिखित माध्यमों से “प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना” (PM-KISAN) के लिए आवेदन कर सकते हैं:
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (PM-KISAN Online Registration Process) करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
नोट-
नीचे बताई गई कैटेगरी के ऐसे लाभार्थी जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर मानी जाती है, वह पीएम-किसान योजना का लाभ लेने के योग्य नहीं हैं:
ज़्यादा से ज़्यादा किसान परिवारों को लाभ मिले, इसलिए योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब सभी किसान परिवारों को, चाहे उनके पास कितनी भी ज़मीन हो, इस योजना का लाभ मिल सकता है।
नहीं, ज़मीन किसान के नाम पर होनी चाहिए। अगर उत्तराधिकार (वारिस) के ज़रिए ज़मीन किसान के नाम पर हो गई है, तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है।
नहीं, योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा, जिसके पास अपनी ज़मीन होगी।
ऐसे मामलों में, किसान परिवार को योजना का लाभ केवल एक ही स्थान पर मिलेगा। किसी भी परिवार को दो-बार लाभ न मिले यह सुनिश्चित करने का काम राज्य नोडल अधिकारी (SNO) का होगा।
हाँ, योजना के तहत शहरी और ग्रामीण कृषि योग्य भूमि में कोई फर्क नहीं किया गया है। दोनों को योजना में शामिल किया गया है, बशर्ते शहरी क्षेत्र की भूमि पर वास्तव में खेती की जा रही हो।
इस योजना के तहत एक परिवार को सालाना ₹6,000 की सहायता दी जाती है। यह राशि ₹2,000 की तीन बराबर किस्तों में हर चार महीने में दी जाती है।
अगर जमीन बहुत छोटी है और उस पर खेती नहीं हो सकती, तो ऐसी ज़मीन योजना के लाभ के लिए योग्य नहीं मानी जाती।
नहीं, अगर खेती की ज़मीन का उपयोग गैर-कृषि कार्यों के लिए किया जा रहा है, तो उस पर योजना का लाभ नहीं मिलेगा।