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कर्मचारी भविष्य निधि योजना को कर्मचारियों के लिए सबसे उपयोगी बचत योजनाओं में से एक के रूप में जाना जाता है। ये कर्मचारियों के कल्याण के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए सेविंग अकाउंट का एक प्रकार है।
इस पेज पर पढ़े :
EPF एक रिटायरमेंट फंड है जिसमें कंपनी/ संस्थान और कर्मचारी दोनों एक समान राशि का योगदान करते हैं या कर्मचारी के प्रत्येक वेतन (मूल और महंगाई भत्ते) से 12% EPF अकाउंट में जमा किया जाता है।कुल जमा राशि पर प्राप्त ब्याज की राशि (जमा और प्राप्त ब्याज) टैक्स फ्री है। कंपनी/ संस्थान रजिस्ट्रेशन स्वैच्छिक रूप से या क़ानून जनादेश के माध्यम से किया जा सकता है।
कंपनी/ संस्थानओं और कर्मचारियों द्वारा फंड की सुरक्षा और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, फंड के संबंध में कंपनी/ संस्थान के भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 (PF अधिनियम) द्वारा नियंत्रित होते हैं। अधिनियम के अनुसार, उन सभी कंपनियों को PF अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिनमें 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि PF अधिनियम की सक्रियता के बाद, भले ही कंपनी में कर्मचारियों की संख्या 20 से कम हो जाती है, कंपनी/ संस्थान कंपनी अभी भी PF अधिनियम द्वारा शासित होगा।
फंड का उद्देश्यश्रम मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए कर्मचारी
भविष्य निधि के निम्नलिखित उद्देश्य हैं-
यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 और कर्मचारियों की जमा लिंक्ड बीमा योजना, 1976 द्वारा शासित है। EPF के लाभों के लिए योग्यता शर्तों का पालन किया जाना चाहिए:
आवश्यक दस्तावेज़
कर्मचारी PF अकाउंट के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है-
संगठनों के लिए-
इन दस्तावेजों के साथ, सभी संस्थाओं (प्रोप्राइटर / कंपनी / सोसायटी / ट्रस्ट) के पास PF के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए-
भले ही कंपनी/ संस्थान और कर्मचारी दोनों PF अकाउंट में योगदान करने के लिए बाध्य हों, लेकिन जो कंपनी/ संस्थान PF अधिनियम में रजिस्टर्ड है, उसे भुगतान करना होगा। सभी रजिस्टर्ड कंपनी/ संस्थानओं के लिए सितंबर 2015 से पहले भुगतान ऑनलाइन करना अनिवार्य है।
भुगतान या तो EPF की आधिकारिक वेबसाइट या बैंक की वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है, अगर बैंक अपनी वेबसाइट के माध्यम से सीधे भुगतान की सुविधा देता है। EPFO ने वर्तमान में EPFO देय राशि के फण्ड के लिए निम्नलिखित बैंकों के साथ समझौता किया है-
| स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | पंजाब नेशनल बैंक |
| इंडियन बैंक | इलाहाबाद बैंक |
| यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | बैंक ऑफ बड़ौदा |
| HDFC बैंक | ICICI बैंक |
| ऐक्सिस बैंक | कोटक महिंद्रा बैंक |
भुगतान ऑनलाइन करने के लिए दिए गए तरीकों का पालन करें-
हालांकि, कुछ बैंक ऐसे हैं जिनके पास अपने भुगतान की एक विशिष्ट प्रक्रिया है।चेक और उसी के अनुसार आप बैंक की वेबसाइट पर जा सकते हैं और उसी के अनुसार भुगतान कर सकते हैं।
EPF भुगतान देय तिथि वह तिथि है जब कर्मचारियों के वेतन से PF काटा जाना चाहिए। यह अगले महीने की 15 तारीख को या उससे पहले किया जाना चाहिए। हालांकि, PF रिटर्न की तय तारीख और PF भुगतान की तय तारीख दोनों एक ही हैं, यानी हर महीने की 15 तारीख को या उससे पहले।
हाँ। EPF चालान के देर से भुगतान पर, निम्नलिखित दो दंड लागू होते हैं-
धारा 7 Q के तहत देर से भुगतान के लिए ब्याज: प्रति वर्ष 12% का ब्याज कंपनी/ संस्थान पर लगाया जाता है यदि वह समय सीमा से पहले EPF योगदान जमा करने में विफल रहता है।
धारा 14 B के तहत देर से भुगतान के लिए जुर्माना: चालान भुगतान की विफलता के मामले में, निम्नलिखित दंड होना चाहिए-