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जब भी आप नौकरी बदलते हैं, उस समय पीएफ फॉर्म 11/ईपीएफ फॉर्म 11 की आवश्यकता हो सकती है। नीचे दिए गए लेख को पढ़ें ताकि आप ईपीएफ फॉर्म 11 (EPF Form 11) के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें — जैसे कि इसका उद्देश्य क्या है, फॉर्म 11 ऑनलाइन कैसे प्राप्त करें, इसे कैसे भरें, और भी बहुत कुछ, जानने के लिए लेख आगे पढ़ें:
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EPF या कर्मचारी भविष्य निधि भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो लोगों को कमाई करते समय बचत करने में मदद करती है। कर्मचारी, साथ ही कम्पनी या संस्थान हर महीने एक छोटी राशि का योगदान करते हैं ताकि रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के पास एक पर्याप्त फंड उपलब्ध हो। EPF फॉर्म 11 कम्पनी को यह पता लगाने में मदद करता है कि कर्मचारी पहले से ही EPF योजना का सदस्य हैं या नहीं।
जब कर्मचारी का वेतन ₹15,000 से अधिक होता है और वह ऐसी कम्पनी या संस्थान में काम कर रहा होता है जहाँ 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, तो कंपनी को उस कर्मचारी को अनिवार्य रूप से ईपीएफ (EPF) में नामांकित करना होता है। यदि कर्मचारी पहले से ही ईपीएफओ (EPFO) का सदस्य है, तो नियोक्ता को उसकी भविष्य निधि (PF) से संबंधित जिम्मेदारियों को जारी रखना होता है।
फॉर्म 11 में कर्मचारी का EPF रिकॉर्ड भी शामिल होती है और इसका उपयोग PF खाते को ऑटोमैटिक ट्रांसफर करने के लिए भी किया जा सकता है।
इस पेज पर:
| EPF फॉर्म नं. | फॉर्म – 11 |
| उद्देश्य | कर्मचारी के EPF से जुड़ी जानकारी और नए खाते में पीएफ के ऑटोमैटिक ट्रांसफर का डिक्लेरेशन |
| लिंक | https://www.epfindia.gov.in/site_docs/PDFs/Downloads_PDFs/Form11Revised.pdf |
| योग्यता | सभी नए कर्मचारी जो पहले से ही ईपीएफ के सदस्य हैं और जिनका मूल वेतन ₹15,000 और उससे अधिक है |
| अनिवार्य | हाँ |
| इसे कब भरा जाता है | कोई नई कंपनी ज्वॉइन करने के समय |
EPF फॉर्म 11 एक घोषणा पत्र (डिक्लेरेशन) है, जिसे कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना के तहत EP अधिनियम, 1952 के तहत कवर करने वाली कम्पनी या संस्थान में शामिल होते समय कर्मचारी द्वारा भरा जाना चाहिए। कर्मचारी के पिछले सभी स्टेटमेंट फॉर्म में EPF खाते की जानकारी देनी होगी।
फॉर्म का उपयोग पिछले PF खाते से नए EPF खाते में ट्रांसफर करने के लिए भी किया जाता है। इससे पहले, एक कर्मचारी को PF को नए EPF खाते में ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म 13 भरना होता था। हालाँकि, नए फॉर्म 11 की शुरुआत के बाद, ऑटोमैटिक ट्रांसफर रिक्वेस्ट इसमें शामिल है।
फॉर्म 11 के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
यह घोषणा पत्र (डिक्लेरेशन) को एक डेटाबेस को बनाए रखने में मदद करता है जिसमें कर्मचारियों की कई महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं। यह निरीक्षण, ऑडिट, क्रॉस–चेकिंग या तथ्यों के वैरीफिकेशन के दौरान उनकी काफी मदद करता है।
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फॉर्म 11 को EPF की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है ।
फॉर्म भरते समय, आपको निम्नलिखित जानकारी देनी होगी–
इसके अलावा, कम्पनी या संस्थान को निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे–
आपको फॉर्म 11 में निम्नलिखित जानकारी दर्ज करनी होगी:
व्यक्तिगत जानकारी जैसे:
पिछले कम्पनी या संस्थान और EPF और EPS से संबंधित जानकारी:
अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होगी:
KYC की जानकारी:
इस फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की सेल्फ–अटेस्टेड कॉपी लगानी होगी:
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फॉर्म में दी गई डिक्लेरेशन को पढ़ें और अंडरटेकिंग पर हस्ताक्षर करें। हस्ताक्षर करने की तारीख और स्थान लिखना न भूलें।
वर्तमान कम्पनी जिसमें कर्मचारी अब शामिल हो गया है, उसे निम्नलिखित आवश्यक कार्रवाई करनी होगी और संबंधित जानकारी भरकर उसपर हस्ताक्षर करना होगा और उस पर मोहर लगानी होगी । इस डिक्लेरेशन में कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई जानकारी के बारे में एक डिक्लेरेशन भी देना होता है। कुछ मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं:
एक बार फॉर्म 11 भरने के बाद, इसे अपनी कम्पनी या संस्थान को जमा करें। संस्थान फॉर्म पर हस्ताक्षर करता है और फॉर्म पर अपनी मुहर लगाता है। फिर वह क्षेत्रीय EPF कार्यालय में आपका फॉर्म जमा कर देता है।
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“अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी” शब्द में दो व्यक्ति शामिल होते हैं –
इससे पहले, भारत में काम करने वाले अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के दायरे से बाहर रखा गया था। हालाँकि, अब हर योग्य अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी को सदस्य बनना और EPF योजना के तहत योगदान करना आवश्यक होता है।
अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को भी फॉर्म 11 भरना होता है। हालाँकि, उन्हें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना होगा:
जिस देश के साथ भारत ने एक SSA पर हस्ताक्षर किए हैं तो ऐसी स्तिथि में एक भारतीय कर्मचारी केवल “अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी” का दर्जा प्राप्त करता है जब तक कि वह SSA के तहत कवर किए गए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के तहत लाभ प्राप्त नहीं कर लेता।
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प्रश्न. क्या नए और मौजूदा कर्मचारियों के लिए फॉर्म 11 अलग-अलग है?
उत्तर: नहीं, दोनों कर्मचारियों के लिए केवल एक फॉर्म है– फॉर्म 11। पहले दो अलग–अलग फॉर्म थे लेकिन अब किसी भी कम्पनी या संस्थान में शामिल होने वाले कर्मचारी को केवल फॉर्म 11 भरना होता है।
प्रश्न. फॉर्म 11 वर्ड फॉरमेट में कैसे प्राप्त करें?
उत्तर: कर्मचारी यहां फॉर्म 11 डाउनलोड कर सकते हैं।
प्रश्न. फॉर्म 11 का उद्देश्य क्या है?
उत्तर: फॉर्म 11 का उपयोग भविष्य निधि और पेंशन योजना दोनों के लिए कर्मचारी की घोषणा (डिक्लेरेशन) के लिए किया जाता है। किसी भी कंपनी/ संस्थान को ज्वाइन करने वाला कोई भी व्यक्ति जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन योजना लागू है, को इस फॉर्म को डिक्लेरेशन के रूप में भरना होता है।
प्रश्न. क्या सभी कर्मचारियों के लिए फॉर्म 11 अनिवार्य है?
उत्तर: हां, फॉर्म 11 को अनिवार्य रूप से EPF और EPS के लिए एक डिक्लेरेशन के रूप में एक नए संगठन में शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों द्वारा भरना होता है।
प्रश्न. क्या फॉर्म 11 सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है?
उत्तर: हाँ, EPF फॉर्म 11 को सभी कर्मचारियों द्वारा नए संगठन में शामिल होने पर EPF और EPS के लिए एक घोषणा के रूप में अनिवार्य रूप से भरा जाना चाहिए।
प्रश्न. ईपीएफ फॉर्म 11 क्या होता है?
उत्तर: EPF फॉर्म 11 एक डिक्लरेशन फॉर्म है, जिसे कर्मचारी द्वारा नई कंपनी ज्वॉइन करने पर भरा जाता है। इस फॉर्म में कर्मचारी के पिछले पीएफ का रिकॉर्ड होता है। साथ ही इस फॉर्म का उपयोग पिछले PF खाते को नए EPF खाते में ट्रांसफर करने के लिए भी किया जाता है।